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Title: प्रति, सभी जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
Reference No.: आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/20/02/2018
Date: 06/02/2018
अदावी राशि का वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण – लेखांकन प्रक्रिया

विषयःअदावी राशि कावरिष्ठ नागरिककल्याण निधि मेंअंतरण – लेखांकनप्रक्रिया

 

यह प्राधिकरणके मास्टर परिपत्रसं. आईआरडीए / एफएण्डए/ सीआईआर / विविध/ 173 / 07 / 2017 दिनांक 25.07.2017 केसंदर्भ में हैजिसमें 30 सितंबर2017 की स्थिति के अनुसार10 वर्ष से अधिक अवधिके लिए पॉलिसीधारकोंकी अदावी राशियाँरखनेवाले बीमाकर्ताओंको सूचित कियागया कि वे उक्तराशियाँ 1 मार्च2018 को अथवा उससे पहलेवरिष्ठ नागरिककल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)में अंतरित करें।

 

बीमाकर्ताध्यान दें कि बजटप्रभाग, आर्थिककार्य विभाग, वित्तमंत्रालय ने वरिष्ठनागरिक कल्याणनिधि में निधियोंके अंतरण के लिएलेखांकन प्रक्रिया जारी की है (प्रतिलिपिसंलग्न)। इसेदेखते हुए, प्राधिकरणबीमाकर्ताओं कोनिम्नानुसार निदेशदेता हैः

1.  सभीबीमाकर्ता आर्थिककार्य विभाग द्वाराजारी की गई वरिष्ठनागरिक कल्याणनिधि में निधियोंके अंतरण के लिएलेखांकन प्रक्रियाका पालन करेंगे।

2.  सभीबीमाकर्ता जिनकेपास 30 सितंबर 2017 कीस्थिति के अनुसार10 वर्ष से अधिक अवधिके लिए पॉलिसीधारकोंकी अदावी राशियाँहैं, उक्त राशियाँ1 मार्च 2018 को अथवाउससे पहले वरिष्ठनागरिक कल्याणनिधि (एससीडब्ल्यूएफ)में अंतरित करेंगे।

 

तदुपरांत,प्रत्येक वित्तीयवर्ष में वरिष्ठनागरिक कल्याणनिधि में निधियोंके

अंतरणके लिए लेखांकनप्रक्रिया के साथपठित एससीडब्ल्यूएफनियम, 2016 में

निर्धारितक्रियाविधि काअनुसरण किया जाएगा।बीमाकर्ता प्रत्येकवर्ष 1 मार्च अथवा

उससेपहले भारतीय समेकितनिधि में अंतरणकरेंगे।

 

मास्टरपरिपत्र सं. आईआरडीए/ एफएण्डए / सीआईआर/ विविध / 173 / 07 / 2017 दिनांक25.07.2017 की अन्य सभी शर्तेंअपरिवर्तित रहेंगी।

 

उक्त परिपत्रतत्काल प्रभावसे लागू होंगे।

 

 

(नीलेश साठे)

सदस्य – जीवनएवं प्रभारी वित्त

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