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Title: प्रति, सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता,
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/046/03/2018
Date: 19/03/2018
आनुवंशिक विकारों से संबंधित अपवर्जनों पर नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्याया

विषयःआनुवंशिक विकारोंसे संबंधित अपवर्जनोंपर नई दिल्ली स्थितदिल्ली उच्च न्यायालयके निर्देश

 

मेसर्सयुनाइटेड इंडियाइंश्योरेंस कंपनीलिमिटेड बनाम जयप्रकाश तायल(आरएफए610/2016 और सीएम सं.45832/ 2017) के मामलेमें नई दिल्लीस्थित माननीय दिल्लीउच्च न्यायालयने निर्णय कियाकि बीमा पॉलिसीमें `आनुवंशिकविकारों~ (जिनेटिकडिस्-ऑर्डर्स)काअपवर्जक खंड अधिकव्यापक, अस्पष्टऔर भेदमूलक हैअतः भारतीयसंविधान के अनुच्छेद14 का उल्लंघनकरता है तथा भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई)कोनिर्देश दिया किवह बीमा संविदाओंमें अपवर्जक खंडोंकी पुनः जाँच-पड़तालकरे तथा यह सुनिश्चितकरे कि बीमा कंपनियाँआनुवंशिक विकारोंसे संबंधित अपवर्जनोंके आधार पर दावोंको अस्वीकार नकरें।

 

इस प्रकार,माननीयउच्च न्यायालयके निर्देशों केअनुसरण में स्वास्थ्यबीमा की संविदाएँप्रस्तावित करनेवालीसभी बीमा कंपनियोंको इसके द्वारानिर्देश दिया जाताहै कि किसी भी वर्तमानस्वास्थ्य बीमापॉलिसी के संबंधमें किसी भी दावेको `आनुवंशिकविकार~ सेसंबंधित अपवर्जनोंके आधार पर अस्वीकृतनहीं किया जाएगा।

 

सभी बीमाकंपनियों को निर्देशदिया जाता है किवे अपने सभी वर्तमानस्वास्थ्य बीमाउत्पादों के संबंधमें जारी की गईनई स्वास्थ्य बीमापॉलिसियों मेंएवं साथ ही स्वास्थ्यबीमा व्यवसाय मेंउत्पाद फाइलिंगसंबंधी दिशानिर्देशों(संदर्भः सं.आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/150/07/2016दिनांक29 जुलाई 2016) केउपबंधों के अधीनप्रारंभ किये गयेऔर/ या फाइलकिये गये नये उत्पादोंमें भी एक अपवर्जनके रूप में`आनुवंशिक विकारों~कोसम्मिलित न करें।

 

सदस्य(गैर-जीवन)

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    Directions of High Court of Delhi at New Delhi on Exclusions related to Gen.pdf

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