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Title: आईआरडीएआई (टीपीए – स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के विनियम 16(3) के उपबंधों के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/048/03/2018
Date: 20/03/2018
ई-मेडीटेक इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन,पंजीकरण

-मेडीटेकइंश्योरेंस टीपीएलिमिटेड (इसके बाद ई-मेडीटेकटीपीए के रूप मेंउल्लिखित) को पूर्व-सूचना केबिना आईआरडीएआई (टीपीएस्वास्थ्यसेवाएँ) विनियम,2016 के विनियम 24 के उपबंधोंके अधीन किये गयेनिरीक्षण के अनुसरणमें

 

पृष्ठभूमिः

भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(इस आदेश मेंइसके बाद "प्राधिकरण"केरूप में उल्लिखित)नेमेसर्स ई-मेडीटेकइंश्योरेंस टीपीएलिमिटेड (इसआदेश में इसकेबाद "-मेडीटेकटीपीए" केरूप में उल्लिखित)कोआईआरडीए (अन्यपक्ष प्रबंधकस्वास्थ्यसेवाएँ) विनियम,2001 के विनियम(4) के अनुसार एकपंजीकरण प्रमाणपत्रसं. 007 दिनांक21.03.2002 प्रदान कियाथा तथा आईआरडीएआई(अन्य पक्ष प्रबंधकस्वास्थ्यसेवाएँ) विनियम,2016 के विनियम(15) के अनुसार उक्तपंजीकरण प्रमाणपत्रका नवीकरण कियाजो 20.03.2020 तकविधिमान्य है।उसकी शर्तोंकेअनुसार उक्त ई-मेडीटेकटीपीए बीमा अधिनियम,1938, आईआरडीए अधिनियम,1999, आईआरडीएआई(टीपीएस्वास्थ्यसेवाएँ) विनियम,2016 एवं समय-समयपर प्राधिकरण द्वाराजारी किये गयेदिशानिर्देशों/परिपत्रों/अन्यनिदेशों के उपबंधोंका अनुपालन करेगा।

 

आईआरडीएआईको ई-मेडीटेक इंश्योरेंसटीपीए लिमिडेट(इसके बाद ई-मेडीटेकटीपीए के रूप मेंउल्लिखित) के विरुद्धई-मेडीटेक टीपीएद्वारा किये गयेदुराचरण, भ्रष्टाचार,अनाचार, धन-शोधनऔर वित्तीय अनियमितताओँका आरोप लगातेहुए सूचना प्रदाता(विसॅल ब्लोअर)संरक्षण अधिनियम,2011 के उपबंधों केअधीन दिनांक04.09.2017 की एक विसॅल ब्लोअरशिकायत प्राप्तहुई थी।

 

परिणामस्वरूप,ई-मेडीटेक टीपीएका निरीक्षण13.11.2017 से 17.11.2017 तक कियागया।

 

स्थानपर (ऑनसाइट) निरीक्षणके दौरान निम्नलिखितगंभीर अनियमितताएँसूचित की गईं :

I.       पॉलिसी / दावासंबंधी सेवा केसंबंध में अनियमितताएँ

II.       लेखांकनप्रथाओं के संबंधमें अनियमितताएँ

III.      अन्यअनियमितताएँ।

 

यह पायागया कि उक्त अनियमितताएँसमय-समय पर यथाआशोधितआईआरडीएआई (टीपीए– स्वास्थ्य सेवाएँ)विनियम, 2016 के विभिन्नउपबंधों का उल्लंघनकरती हैं। ई-मेडीटेकटीपीए के विरुद्धप्राधिकरण के निरीक्षणमें पाये गये उल्लंघनऐसे गंभीर स्वरूपके हैं कि वह पॉलिसीधारकोंऔर बीमाकर्ताओँके हितों के लिएहानिकर है तथाटीपीए के रूप मेंई-मेडीटेक को उनकेकार्यकलापों कोजारी रखने की अनुमतिदेने का पॉलिसीधारकोंऔर बीमाकर्ताओंपर प्रतिकूल प्रभावपड़ेगा। अतः पायेगये उल्लंघनोंकी गंभीरता परसावधानीपूर्वकविचार करने केबाद एवं आईआरडीएआई(टीपीए – स्वास्थ्यसेवाएँ) विनियम,2016 के विनियम 16(3) मेंप्राधिकरण के पासनिहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए प्राधिकरणइसके द्वारा ई-मेडीटेकइंश्योरेंस टीपीएलिमिटेड के पंजीकरणप्रमाणपत्र कोसूचना दिये बिनानिलंबित करता है।ई-मेडीटेक इंश्योरेंसटीपीए लिमिटेडका पंजीकरण प्रमाणपत्रअगले आदेशों तकतत्काल प्रभावसे निलंबित कियागया है। इस आदेशकी तारीख से ई-मेडीटेकटीपीए, टीपीए काव्यवसाय करना समाप्तकरेगा, तथापि, वहसंबंधित बीमाकर्ताओंके विवेक और निर्देशके आधार पर वर्तमानस्वास्थ्य बीमापॉलिसियों की सर्विसिंगजारी रख सकता है।कोई भी बीमाकर्ताई-मेडीटेक टीपीएको नई पॉलिसियोंकी सर्विसिंग अथवावर्तमान सामूहिकयोजनाओं / पॉलिसियोंके अंतर्गत नयेजीवनों की सर्विसिंगनहीं सौंपेगा।बीमा अधिनियम,1938 और आईआरडीएआई(अन्य पक्ष प्रबंधक– स्वास्थ्य सेवाएँ)विनियम, 2016 के उपबंधोंके अनुसार अगलीकार्रवाई प्रारंभकी जा रही है।

 

सदस्य (गैर-जीवन)

हैदराबाद,

20 मार्च2018

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