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Title: आदेश
Reference No.: 216/एफएण्डए(एनएल)/जीएजी/सीओएम/01/2017-18
Date: 07/03/2018
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 बी के तहत छूट

यतःमेसर्स ऐको जनरलइंश्योरेंस लिमिटेड(मेसर्स एजीआईएल)कोभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(प्राधिकरण)द्वाराभारत में साधारणबीमा व्यवसाय करनेके लिए आईआरडीएआईपंजीकरण सं.157 के अनुसारपंजीकरण प्रदानकिया गया है तथाउपर्युक्त मेसर्सएजीआईएल ने वित्तीयवर्ष 2017-18 केदौरान अपने परिचालनप्रारंभ किये हैं।

 

यतःमेसर्स एजीआईएलने आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन-व्यय)विनियम,2016 के साथ पठितबीमा अधिनियम,1938 की धारा40बी के अंतर्गतनिर्धारित प्रबंधनके व्ययों की सीमाओंका पालन करने सेछूट की अपेक्षाकरते हुए साधारणबीमा परिषद केमाध्यम से प्राधिकरणको आवेदन प्रस्तुतकिया है।

 

यतःसाधारण बीमा परिषदकी कार्यकारिणीसमिति ने विचारकिया है तथा मेसर्सएजीआईएल को उपर्युक्तछूट प्रदान करनेके लिए प्राधिकरणको सिफारिश कीहै।

 

अतःअब प्राधिकरण,मेसर्सएजीआईएल के आवेदनएवं साधारण बीमापरिषद की सिफारिशोंपर सावधानीपूर्वकविचार करने केबाद आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन-व्यय)विनियम,2016 के विनियम11 के अंतर्गतउसमें निहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए इसके द्वारामेसर्स एजीआईएलको आईआरडीएआई(साधारण अथवास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय करनेवालेबीमाकर्ताओं केप्रबंधन-व्यय)विनियम,2016 के साथ पठितबीमा अधिनियम,1938 की धारा40बी के अंतर्गतनिर्धारित प्रबंधन-व्ययोंकी सीमाओं का पालनकरने से छूट प्रदानकरता है। उपर्युक्तछूट 2017-18 केप्रथम आंशिक वित्तीयवर्ष (जिसकेदौरान उक्त कंपनीने परिचालन प्रारंभकिये हैं)केअतिरिक्त,वित्तीयवर्ष 2018-19 से2022-23 (पाँच वित्तीयवर्षों)तकके लिए वैध रहेगी।

 

(नीलेशसाठे)

सदस्य(जीवन एवंप्रभारी वित्त)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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