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Title: सभी को
Reference No.: आईआरडीएआई/आईएनटी/जीडीएल/एमआईएसपी/202/08/2017
Date: 31/08/2017
मोटर बीमा सेवाप्रदाता संबंधी दिशानिर्देश

प्राधिकरणके आदेश संदर्भसं. आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/सीएमटी/199/ 11/ 2015 दिनांक13.11.2015 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जिसके द्वारामोटर बीमा व्यवसायसंबंधी मोटर व्यापारीभुगतानों पर एकसमिति गठित कीगई है। उक्त समितिने दिनांक31.5.2016 की अपनी रिपोर्टप्राधिकरण को प्रस्तुतकी है। समिति कीरिपोर्ट के परीक्षणएवं बीमाकर्ताओंऔर अन्य हितधारकोंके साथ आयोजितपरस्पर सक्रियताके आधार पर प्राधिकरणमोटर बीमा सेवाप्रदातासंबंधी निम्नलिखितदिशानिर्देश बनाताहै।

 

1.  संक्षिप्तनाम और प्रारंभ(1) ये दिशानिर्देशबीमा अधिनियम,1938 की धारा34 और आईआरडीएअधिनियम, 1999 कीधारा 14 केअधीन जारी कियेजाते हैं तथा येमोटर बीमा सेवाप्रदातासंबंधी दिशानिर्देशके रूप में जानेजाते हैं।

(2) येदिशानिर्देश1 नवंबर 2017 कोप्रवृत्त होंगे।

 

2.  उद्देश्यःइन दिशानिर्देशोंका उद्देश्य मोटरबीमा पॉलिसियोंके वितरण और सर्विसिंगमें ऑटोमोटिव व्यापारीकी भूमिका की पहचानकरना हैजिससे बीमे सेसंबंधित उनके कार्यकलापोंपर विनियामक निगरानीकी जा सके।

 

3.  परिभाषाएँ--- इन दिशानिर्देशोंमें, जबतक संदर्भ से अन्यथाअपेक्षित न हो,

(क)"अधिनियम"सेबीमा अधिनियम,1938 अभिप्रेत है।

(ख)"प्राधिकरण"सेबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरणअधिनियम, 1999(1999 का 41) कीधारा 3 कीउप-धारा(1) के अधीन स्थापितभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरणअभिप्रेत है।

(ग) "ऑटोमोबाइलव्यापारी"सेवह व्यक्ति अभिप्रेतहै जो नये अथवापुराने वाहन बेचनेके लिए ऑटोमोबाइलविनिर्माता काप्राधिकृत व्यापारीअथवा उप-व्यापारीहै।

(घ) "ऑटोमोबाइलविनिर्माता"सेवह व्यक्ति अभिप्रेतहै जो ऑटोमोबाइलका मूल उपस्करविनिर्माता(ओईएम) है।

(ङ) "वितरणशुल्क" सेबीमाकर्ता द्वाराअथवा बीमा मध्यवर्तीद्वारा, जैसीस्थिति हो,एमआईएसपीको सीधे अदा कीगई राशियाँ अभिप्रेतहैं।

(च) "मोटरबीमा सेवाप्रदाता"(एमआईएसपी)सेअपने माध्यम सेबेचे गये ऑटोमोटिववाहनों की बीमापॉलिसियों का वितरणकरने और/ यासर्विसिंग करनेके लिए बीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्तीद्वारा नियुक्तऑटोमोबाइल व्यापारीअभिप्रेत है।

(छ)"बीमाव्यवसाय की सर्विसिंग"सेमोटर बीमा पॉलिसियोके विक्रय के बादउत्पन्न होनेवालेकार्यकलाप अभिप्रेतहैं तथा इनमेंनिम्नलिखित शामिलहैं : (i) पॉलिसीसेवा वितरण,जैसेमोटर बीमा पॉलिसीके उत्पादन,संशोधन,समर्थन,

आशोधन,नवीकरण,निरसन,औरअवधि-वृद्धिके संबंध में ग्राहकोंसे अनुदेश

प्राप्तकरना।

(ii) दावासेवा वितरण,जैसेबीमा दावा प्रलेखीकरण;तथादावा निर्धारण,दावा

सर्वेक्षणअथवा हानि समायोजनऔर निपटान जैसेकार्यकलापों कोछोड़कर

दावासर्विसिंग के संबंधमें पॉलिसधारकका मार्गदर्शनकरना और उसकी

सहायताकरना।

(iii) कोईअन्य सेवा जिसकीअनुमति विशिष्टरूप से प्राधिकरणद्वारा दी जा

सकतीहै।

(ज)इनदिशानिर्देशोंमें प्रयुक्त औरअपरिभाषित,परंतुबीमा अधिनियम,1938 (1938 का 4) अथवाबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरणअधिनियम, 1999(1999 का 41) मेंपरिभाषित शब्दोंऔर अभिव्यक्तियोंके अर्थ वही होंगेजो क्रमशः उन अधिनियमोंएवं उन अधिनियमोंके अधीन जारी कियेगये नियमों,विनियमों,दिशानिर्देशों,जैसीस्थिति हो,मेंक्रमशः उनके लिएनिर्धिरत कियेगये हैं।

