परिपत्र
आईआरडीए/बीआरके/सीआईआर/आईएनएसआरई/211/09/2017
7 सितंबर2017
विषयःनिम्नलिखित केसंबंध में स्पष्टीकरण
क) बीमारिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलेक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015
ख) बीमाई-कॉमर्ससंबंधी दिशानिर्देशदिनांक9 मार्च2017
प्राधिकरणने अपने विकासात्मकअधिदेश के भागके रूप में और एककिफायती तरीकेसे पॉलिसीधारकोंतक पहुँचने केलिए कई कदम उठायेहैं। इनमेंबीमा रिपोजिटरियों,बीमाई-कॉमर्स,इलेक्ट्रॉनिकबीमा पॉलिसियोंके निर्गम,इलेक्ट्रॉनिकअभिलेखों के रखरखाव,आदिके संबंध में संशोधितदिशानिर्देश जारीकरना शामिल है।
इन दिशानिर्देशोंके साथ संबद्धकुछ विषयों परस्पष्टता की माँगकरते हुए विभिन्नहितधारकों के द्वाराप्राधिकरण से संपर्ककिया गया है। हितधारकोंके द्वारा उठायेगये विषयों कीजाँच करते हुएप्राधिकरण बीमारिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलैक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015 से संबंधितनिम्नलिखित स्पष्टीकरणजारी करता है।
I. बीमा रिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलेक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015
1. इलेक्ट्रॉनिकहस्ताक्षर– बीमा रिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलेक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015 के खंड60(ख) औरअनुबंध 11 ईआईएखाता खोलने केलिए फार्म उपलब्धकराता है। इसफार्म पर आवेदकके द्वारा ईआईएखोलने के समय हस्तक्षरकिये जाने चाहिए।
वर्तमानप्रथा के अनुसार,एकईआईए खोलने केलिए आवेदन फार्मपर ईआईए धारक केई-हस्ताक्षरको एक वैध अधिप्रमाणनमाना जाता है।तथापि, आईआरडीएआई(ई-बीमापॉलिसियों का निर्गम)(पहला संशोधन)विनियम,2016 दिनांक2 दिसंबर2016 ई-प्रस्तावफार्म पर इलेक्ट्रॉनिकहस्ताक्षर के लिए`एकबारगी पासवर्ड~द्वारावैधीकरण का एकविकल्प उपलब्धकराता है। अतःऑनलाइन/ इलेक्ट्रॉनिकसाधनों के माध्यमसे ई-बीमाखाता खोलने मेंसुविधा प्रदानकरने के लिए प्राधिकरणबीमा रिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलेक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015 के खंड60(ख) औरअनुबंध 11 केअंतर्गत ई-हस्ताक्षरके लिए एक विकल्पके रूप में ईआईएखोलने के लिए`एकबारगी पासवर्ड~द्वाराअधिप्रमाणन कीअनुमति देता है।
2. ई-बीमाखाता (ईआईए)खोलने केलिए ई-केवाईसीआधारित एकबारगीपासवर्ड (ओटीपी)–
बीमा ई-कॉमर्ससंबंधी दिशानिर्देशदिनांक 9 मार्च2017 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो बीमा पॉलिसियाँइलेक्ट्रॉनिकरूप में जारी करनेतथा पॉलिसीधारकके ई-बीमाखाते (ईआईए)मेंजमा करने की अपेक्षाकरते हैं। यह बीमारिपोजिटरियोंसे विधिमान्य केवाईसीदस्तावेज का उपयोगकरते हुए ईआईएको ऑनलाइन खोलनेमें सहायता प्रदानकरने की अपेक्षाकरता है।
