210/एफएण्डए(एनएल)/जीजीडी/सीओएम/01/2017-18 14 फरवरी 2018
आदेश
चूँकिमेसर्स गोडिजिट जनरल इंश्योरेंसलिमिटेड (मेसर्सजीडीजीआईएल)कोभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(प्राधिकरण)द्वाराआईआऱडीएआई पंजीकरणसं. 158 के अनुसारभारत में साधारणबीमा व्यवसाय संचालितकरने के लिए पंजीकरणप्रदान किया गयाहै तथा उपर्युक्तमेसर्स जीडीजीआईएलने वित्तीय वर्ष2017-18 के दौरानअपने परिचालन प्रारंभकिये हैं।
चूँकिमेसर्स जीडीजीआईएलने प्राधिकरण कोआईआरडीएआई(साथारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन व्यय)विनियम,2016 के साथ पठित बीमाअधिनियम, 1938 कीधारा 40बीके अंतर्गत निर्धारितप्रबंधन व्ययोंकी सीमाओं का अनुपालनकरने से छूट कीअपेक्षा करते हुएसाधारण बीमा परिषदके माध्यम से आवेदनप्रस्तुत कियाहै।
चूँकिसाधारण बीमा परिषदकी कार्यकारिणीसमिति ने इस परविचार किया हैतथा मेसर्स जीडीजीआईएलको उपर्युक्त छूटप्रदान करने केलिए प्राधिकरणको सिफारिश कीहै।
अतःअब प्राधिकरणने मेसर्स जीडीजीआईएलके आवेदन एंव साधारणबीमा परिषद कीसिफारिशों पर सावधानीपूर्वकविचार करने केबाद आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन व्यय)विनियम,2016 के विनियम11 के अंतर्गतउसमेँ निहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए इसके द्वारामेसर्स जीडीजीआईएलको आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन व्यय)विनियम,2016 के साथ पठितबीमा अधिनियम,1938 की धारा40बी के अंतर्गतनिर्धारित प्रबंधनव्ययों की सीमाओंका अनुपालन करनेसे छूट प्रदानकरता है। उपर्युक्तछूट 2017-18 केप्रथम आंशिकवित्तीयवर्ष (जिसकेदौरान कपनी नेपरिचालन प्रारंभकिये हैं) केअतिरिक्त,वित्तीयवर्ष 2018-19 से2022-23 (पाँच वित्तीयवर्ष) तकके लिए विधिमान्यहोगी।
(नीलेशसाठे)
सदस्य(जीवन और प्रभारीवित्त)