 

 

 

 

 

अध्यायII

मोटरबीमा सेवाप्रदाता(एमआईएसपी)की नियुक्ति

4. एमआईएसपीकी नियुक्ति केलिए पात्रता कीशर्तें

क)   कानूनीसंरचनाः उपर्युक्तदिशानिर्देश3() मेंयथानिर्धारितकोई भी ऑटोमोबाइलव्यापारी और जोबीमा अधिनियम,1938 की धारा42 में निर्धारितरूप में किसी भीनिरर्हता से ग्रस्तनहीं है, एमआईएसपीबनने के लिए पात्रहोगा।

ख)   मुख्यउद्देश्यः एमआईएसपीके पास उसके उद्देश्योंमें अथवा उसकेविलेख अथवा इसीप्रकार के दस्तावेजमें वर्धित लाभों(ऐड-ऑन्स)सहितमोटर बीमा पॉलिसियोंका वितरण और उनकीसर्विसिंग शामिलहोगी।

5. एमआईएसपीकी नियुक्ति

क)   प्रायोजकसंस्था (संस्थाएँ):एमआईएसपीको बीमाकर्ता(ओं)अथवाबीमा मध्यवर्तीके द्वारा प्रायोजितकिया जाएगा।

ख)   एमआईएसपीसे अनुरोध प्राप्तहोने पर प्रायोजकसंस्था उपर्युक्तदिशानिर्देश(4) में दी गई पात्रताशर्तों का सत्यापनकरेगी।

ग)    संतुष्टहोने पर प्रायोजकसंस्था(संस्थाएँ)एमआईएसपीको नियुक्त करेगी(करेंगी)तथाअनुबंध"1" में दियेगये फार्मेट मेंनियुक्ति पत्रजारी करेगी(करेंगी)

घ)    नियुक्तिपत्र ऑटोमोबाइलव्यापारी को जारीकी गई पैन संख्यापर आधारित होगा।

ङ)     एमआईएसपीबीमा पॉलिसी केनिर्गम की तारीखअथवा एमआईएसपीकी नियुक्ति केसमापन की तारीख,जोभी बाद में हो,सेकम से कम 7 वर्षकी अवधि के लिएअभिलेखों का अनुरक्षणकरेगा।

च)    यदिकोई बीमा मध्यवर्तीएमआईएसपी की नियुक्तिकरता है, तोवह मध्यवर्ती कोनियंत्रित करनेवालेसंबंधित विनियमोंके अधीन अनुमतसंख्या मेंबीमाकर्ताओंके लिए कार्य करेगा।

छ)   एकएमआईएसपी एक अथवाउससे अधिक बीमाकर्ताओंके लिए प्रत्यक्षरूप से अथवा यदिवह चाहता है,तोबीमा मध्यवर्तियोंके माध्यम से कार्यकर सकता है।

6. प्रायोजनसंस्था और एमआईएसपीका दायित्व

(क)एमआईएसपीकी भूल-चूकके सभी कार्योंके लिए प्रायोजकसंस्था(एँ)उत्तरदायीहोगी(होंगी)

(ख)एमआईएसपीअपनी एवं अपनेकर्मचारियों कीभूल-चूकके सभी कार्योंके लिए भी उत्तरदायीहोगा।

(ग) एमआईएसपीबीमा अधिनियम,1938, आईआरडीए अधिनियम,1999, उनके अधीन बनायेगये विनियमों,समय-समयपर प्रा#2366;धिकरण द्वाराजारी किये गयेदिशानिर्देशोंऔर परिपत्रों केउपबंधों का भीपालन करेगा।

7. प्रशिक्षणऔर परीक्षा

(क)एमआईएसपीएक व्यक्ति कोनामित करेगा जोउसके द्वारा उक्तदिशानिर्देशोंके पालन के लिएउत्तरदायी होगा। ऐसाव्यक्ति उसके नामितव्यक्ति के रूपमें जाना जाएगा।

(ख)नामितव्यक्ति और मोटरबीमा पॉलिसियोंका वितरण करनेवालेसभी व्यक्ति कमसे कम 12वींकक्षा उत्तीर्णहों तथा उन्हेंप्राधिकरण द्वाराविनिर्दिष्ट सीमातक विक्रय स्थलविक्रेता(पॉइन्ट ऑफ सेल्सपर्सन) काप्रशिक्षण प्राप्तकरना होगा और परीक्षाउत्तीर्ण करनीहोगी।

(ग) उन्हेंउनकी आधार संख्याके आधार पर विलक्षणपहचान संख्या(यूआईएन)दीजाएगी।

8. अनुमति कानवीकरण

(क)एमआईएसपीकी नियुक्ति बीमाकर्ताओंके मामले में सामान्यतःतब तक वैध होगीजब तक निरस्त नहींकी जाती तथा बीमामध्यवर्तियोंके मामले में तबतक वैध होगी जबतक पंजीकरण प्रमाणपत्रवैध होगा।

