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Title: जीवन बीमाकर्ता एवं सामान्य बीमाकर्ताओं (स्वचालित स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) के लिए
Reference No.: आईआरडीएआई/एसडीडी/विविध/सीआईआर/248/11/2017
Date: 08/11/2017
धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2017

केन्द्र सरकारने राजपत्र अधिसूचनादिनांक1 जून2017 द्वारा धन-शोधननिवारण(अभिलेखोंका अनुरक्षण)दूसरासंशोधन नियम,2017 अधिसूचितकिये हैं जिनकेद्वारा बीमा सहितवित्तीय सेवाओंका लाभ उठाने केलिए आधार और पैन/फार्म60 को अनिवार्यकिया गया है एवंवर्तमान पॉलिसियोंको भी इनके साथसंबद्ध करना अनिवार्यकर दिया गया है।

 

प्राधिकरणयह स्पष्ट करताहै कि धन-शोधननिवारण(अभिलेखोंका अनुरक्षण)दूसरासंशोधन नियम,2017 के अंतर्गतबीमा पॉलिसियोंके साथ आधार संख्याकी संबद्धता अधिदेशात्मक(मैंडेटरी)है।

 

ये नियम सांविधिकशक्ति से युक्तहैं तथा इस स्थितिके होते हुए,जीवनऔर साधारण बीमाकर्ताओं(स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंसहित) कोअगले अनुदेशोंकी प्रतीक्षा कियेबिना इन्हें कार्यान्वितकरना चाहिए।

 

सदस्य(जीवन)

 

 

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    The Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Second Amendmen.pdf

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