जीएसटी के प्रयोजन से, विशिष्ट बीमा योजनाओं के संबंध में पुनर्बीमा योजनाओं क
यह सूचित कियाजाता है कि, विशिष्टबीमा योजनाओं केसंबंध में पुनर्बीमायोजनाओं को छूटदेने के संबंधमें प्रस्तावको जीएसटी परिषदद्वारा 18.01.2018 कोई हुईअपनी 25वीं बैठकमें इस शर्त केसाथ मंजूरी दीकि ऐसी बीमा योजनाओंपर प्रीमियम मेंकटौती का लाभ हिताधिकारियोंऔर राज्य एवंकेन्द्रीय राजकोषको स्थानांतरितकिया जाना चाहिए। बीमा कंपनियोंको इसके कारण अनुचितलाभ उठाने से बचनाहोगा । बीमा कंपनियांयह ध्यान रखेंकि यदि प्रीमियममें कटौती के कारणहोने वाले आवश्यकलाभ को यदि बीमाकृत/ सरकार को स्थानांतरितनहीं किया जाताहै तो सीजीएसटीअधिनियम की धारा171 के अधीन , बीमा कंपनियोंके खिलाफ, राष्ट्रीयमुनाफाखोरी विरोधीप्राधिकरण के साथ, उपयुक्तकार्रवाई की जासकती है ।
इस संबंध में, वित्तीयसचिव से प्राप्तडी.ओ. सं. 354/12/ 2013 टीआरयू दिनांकित 24.01.2018 कीप्रति सूचना एवंआवश्यक कार्रवाईके लिए संलग्नहै । सभी बीमा कंपनियोंको सलाह दी जातीहै कि वे उपरोक्तका अक्षरश: पालनकरें ।
प्रवीण एचकुटुंबे
संलग्न: यथोक्त सदस्य(वित्त एवं निवेश)
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Exemption of reinsurance schemes, in respect of specified insurance schemes.pdf