(ख)तथापि,प्राधिकरणकिसी भी समय नियुक्तिको निरस्त कर सकताहै, यदि उसकीदृष्टि में एमआईएसपीद्वारा किये जारहे कार्यकलापः

i.       पॉलिसीधारकोंके हित में नहींहों

ii.       उद्योगकी सुव्यवस्थितवृद्धि के लिएसहायक नहीं हों

iii.       अध्यायIII में दी गई आचरणसंहिता का उल्लंघनकरते हों

iv.       इनविनियमों में विनिर्दिष्टरूप में अपेक्षाएँपूरी नहीं करतेहों

v.       बीमाअधिनियम, 1938, आईआरडीएअधिनियम, 1999, प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये बीमा नियमों,विनियमों,दिशानिर्देशों,परिपत्रों,आदेशों,नोटसोंआदि के उपबंधोंका उल्लंघन करतेहों

बशर्ते किनियुक्ति को निरस्तकरने से पहले एमआईएसपीको अपनी बात कहनेके लिए सुनवाईका एक अवसर दियाजाएगा।

9. एमआईएसपीके परिचालनों कीसमीक्षा

(क)एमआईएसपीके द्वारा स्थापितनियंत्रणों,प्रणालियों,प्रक्रियाओँ,औररक्षोपायों कीआवधिक समीक्षाप्रायोजक संस्था(ओं)द्वारावर्ष में कम सेकम एक बार की जाएगी।

(ख)एमआईएसपीकी ऐसी समीक्षाके दायरे में अधिनियम,इनदिशानिर्देशोंके अतिरिक्त प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये नियमों,विनियमों,परिपत्रों,दिशानिर्देशोंआदि के अनुपालनकी जाँच भी होगी।

(ग) उक्तसमीक्षा प्रायोजकसंस्था अथवा उसकीउप-समितिके समक्ष उनकीटिप्पणियों केलिए प्रस्तुत कीजाएगी।

(घ) प्राधिकरणके पास यदि वह अपेक्षाकरता है तो किसीभी समय एमआईएसपीके कार्यकलापोंका एक स्वतंत्रनिरीक्षण स्वयंअथवा किसी बाह्यएजेंसी के माध्यमसे करने का अधिकारहै।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्यायIII

मोटर बीमासेवा प्रदाता(एमआईएसपी)की आचरण-संहिता

 

10. प्रत्येकएमआईएसपी निम्नलिखितकार्य करेगाः-

(क)भावीग्राहक को विभिन्नबीमाकर्ता(ओं)कीमोटर बीमा पॉलिसियोंका विकल्प प्रस्तुतकरेगा;

(ख)संभावितग्राहक को विभिन्नबीमाकर्ताओं कीप्रीमियम दरेंसूचित करेगा;

(ग) संभावितग्राहक की सुस्पष्टसहमति प्राप्तकरने के बाद मोटरबीमा पॉलिसी जारीकरेगा;

(घ) इलेक्ट्रॉनिकरूप में मोटर बीमापॉलिसी की एक प्रतिपॉलिसीधारक कोउपलब्ध करायेगा;

(ङ) एमआईएसपीकी पैन संख्याके साथ सहबद्धएक अलग समर्पितबैंक खाता रखेगाजिसमें बीमाकर्ता(ओं)अथवाबीमा मध्यवर्तीसे सभी भुगतानप्राप्त किये जातेहैं;

(च) बीमाप्रीमियम प्राप्तकरने पर बीमाकर्ताकी रसीद का निर्गमसुनिश्चित करेगा;

(छ)संभावितग्राहक/ पॉलिसीधारक/पॉलिसीधारकोंद्वारा प्रस्तुतसंपर्क संख्या,मोबाइलसंख्या और बीमेके लिए संगत अन्यविवरण से युक्तडेटा की साझेदारीबीमाकर्ताओं केसाथ करेगा;

(ज)दिनकी समाप्ति परपॉलिसीधारकोंके डेटा तथा ऑटोमोबाइलके पंजीकरण औरअन्य विवरण काअंतरण बीमाकर्ताओंको करेगा;

(झ)एमआईएसपी,प्रायोजकसंस्था और बीमाकर्ताके बीच मोटर बीमापॉलिसियों के वितरणऔर संगृहीत प्रीमियमका समाधान साप्ताहिकआधार पर करेगा;

(ञ) परिसरमें आचरण-संहिताकी प्रति प्रमुखरूप से प्रदर्शितकरेगा;

(ट) बीमाव्यवसाय के संबंधमें प्राधिकरणद्वारा अपेक्षितरूप में सूचनाप्रस्तुत करेगा;

(ठ) प्राधिकरणद्वारा अपेक्षितरूप में आवधिकविवरणियाँ प्रस्तुतकरेगा;

(ड) प्राधिकरणद्वारा की जानेवालीकिसी भी जाँच मेंसहयोग प्रदान करेगा;

(ढ) अनुबंध"2" में दी गईआचरण-संहिताका पालन करेगा;

