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Title: बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बी के तहत आदेश
Reference No.: 218/एफएण्डए(एनएल)/जीईजी/सीओएम/01/2018-19
Date: 22/06/2018
प्रबंधन के व्यय की सीमा पर छूट

 

जबकिमेसर्स एडेलवेइसजनरल इंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड(मेसर्स ईजीआईसीएल)कोभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(प्राधिकरण)द्वाराआईआरडीएआई पंजीकरणसं. 159 केअनुसार भारत मेंसाधारण बीमा व्यवसायसंचालित करने केलिए पंजीकरण प्रदानकिया गया तथा उपर्युक्तईजीआईसीएल ने वित्तीयवर्ष 2017-18 केदौरान अपने परिचालनप्रारंभ किये।

 

जबकिमेसर्स ईजीआईसीएलने आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन के व्यय)विनियम,2016 के साथ पठितबीमा अधिनियम,1938 की धारा40बी के अंतर्गतनिर्धारित प्रबंधनके व्ययों की सीमाओंका पालन करने सेछूट माँगते हुएसाधारण बीमा परिषदके माध्यम से प्राधिकरणको आवेदन प्रस्तुतकिया है।

 

जबकिसाधारण बीमा परिषदकी कार्यकारिणीसमिति ने विचारकिया है तथा मेसर्सईजीआईसीएल को उपर्युक्तछूट प्रदान करनेके लिए प्राधिकरणको सिफारिश कीहै।

 

अतःअब प्राधिकरण नेमेसर्स ईजीआईसीएलके आवेदन एवं साधारणबीमा परिषद कीसिफारिशों पर सावधानीपूर्वकविचार करने केबाद, आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन के व्यय)विनियम,2016 के विनियम11 के अंतर्गतउसमें निहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए, इसकेद्वारा आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन के व्यय)विनियम,2016 के साथ पठितबीमा अधिनियम,1938 की धारा40बी के अंतर्गतनिर्धारित प्रबंधनके व्ययों की सीमाओंका पालन करने सेमेसर्स ईजीआईसीएलको छूट प्रदानकरता है। उपर्युक्तछूट 2017-18 केप्रथम आंशिक वित्तीयवर्ष (जिसकेदौरान कंपनी नेपरिचालन प्रारंभकिये हैं)केअतिरिक्त वित्तीयवर्ष 2018-19 से2022-23 तक (पाँचवित्तीय वर्ष)केलिए विधिमान्यहोगी।

 

(प्रवीणकुटुंबे)

सदस्य(वित्तएवं निवेश)

 

 

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