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Title: प्रतिः सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों एवं विदेशी पुनर्बीमा शाखा कार्यालयों सहित पंजीकृत भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के सीईओ , सीएमडी
Reference No.: आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/090/05/2018
Date: 31/05/2018
फसल बीमा व्यवसाय के लिए शोधक्षमता मार्जिन

1. यह परिपत्रआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा14 की उप-धारा2() केअंतर्गत प्राधिकरणको प्रदत्त शक्तियोंके अधीन जारी कियाजाता है।

 

2. परिपत्रसं. आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/066/03/2017दिनांक28 मार्च 2017 केपैरा 6 औरपैरा 8 केउपबंधों की ओरध्यान आकर्षितकिया जाता है।

 

3. पैरा3.1 के उपबंध एकऔर वर्ष के लिएअर्थात् 31 मार्च2019 तक की अवधि केलिए प्रभावी रहेंगेतथा तदनुसार स्थितिकी समीक्षा कीजाएगी।

 

4. उपर्युक्तपरिपत्र के अन्यउपबंध अपरिवर्तितरहेंगे।

 

5. यह परिपत्र1 अप्रैल2018 से प्रभावीहोगा।

 

सदस्य(बीमांकिक)

 

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