(ण)प्राधिकरणद्वारा विनिर्दिष्टकी जानेवाली किसीभी अन्य अपेक्षाका पालन करेगा।

 

11. प्रत्येकएमआईएसपी निम्नलिखितकार्य नहीं करेगाः-

(क)बीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्तीकी ओर से बाह्यस्रोतीकरण(आउटसोर्सिंग)कार्यकलापके लिए प्रत्यक्षअथवा अप्रत्यक्षरूप से कोई भुगतानप्राप्त नहीं करेगा;

(ख)आवश्यकरूप से किसी विशिष्टबीमा मध्यवर्तीअथवा बीमाकर्ताके माध्यम से मोटरबीमा पॉलिसी खरीदनेके लिए संभावितग्राहक/ पॉलिसीधारकको विवश नहीं करेगा;

(ग) किसीबीमाकर्ता अथवाबीमा मध्यवर्तीसे मोटर बीमा पॉलिसीअपेक्षित करनेअथवा मोटर बीमापॉलिसी का नवीकरणकरवाने के लिएसंभावित ग्राहकके लिए विद्यमानउसके अधिकारोंऔर विकल्पों कोअस्वीकार नहींकरेगा;

(घ) प्रत्यक्षअथवा अप्रत्यक्षरूप से पॉलिसियोंके प्रीमियम केनिर्धारण में नियंत्रणअथवा हस्तक्षेपनहीं करेगा;

(ङ) बीमाकर्ताओंद्वारा जोखिम चयनका प्रत्यक्ष याअप्रत्यक्ष आरोपणअथवा संभावित ग्राहक/पॉलिसीधारकके विकल्प का न्यूनीकरणनहीं करेगा;

(च) उत्पादके अभिकल्पन मेंहस्तक्षेप नहींकरेगा;

(छ)सर्वेक्षकोंऔर हानि निर्धारकोंकी नियुक्ति केनिर्धारण कार्यकलापोंमें हस्तक्षेपनहीं करेगा;

(ज)अपनेराजस्व को बढ़ानेके लिए प्रत्यक्षया अप्रत्यक्षरूप से दावों कोप्रभावित नहींकरेगा;

(झ)उनव्यक्तियों सेमोटर बीमा व्यवसायकी अपेक्षा नहींकरेगा जिन्होंनेउससे ऑटोमोबाइलनहीं खरीदा हो;

(ञ) बीमाकर्ताको छोड़कर किसीअन्य का नाम,लोगोअथवा किसी अन्यसंकेत से युक्तमोटर बीमा पॉलिसीअथवा मोटर बीमाकवर नोट जारी नहींकरेगा;

(ट) ऐसेतरीके से व्यवसायका संचालन नहींकरेगा जो पॉलिसीधारकोंके हितों के विपरीतहो;

(ठ) बीमाव्यवसाय में छल-कपटकरने में लिप्तनहीं होगा;

(ड) अनुचितव्यापार पद्धतियोंमें लिप्त नहींहोगा;

(ढ) अधिनियम,आईआरडीएआईअधिनियम, 1999 अथवाउनके अधीन बनायेगये किसी नियम,अथवाकिसी विनियम कीकिसी भी अपेक्षाका अथवा उनके अधीनजारी किये गयेकिसी भी निर्देशका पालन करने मेंचूक नहीं करेगा,अथवाउसका उल्लंघन करतेहुए कार्य नहींकरेगा;

(ण)प्राधिकरणद्वारा जारी कियेगये किसी भी निर्देशअथवा दिये गयेकिसी भी आदेश कापालन करने मेंचूक नहीं करेगा।

 

12. एमआईएसपीपॉलिसीधारक कोबीमा दावा नकदीरहितसेवा, मरम्मतऔर कोई भी अन्यप्रस्ताव अथवासेवा प्रदान करसकता है जहाँ तकवह कोई प्रलोभनया छूट या अनुचितव्यापार पद्धतिन हो अथवा जो किसीभी रूप में बीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्तीका चयन करने मेंपॉलिसीधारक केविकल्प को प्रतिबंधितनहीं करता हो।

 

13. नकदीरहितसेवा प्रदान करनेमें, एमआईएसपीपॉलिसीधारकोंके बीच भेदभावनहीं करेगा जिन्होंनेमोटर बीमा पॉलिसियाँउसके द्वारा खरीदीहों अथवा अन्यथाखरीदी हों,जहाँतक उसके साथ बीमाकर्ताकी ऐसी कोई व्यवस्थाविद्यमान हो।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्यायIV

बीमाकर्ताओं/ बीमा मध्यवर्तियोंके दायित्व

 

14. इसकेअतिरिक्तः-

(क)बीमाकर्ताओंद्वारा संभावितग्राहक/ पॉलिसीधारकके लिए प्रभारितकिया जानेवालाप्रीमियम प्रत्येकबीमाकर्ता के अपनेजोखिम कारकों,उसकेअपने रेटिंग मानदंडोंऔर उत्पाद फाइलिंगप्रक्रिया के अंतर्गतउसके अपने दावाअनुभव पर आधारितहोगा।

