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Title: सभी साधारण बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) प्रति, सभी साधारण बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ),अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के प्रति
Reference No.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/001/01/2018
Date: 01/01/2018
मोटर अन्य पक्ष बीमा रक्षा

माननीयसर्वोच्च न्यायालयकी सड़क सुरक्षासंबंधी समिति नेराज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निदेश दिया थाकि वे यह देखनेके लिए आवधिक तौरपर जाँच करें किक्या वाहन मालिकोंके पास अन्य पक्षबीमा रक्षा (थर्डपार्टी इंश्योरेंसकवरेज) है अथवानहीं, तथा यदि वेअन्य पक्ष बीमासे रक्षित नहींहैं तो उनके वाहनको तब तक निरुद्धकरें जब तक वाहनमालिक द्वारा विधिमान्यअन्य पक्ष बीमाप्रमाणपत्र प्रस्तुतनहीं किया जाता। अनेक राज्यों नेप्रतिसूचना दीहै कि बीमाकर्ताओंकी क्रियाविधिदुर्वहनीय है जोकि संबंधित वाहनके निरीक्षण कोसंबद्ध करती हैतथा वाहन मालिकोंने यह शिकायत कीहै कि बीमा प्राप्तकरना कोई आसानप्रक्रिया नहींहै।

 

केवल मोटरटीपी देयता कीही पॉलिसी की सुगमतासे प्राप्ति कोसुनिश्चित करनेके उद्देश्य सेबीमाकर्ताओं कोसूचित किया जाताहै कि वे अन्य पक्षबीमा रक्षा केनिर्गम के विषयमें निम्नलिखितनिदेशों का अनुसरणकरें :

(1) केवलमोटर अन्य पक्षदेयता की पॉलिसीप्राप्त करने केलिए बीमाकर्ताप्रस्तावकों कोऑनलाइन माध्यमभी उपलब्ध कराएँगे।

(2) जिनवाहन मालिकों केपास अन्य पक्षबीमा रक्षा नहींहै, उन्हें अन्यपक्ष देयता पॉलिसीके निर्गम / नवीकरणको सुसाध्य बनानेके लिए बीमाकर्तापुलिस प्राधिकारियोंके साथ भी संपर्कबनाये रखेंगे।

(3) बीमाकर्तामोटर अन्य पक्षबीमा की सुगमतापूर्वकउपलब्धता को सुनिश्चितकरेंगे तथा किसीभी स्थिति मेंअन्य पक्ष (टीपी)बीमारक्षा के लिएअनुरोध को अस्वीकारनहीं किया जा सकता।

 

सभी बीमाकर्ताओको सूचित कियाजाता है कि वे इननिदेशों का कड़ाईसे पालन करें।

 

 

(यज्ञप्रियाभरत)

मुख्यमहा प्रबंधक (गैर-जीवन)

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