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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीए/एसीटी/एक्ट/आरईजी /पीआरओ/111/07/2018
Date: 17/07/2018
जीवन बीमा उत्पाद विनियमों संबंधी कार्य दल का गठन

प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 12 जनवरी 2017 के अनुसार आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 और आईआरडीए (असंबद्ध उत्पाद) विनियम, 2013 की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने उपर्युक्त विनियमों पर अपनी सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट 7 दिसंबर 2017 को प्रस्तुत की थी। उक्त समिति की रिपोर्ट सभी हितधारकों के अभिमतों के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी रखी गई थी। 

प्राधिकरण इसके द्वारा `उत्पाद विनियमजीवन की समीक्षा संबंधी समिति' की सिफारिशों और उनपर प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) की समीक्षा करने एवं विनियमों का प्रारूप तैयार करने और प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए एक कार्य दल का गठन करता है। इस कार्य दल में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

1. श्री एस पी चक्रवर्ती, महाप्रबंधक (बीमांकिक), आईआरडीएआई, समूह अध्यक्ष।

2. श्री जगन्नाथम पी एस, महाप्रबंधक (जीवन), आईआरडीएआई, सदस्य

3. श्री महताबुज्मां, ओएसडी(जीवन), आईआरडीएआई, सदस्य

4. श्री दिनेश पंत, नियुक्त बीमांकिक, भारतीय जीवन बीमा निगम, सदस्य

5. श्री सुभेंदु बल, नियुक्त बीमांकिक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

6. श्री साईं डी श्रीनिवास, नियुक्त बीमांकिक, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

7. श्री सुनील शर्मा, नियुक्त बीमांकिक, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

8. श्री बिकास चौधरी, नियुक्त बीमांकिक, फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सदस्य

9. श्री पंकज कुमार तिवारी, उप महाप्रबंधक(बीमांकिक), आईआरडीएआई, सदस्य संयोजक

कार्य दल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगेः

  1. `उत्पाद विनियमजीवन की समीक्षा संबंधी समिति' की सिफारिशों की समीक्षा करना।
  2. उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) की जाँच करना।
  3. संदर्भ बिन्दुओं के रूप में उपर्युक्त रिपोर्ट और प्रतिसूचना (फीडबैक) पर विचार करते हुए उत्पाद विनियमों का प्रारूप तैयार करना।

उक्त कार्य दल यथासंभव बारंबारता के साथ बैठकें आयोजित करेगा और अपनी सिफारिशें सदस्य (बीमांकक) को कार्य दल के गठन की तारीख से एक महीने के अंदर प्रस्तुत करेगा। कार्य दल के सदस्य प्राधिकरण के नियमों के अनुसार वाहन और अन्य भत्तों के लिए पात्र होंगे।  कार्य दल आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रितियों के रूप में उक्त बैठक(बैठकों) में अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकता है।

सदस्य (बीमांकिक)  

 

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