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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएमएफ/092/06/2018
Date: 15/06/2018
आईएमएफ विनियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन

संदर्भःआईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएमएफ/092/06/2018दिनांकः 15 जून 2018

 

आदेश

 

विषयः आईएमएफविनियमों की समीक्षाके लिए समिति कागठन

 

बीमा विपणनफर्म (आईएमएफ) कानया वितरण माध्यमआईआरडीएआई द्वारा2015 में एक क्षेत्र-वारपंजीकरण दृष्टिकोणके जरिये देश मेंबीमा व्यापन कीवृद्धि करने केउद्देश्य के साथप्रारंभ किया गया।यह माध्यम अब तीनवर्ष से परिचालनमें रहा है। आईआरडीएआईने मई 2018 में चंडीगढ़,अहमदाबाद और हैदराबादमें बीमा विपणनफर्मों (आईएमएफ)के लिए तीन कार्यशालाओंका संचालन भी किया,जिनमें उनसे परिचालनगतप्रतिसूचना (फीडबैक)प्राप्त की गई। उक्त माध्यमको विकसित होनेऔर उसे समाज केसभी स्तरों केलिए बीमा रक्षाकी व्याप्ति करनेके उद्देश्य कोपूरा करने मेंसमर्थ बनाने केलिए उक्त विनियमोंकी समीक्षा आवश्यकहै।

 

प्राधिकरणइसके द्वारा उक्तविनियमों की जाँचकरने और आवश्यकसिफारिशें करनेके लिए निम्नलिखितसमिति का गठन करताहैः

1.  श्रीसुरेश माथुर, कार्यकारीनिदेशक (आईएमएफ),आईआरडीएआई – अध्यक्ष,

2.  श्रीमतीके. जी. पी. एल. रमादेवी,महाप्रबंधक (आईएमएफ),आईआरडीएआई – सदस्य,

3.  श्रीसौरभ भानोत, वरिष्ठवाइस प्रेसिडेंट,अवीवा लाइफ इन्श्योरेंसकंपनी इंडिया लि.– सदस्य,

4.  श्रीसिद्धार्थ प्रधान,महाप्रबंधक, दीन्यू इंडिया एश्योरेंसकंपनी लि. – सदस्य,

5.  श्रीअमित राठी, वरिष्ठवाइस प्रेसिडेंट,मैक्स लाइफ इंश्योरेंसलि. – सदस्य,

6.  श्रीमतीदीप्ति रस्तोगी,वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट,अपोलो म्यूनिखहेल्थ इंश्योरेंसकंपनी लि. – सदस्य,

7.  श्रीराकेश कुमार, कार्यकारीनिदेशक, भारतीयजीवन बीमा निगम– सदस्य,

8.  श्रीगिरीश जोशी, कार्यकारीनिदेशक एवं आईएसपी,आईकुबेर फाइनैंशियलसर्विसेज़ आईएमएफप्राइवेट लि. – सदस्य,

9.  श्रीराजिंदर सिंह,प्रबंध निदेशक,जेके. इंश्योरेंसमार्केटिंग प्राइवेटलि. – सदस्य

10. सुश्रीप्रिया कुमारी,सहायक प्रबंधक,आईएमएफ, आईआरडीएआई– सदस्य-सचिव।

 

समितिके विचारार्थविषयों में निम्नलिखितशामिल होंगेः

1.  आईआरडीएआई(बीमा विपणन फर्मोंका पंजीकरण) विनियम,2015 का पुनरीक्षणकरना।

2.  उनक्षेत्रों के संबंधमें, जिन्हें उक्तविनियमों में व्यक्तनहीं किया गयाहै, दिशानिर्देशजारी करने के लिएसिफारिशें करना।

3.  अन्यविनियमनकर्ताओंके साथ विचार-विमर्शके लिए मार्ग निर्मितकरने सहित, वित्तीयक्षेत्र के अन्यविनियमनकर्ताओंके अधिकार-क्षेत्रके अंतर्गत आनेवालेउत्पादों को लेनेके द्वारा इस माध्यमको आगे और सशक्तबनाने के संबंधमें सिफारिशेंकरना।

4.  अध्यक्षकी अनुमति से कोईअन्य विषय।

 

उक्तसमिति आवश्यकताके अनुसार विशेषआमंत्रितियोंके रूप में बैठक(बैठकों)में अन्य व्यक्तियोंको आमंत्रित करसकती है। उक्तसमिति अपेक्षितसंख्या में बैठकेंआयोजित करेगी तथाअपनी सिफारिशें31 जुलाई 2018 को अथवाउससे पहले प्रस्तुतकरेगी।

 

(सुजयबनर्जी)

सदस्य(वितरण)

 

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