(ख)बीमामध्यवर्ती अथवाएमआईएसपी को बीमाकर्ताओंद्वारा अदा कियाजानेवाला पारिश्रमिकइन दिशानिर्देशोंके अनुपालन केलिए मासिक आधारपर लेखा-परीक्षाके अधीन होगा।स्वतंत्र लेखा-परीक्षककी रिपोर्ट बीमाकर्ताओंकी लेखा-परीक्षासमिति के समक्षप्रस्तुत की जाएगी।

(ग) दावोंके निर्धारण केलिए सर्वेक्षकोंऔर हानि निर्धारकोंकी नियुक्ति वर्तमानमानदंडों के अनुसारहोगी।

(घ) बीमाकर्तापॉलिसीधारक कोहानि का प्रारंभिकअनुमान और अंतिमराशि जिसके लिएदावे का निपटानकिया गया हो,अधिमानतःसंचार की इलेक्ट्रॉनिकविधियों के माध्यमसे सीधे सूचितकरेगा।

(ङ) बीमाकर्ता/ बीमा मध्यवर्तीएमआईएसपी की दैनंदिननिगरानी के लिएप्रणाली स्थापितकरेगा तथा प्राधिकरणद्वारा निरीक्षणके लिए एमआईएसरिपोर्टें तैयाररखेगा।

(च) बीमाकर्ताऔर उसके कर्मचारीतथा बीमा मध्यवर्तीऔर उसके कर्मचारीअनुबंध"2" में यथाविनिर्दिष्टआचरण-संहिताके द्वारा नियंत्रितहोंगे।

 

 

 

 

 

 

 

 

अध्यायV

मोटर बीमासेवाप्रदाता(एमआईएसपी)

 

15. परिचालनसंबंधी विषयःएमआईएसपी यह सुनिश्चितकरेगा कि हर समयनिम्नलिखित न्यूनतमशर्तें पूरी कीजाएँगी :

1.  करारः एमआईएसपी केमाध्यम से बीमापॉलिसियों का वितरणएक करार के आधारपर होगा जो बीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्ती,जैसीस्थिति हो,औरमोटर बीमा सेवाप्रदाता के बीचकिया गया हो।

2.  प्रकटीकरण

क.   एमआईएसपीयह सुनिश्चित करेगाकि पॉलिसीधारकके साथ मोटर बीमापॉलिसियों की केवलउन्हीं विशेषताओंकी साझेदारी कीजाएगी जिनका अनुमोदनप्राधिकरण द्वाराउत्पाद फाइलिंगप्रक्रिया के अंतर्गतकिया गया हो।

ख.   एमआईएसपीके द्वारा ऐसीकिसी सूचना काउपयोग नहीं कियाजाएगा जो पॉलिसीधारकके हितों के विपरीतहो अथवा भ्रामकहो और प्राधिकरणके द्वारा अनुमोदितनहीं किया गयाहो।

3.  उत्पादएमआईएसपीमोटर बीमा पॉलिसियोंका वितरण और/याउनकी सर्विसिंगकेवल वर्धित लाभों(ऐड-ऑन्स)केसाथ ही करेगा।

4.  कीमत-निर्धारणप्रत्येक मोटरबीमा पॉलिसी कीकीमत-निर्धारणबीमाकर्ता के द्वाराकिया जाएगा तथाबीमाकर्ता का यहसुनिश्चित करनेका दायित्व हैकि मोटर बीमा पॉलिसीका कीमत-निर्धारणप्राधिकरण द्वाराअनुमोदित प्रक्रियाका पालन करते हुएकिया जाएगा

5.  वितरणशुल्कः

क.   यदिएमआईएकपी को सीधेबीमाकर्ता(ओं)द्वाराप्रायोजित कियागया हो तो वह वितरणशुल्क सीधे हीप्राप्त करेगा।

ख.   यदिएमआईएसपी बीमामध्यवर्ती के द्वाराप्रायोजित कियागया हो तो वह वितरणशुल्क केवल बीमामध्यवर्ती के माध्यमसे ही प्राप्तकरेगा।

ग.    एमआईएसपीको देय अधिकतमवितरण शुल्क निम्नानुसारहोगाः

 

 

 

 

एमआईएसपी को देय अधिकतम वितरण शुल्क

बीमाकर्ता द्वारा बीमा मध्यवर्ती को देय अधिकतम पारिश्रमिक और प्रतिफल*

2 पहिये वाला ऑटोमोटिव वाहन

ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 22.5%

ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 22.5%

2 पहिये वाले ऑटोमोटिव वाहन को छोड़कर अन्य वाहन

ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 19.5%

ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 19.5%

*- बीमाकर्ताएक ही मोटर बीमापॉलिसी पर दोनोंपारिश्रमिक व प्रतिफलएवं वितरण शुल्कका भुगतान नहींकरेगा।

 