दिनांक9 मार्च 2017 केइन्हीं दिशानिर्देशोंके खंड 15(10)(ख)में,दियेगये किसी भी विकल्पका प्रयोग करतेहुए केवाईसी/एएमएलदिशानिर्देशोंके अनुपालन कीशर्त निर्धारितहै।
उपर्युक्तशर्त के आलोक में,प्राधिकरणईआईए खोलने केलिए बीमा रिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलेक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015 के खंड22 (घ)(i) केलिए निम्नलिखितको प्रतिस्थापितकरता हैः
(i) प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशोंका अनुपालन निम्नलिखितकिसी भी सुविधाके द्वारा कियाजा सकता हैः
क) यूआईडीएआईद्वारा प्रदत्तई-केवाईसीसुविधा जैसी किप्राधिकरण के परिपत्रसं. आईआरडीए/एसडीडी/सीआईआर/एमआईएससी/204/ 08/ 2017 दिनांक31 अगस्त2017 में दी गईहै।
ख) प्राधिकरणके परिपत्र सं.आईआरडीए/एसडीडी/जीडीएल/सीआईआर/175/ 09/ अक्तू./2015 दिनांक28 सितंबर2015 के अंतर्गतअथवा समय-समयपर प्राधिकरण द्वाराजारी किये गयेकिसी भी अन्य परिपत्रद्वारा अनुमत विधिमान्यकेवाईसी दस्तावेज।
ग) प्राधिकरणद्वारा मान्यताप्राप्तकोई अन्य सुविधा।
3. ई-मेलआईडी / मोबाइलसंख्या – बीमाई-कॉमर्ससंबंधी दिशानिर्देशदिनांक 9 मार्च2017 के खंड 15(11)(ख) सेईआईए का निर्माणअपेक्षित है तथायह ग्राहक को एकई-मेल आईडीअथवा मोबाइल संख्यादेने का विकल्पदेता है। बीमारिपोजिटरियोंऔर बीमा पॉलिसियोंके इलेक्ट्रॉनिकनिर्गम संबंधीसंशोधित दिशानिर्देशदिनांक29.05.2015 के अनुबंध-5,खंड4 (ख) केअनुसार ईआईए खोलनेके लिए ई-मेलआईडी और मोबाइलसंख्या दोनों अनिवार्यहैं क्योंकि बीमारिपोजिटरी के लिएओटीपी1 ईआईएधारक की पंजीकृतई-मेल आईडीपर तथा ओटीपी2ईआईएधारक की पंजीकृतमोबाइल संख्यापर भेजना अपेक्षितहै। उक्तदोनों दिशानिर्देशोंके बीच सामंजस्यलाने के लिए प्राधिकरणया तो ई-मेलआईडी या मोबाइलसंख्या के आधारपर ईआईए खोलनेकी अनुमति देताहै जिससे केवलएक ही ओटीपी ईमेलआईडी/ मोबाइलसंख्या पर भेजाजा सकता है।
II. बीमाई-कॉमर्स संबंधीदिशानिर्देश दिनांक9 मार्च 2017
4. प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये केवाईसी/ एएमएलदिशानिर्देशोंके अनुपालन केलिए एनएसडीएल द्वाराप्रदत्त ई-पैनसुविधा को खंड15(10)(ख)(ii) मान्यता देताहै। इसे हटायाजाता है क्योंकियह केवाईसी/ एएमएलअनुपालन के लिएएक मान्यताप्राप्तविधि नहीं है।
5. बीमाई-कॉमर्स संबंधीदिशानिर्देश दिनांक9 मार्च 2017 का खंड15(11)(क) यह निर्धारितकरता है कि बीमापॉलिसियों के विक्रयके बाद 15 दिन के अंदरआवेदक के आईएसएनपीपर ई-बीमा खातेका निर्माण कियाजाएगा। उपर्युक्तखंड के बारे मेंबाजार में विभिन्नव्याख्याएँ हैं।इसके द्वारा यहस्पष्ट किया जाताहै कि आईएसएनपीप्लेटफार्म परबेची गई सभी पॉलिसियोंके लिए ई-बीमा खाताखोलने का अनुवर्तनआवश्यक रूप सेऔर अनिवार्यतःबीमा पॉलिसियोंके विक्रय के बाद15 दिन के अंदर ई-बीमाखाता खोलने केद्वारा किया जानाचाहिए। किसी भीअननुपालन को उपर्युक्तदिशानिर्देशोंके उल्लंघन केरूप में देखा जाएगा।
पी.जे. जोसेफ
सदस्य(गैर-जीवन)