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आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो 19 जनवरी 2018 से प्रवृत्त हुए।
अधिसूचना के बाद यह पाया गया कि विनियम 20(2) के अंतर्गत अनुसूची II - फार्म आर में स्पष्टीकरण के अंतर्गत परंतुक जो प्राधिकरण की 98 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था, असावधानीवश छूट गया था।
अतः विनियम 59(3) के अंतर्गत अध्यक्ष, आईआरडीएआई को दी गई शक्तियों के अधीन विनियम 20(2) के अंतर्गत अनुसूची II – फार्म आर में स्पष्टीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित परंतुक इसके द्वारा जारी किया जाता हैः
बशर्ते कि अध्यक्ष, आईआरडीएआई पॉलिसीधारकों के हितों और बीमा क्षेत्र की समग्र संवृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष एवं शर्तों के अधीन भारतीय प्रवर्तक की शर्त को शिथिल कर सकते हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की उपर्युक्त धारा में यथापरिभाषित सहायक कंपनी न हो।