घ.   इन दिशानिर्देशोंमें विनिर्दिष्टको छोड़कर कोईभी अन्य शुल्क,प्रभार,बुनियादीसंरचना व्यय,विज्ञापनव्यय, प्रलेखीकरणप्रभार, विधिशुल्क, अथवाकोई अन्य भुगतान,चाहेवह किसी भी नामसे क्यों न कहलाये,एमआईएसपीअथवा उसकी कोईभी सहयोगी कंपनीबीमाकर्ता से प्रत्यक्षअथवा अप्रत्यक्षरूप से प्राप्तनहीं करेगी तथाबीमाकर्ता एमआईएसपीअथवा उसकी किसीसहयोगी कंपनी कोप्रत्यक्ष अथवाअप्रत्यक्ष रूपसे उक्त का भुगताननहीं करेगा।

 

6.  प्रीमियमका विप्रेषणः एमआईएसपीइस प्रकार की व्यवस्थाकरेगा कि संभावितग्राहक/ पॉलिसीधारकद्वारा बीमा प्रीमियमका भुगतान बीमाकर्ताको बीमा अधिनियम,1938 की धारा64वीबी के अनुपालनके अधीन अधिमानतःइलेक्ट्रॉनिकमाध्यम से कियाजाए।

 

7.  केवाईसी/ एएमएल मानदंडोंका पालनकेवाईसी/एएमएलविषयों के अनुपालनके लिए प्राधिकरणअथवा किसी अन्यसांविधिक प्राधिकारीद्वारा जारी कियेगये निर्देशोंके अनुपालन केलिए एमआईएसपी उत्तरदायीहोगा।

 

8.  -बीमाखाते का निर्माणएमआईएसपी संभावितग्राहक के ई-बीमाखाते के निर्माणमें सहायता करेगा।

 

9.  -बीमापॉलिसियों का निर्गमएमआईएसपी आईआरडीएके (-बीमापॉलिसियों का निर्गम)विनियम,2016 के अनुसार ई-बीमापॉलिसियों के निर्गममें सहायता करेगा।

 

10. शिकायतें

क.   प्रायोजकसंस्था(ओं)औरएमआईएसपी के पासपॉलिसीधारकोंकी शिकायतों कासमाधान करने केलिए एक व्यवस्थाविद्यमान होगी।

ख.   पॉलिसीधारकोंकी शिकायतों परआईआरडीए (पॉलिसीधारकोंके हितों का संरक्षण)विनियम,2017 द्वारा विनिर्दिष्टसमय-सीमामें कार्रवाई कीजाएगी।

ग.    पंजीकृतशिकायतों का प्रबंधप्राधिकरण द्वारास्थापित एकीकृतशिकायत प्रबंधप्रणाली (आईजीएमएस)केद्वारा किया जाएगा।

 

11. अनुपालनबीमाकर्ताका सीईओ / प्रधानअधिकारी, अनुपालनअधिकारी और सीएफओयह प्रमाणित करेंगेकि इन दिशानिर्देशोंमें विनिर्दिष्टसीमाओं से अधिकउन्होंने बीमामध्यवर्ती और एमआईएसपीको पारिश्रमिकअथवा प्रतिफल काभुगतान नहीं कियाहै तथा उन्हेंअथवा उनकी सहयोगीसंस्थाओं को प्रत्यक्षअथवा अप्रत्यक्षरूप से किसी भीराशि का भुगताननहीं किया है।

 

12. रिपोर्टिंगअपेक्षाएँ बीमाकर्ता,बीमामध्यवर्ती और एमआईएसपीप्राधिकरण द्वाराविनिर्दिष्ट रूपमें रिपोर्टेंप्राधिकरण को प्रस्तुतकरेंगे

 

13. एमआईएसपीडेटाबेसः प्रत्येकबीमाकर्ता और बीमामध्यवर्ती दिनकी समाप्ति परउनके द्वारा नामांकितकिये गये मोटरबीमा सेवाप्रदाताओंकी संख्या तथामोटर बीमा पॉलिसियोंका वितरण करनेके लिए मोटर बीमासेवा प्रदाता केद्वारा नियुक्तनामित व्यक्तिसहित व्यक्तियोंका विवरण आईआईबीपोर्टल पर अपलोडकरेंगे।

 

14. अन्य विषयएमआईएसपी किसीसरकार अथवा अन्यविनियामक प्राधिकारियोंद्वारा की गई किसीभी विनियामक अथवापर्यवेक्षी कार्रवाईकी सूचना पूरेविवरण के साथ एवंलागू किये गयेकिसी दंड, किसीप्रशासनिक कार्रवाईतथा एमआईएसपी केसंबंध में इसकीपुनरावृत्ति कोरोकने के लिए उसकेद्वारा उठाये गयेउपचारात्मक कदमोंकी सूचना प्राधिकरणको तत्काल देगा।

 

15. दंड

क.   कोईभी बीमाकर्ता अथवाबीमा मध्यवर्तीजो एमआईएसपी कीप्रायोजक संस्थाके रूप में कार्यकरता है, इनदिशानिर्देशोंका उल्लंघन करतेहुए एमआईएसपी द्वाराकिये गये भूल-चूकके कार्यों केलिए बीमा अधिनियमऔर विनियमों केअनुसार दंड केभागी होगा।

