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ई
पृष्ठभूमिः
भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण
आईआरडीएआईको ई-मेडीटेक इंश्योरेंसटीपीए लिमिडेट(इसके बाद ई-मेडीटेकटीपीए के रूप मेंउल्लिखित) के विरुद्धई-मेडीटेक टीपीएद्वारा किये गयेदुराचरण, भ्रष्टाचार,अनाचार, धन-शोधनऔर वित्तीय अनियमितताओँका आरोप लगातेहुए सूचना प्रदाता(विसॅल ब्लोअर)संरक्षण अधिनियम,2011 के उपबंधों केअधीन दिनांक04.09.2017 की एक विसॅल ब्लोअरशिकायत प्राप्तहुई थी।
परिणामस्वरूप,ई-मेडीटेक टीपीएका निरीक्षण13.11.2017 से 17.11.2017 तक कियागया।
स्थानपर (ऑनसाइट) निरीक्षणके दौरान निम्नलिखितगंभीर अनियमितताएँसूचित की गईं :
I.
II.
III.
यह पायागया कि उक्त अनियमितताएँसमय-समय पर यथाआशोधितआईआरडीएआई (टीपीए– स्वास्थ्य सेवाएँ)विनियम, 2016 के विभिन्नउपबंधों का उल्लंघनकरती हैं। ई-मेडीटेकटीपीए के विरुद्धप्राधिकरण के निरीक्षणमें पाये गये उल्लंघनऐसे गंभीर स्वरूपके हैं कि वह पॉलिसीधारकोंऔर बीमाकर्ताओँके हितों के लिएहानिकर है तथाटीपीए के रूप मेंई-मेडीटेक को उनकेकार्यकलापों कोजारी रखने की अनुमतिदेने का पॉलिसीधारकोंऔर बीमाकर्ताओंपर प्रतिकूल प्रभावपड़ेगा। अतः पायेगये उल्लंघनोंकी गंभीरता परसावधानीपूर्वकविचार करने केबाद एवं आईआरडीएआई(टीपीए – स्वास्थ्यसेवाएँ) विनियम,2016 के विनियम 16(3) मेंप्राधिकरण के पासनिहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए प्राधिकरणइसके द्वारा ई-मेडीटेकइंश्योरेंस टीपीएलिमिटेड के पंजीकरणप्रमाणपत्र कोसूचना दिये बिनानिलंबित करता है।ई-मेडीटेक इंश्योरेंसटीपीए लिमिटेडका पंजीकरण प्रमाणपत्रअगले आदेशों तकतत्काल प्रभावसे निलंबित कियागया है। इस आदेशकी तारीख से ई-मेडीटेकटीपीए, टीपीए काव्यवसाय करना समाप्तकरेगा, तथापि, वहसंबंधित बीमाकर्ताओंके विवेक और निर्देशके आधार पर वर्तमानस्वास्थ्य बीमापॉलिसियों की सर्विसिंगजारी रख सकता है।कोई भी बीमाकर्ताई-मेडीटेक टीपीएको नई पॉलिसियोंकी सर्विसिंग अथवावर्तमान सामूहिकयोजनाओं / पॉलिसियोंके अंतर्गत नयेजीवनों की सर्विसिंगनहीं सौंपेगा।बीमा अधिनियम,1938 और आईआरडीएआई(अन्य पक्ष प्रबंधक– स्वास्थ्य सेवाएँ)विनियम, 2016 के उपबंधोंके अनुसार अगलीकार्रवाई प्रारंभकी जा रही है।
सदस्य (गैर-जीवन)
हैदराबाद,
20 मार्च2018