ख.   यदिएमआईएसपी के एकसे अधिक प्रायोजकबीमाकर्ता हों,तोऐसे सभी बीमाकर्ताएमआईएसपी के कार्योंके लिए संयुक्तरूप से और पृथक्रूप से जिम्मेदारहोंगे तथा नीचेदिये गये दंड उनपरलगाये जा सकेंगे।

ग.    एमआईएसपीइन दिशानिर्देशोंका उल्लंघन करतेहुए किये गये भूल-चूकके कार्यों केलिए उत्तरदायीहोगा।

घ.    इनदिशानिर्देशोंअथवा इस संबंधमें प्राधिकरणके द्वारा जारीकिये गये निर्देशोंके किसी भी उल्लंघनके लिए बीमाकर्ता,बीमामध्यवर्ती और एमआईएसपीपर संयुक्त रूपसे अथवा पृथक्रूप से निम्नलिखितएक अथवा उससे अधिककार्रवाइयाँ आवश्यकहो सकती हैं।

i.       प्रबंध निदेशक(एमडी) / मुख्यकार्यकारी निदेशक(सीईओ) / पूर्णकालिकनिर्देशकों(डब्ल्यूटीडी)औरप्रबंधन के प्रमुखव्यक्तियों(केएमपीएस)केलिए कार्यनिष्पादनसंबद्ध प्रोत्साहनपर प्रतिबंध;

ii.       प्रबंधकीयकार्मिकों को हटानाऔर / या प्रशासककी नियुक्ति;

iii.       इनदिशानिर्देशोंके उल्लंघन कीस्थिति में नयेव्यवसाय का जोखिम-अंकनन करने का निर्देश;

iv.       अधिनियमकी धारा 102 केअधीन श्रेणीबद्धदंडात्मक कार्रवाई;

v.       अधिनियममें यथाविनिर्दिष्टकोई अन्य कार्रवाई।

ङ.     ऐसेनिर्देशों के बावजूद,बीमाकर्ताऐसे खंडों मेंवर्तमान पॉलिसीधारकोंकी सर्विसिंग करनाजारी रखेगा।

16. वर्तमानव्यवस्थाः कोईभी बीमा मध्यवर्तीलाइसेंस / पंजीकरणप्रमाणपत्र धारणकरनेवाले ऑटोमोटिवव्यापारियों कोमोटर बीमा पॉलिसियोंका वितरण और सर्विसिंगकरने की अनुमतिनहीं दीजाएगी। मोटरबीमा पॉलिसियोंका वितरण और सर्विसिंगकरने के लिए वेमौजूदा लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाणपत्रअभ्यर्पित करेंगेतथा आवश्यक रूपसे मोटर बीमा सेवाप्रदाताबनेंगे।

17. प्राधिकरणकी अतिरिक्त शक्तियाँ

क.   प्राधिकरणके पास एमआईएसपीसे किसी भी दस्तावेज,अभिलेखअथवा सूचना कीमाँग करने,उसकानिरीक्षण करनेअथवा उसकी जाँचकरने का अधिकारहोगा।

ख.   प्राधिकरणकी राय में जहाँएमआईएसपी के परिचालनभारतीय बाजार अथवाबीमा पॉलिसीधारकोंके हित में नहींहैं, वहाँप्राधिकरण के पासनियुक्ति के निलंबनअथवा निरसन सहितउपयुक्त कदम उठानेका अधिकार सुरक्षितहै।

ग.    स्पष्टीकरणजारी करने के लिएप्राधिकरण की शक्तिः इनदिशानिर्देशोंके किसी भी उपबंधको लागू करने अथवाउसका अर्थनिर्णयकरने के संबंधमें किसी भी कठिनाईको दूर करने केलिए प्राधिकरणका अध्यक्ष समय-समयपर उपयुक्त स्पष्टीकरणजारी कर सकता है।

 

पी. जे.जोसेफ

सदस्य(गैर-जीवन)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंध"1"

अनुमति-पत्रका फार्मेट

(दिशा-निर्देश5 देखें)

बीमाकर्ता/ बीमा मध्यवर्तीके पत्र-शीर्षपर

दिनांकः

 

मेसर्स……………………………………………………

पताः

 

 

यहमोटर बीमा सेवाप्रदाता(एमआईएसपी)केरूप में कार्यकरने के लिए आपकेद्वारा प्रस्तुतआवेदन के संदर्भमें है।

पुष्टिकी जाती है कि आपनेमोटर बीमा सेवाप्रदातासंबंधी आईआरडीएआईदिशानिर्देशोंके अंतर्गत निर्धारितरूप में मानदंडोंको पूरा किया है। आपकीपहचान का विवरणनिम्नानुसार हैः

पैनसंख्याः

यहपत्र केवल मोटरबीमा पॉलिसियोंका वितरण और सर्विसिंग(वर्धित लाभोंसहित) करनेके लिए………………………………………………………………………………………. (बीमाकर्ता/ बीमा मध्यवर्तीका नाम) हेतुएमआईएसपी के रूपमें कार्य करनेके लिए आपको प्राधिकृतकरता है।

 

भवदीय

 

प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध"2"

प्रायोजकसंस्था, उसकेकर्मचारियों औरएमआईएसपी के लिएआचरण-संहिता

(दिशा-निर्देश10() और14() देखें)

 

1.  प्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीव्यावसायिक आचरणके मान्यताप्राप्तमानकों का पालनकरेंगे तथा अपनेकार्यों का निर्वहणपॉलिसीधारकोंके हित में करेंगे।

2.  ग्राहकसंबंध के साथ संबद्धविषयों में आचरणप्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)ग्राहकोंके साथ अपने लेनदेनोंका संचालन हर समयअत्यंत सद्भावनाऔर सत्यनिष्ठाके साथ करेंगे;

(ख)सावधानीऔर सचेतना के साथकार्य करेंगे;

(ग) यहसुनिश्चित करेंगेकि ग्राहक बीमाकर्ताके साथ उनके संबंधको समझता है;

(घ) संभावितग्राहकों द्वारादी गई समस्त जानकारीको पूर्णतया अपनेतक और उस बीमाकर्तातक गोपनीय रूपमें मानेंगे जिसेव्यवसाय का प्रस्तावकिया जा रहा हो;

(ङ) अपनेकब्जे में विद्यमानगोपनीय दस्तावेजोंकी सुरक्षा बनायेरखने के लिए उपयुक्तकदम उठायेंगे;

(च) हितोंके संघर्ष से बचेंगे;

(छ)केवाईसीमानदंडों के अंतर्गतअपेक्षित आवश्यकदस्तावेज प्राप्तकरेंगे;

(ज)-बीमाखाता खोलने मेंग्राहक की सहायताकरेंगे।

3.  विक्रयप्रथाओं से संबंधितविषयों में आचरणप्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)स्वयंकी पहचान प्रमाणितकरेंगे तथा प्रस्तावकिये जा रहे उत्पादस्पष्ट करेंगे;

(ख)यहसुनिश्चित करेंगेकि ग्राहक उस सेवाके प्रकार को समझताहै जो वह प्रदानकर सकता है;

(ग) यहसुनिश्चित करेंगेकि प्रस्तावितपॉलिसी संभावितग्राहक की आवश्यकताओंके लिए उपयुक्तहै;

(घ) यहस्पष्ट करेंगेकी कोई पॉलिसीअथवा पॉलिसियाँक्यों प्रस्तावितहैं;

(ङ) बीमारक्षाकी वह अवधि बताएँगेजिसके लिए भाव(कोटेशन)वैधरहेगा, यदिप्रस्तावित बीमारक्षातुरंत लागू नहींकी जाती;

(च) यहस्पष्ट करेंगेकि प्रीमियम कबऔर कैसे देय हैतथा ऐसे प्रीमियमका संग्रहण किसप्रकार से कियाजाएगा;

(छ)हानिहोने की स्थितिमें अनुसरण कीजानेवाली प्रक्रियाएँस्पष्ट करेंगे;

(ज)किसीप्रकार के धनशोधनके कार्यकलापोंमें लिप्त नहींरहेंगे;

(झ)यहसुनिश्चित करेंगेकि वह भ्रामक फोन-कॉलोंऔर छल-कपटसे युक्त फोन-कॉलोंमें लिप्त नहींहै।

4.  सूचनाप्रदान करने सेसंबंधित आचरणप्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)यहसुनिश्चित करेंगेकि अप्रकटीकरणऔर अयथार्थताओंके परिणाम संभावितग्राहक को बतायेजाएँगे;

(ख)संभावितग्राहक को प्रभावितकरने से बचेंगेतथा यह स्पष्टकरेंगे कि दियेगये सभी उत्तरोंअथवा विवरणों काउत्तरदायित्वसंभावित ग्राहकका है। ग्राहकसे कहेंगे कि वहदस्तावेजों मेंदी गई सूचना केविवरण की सावधानीपूर्वकजाँच करे तथा ग्राहकसे अनुरोध करेंगेकि वह सही, उचितऔर संपूर्ण प्रकटीकरणकरे जहाँ वह विश्वासकरता हो कि ग्राहकने ऐसा नहीं कियाहै एवं यदि आगेग्राहक के द्वाराप्रकटीकरण नहींकिया जा रहा होतो उसे आगे और कार्यकरने से अस्वीकारकरने पर विचारकरना चाहिए;

(ग) ग्राहकको सभी अनुवर्तीपरिवर्तनों कोप्रकट करने कामहत्व स्पष्ट करेंगेजो पॉलसी की समूचीअवधि के दौरानबीमे को प्रभावितकर सकता है;तथा

(घ) अपनेग्राहक की ओर सेअपनी जानकारी मेंविद्यमान सभी महत्वपूर्णतथ्य प्रकट करेंगेतथा जोखिम का एकउचित प्रस्तुतीकरणकरेंगे।

5.  बीमासंविदा के स्पष्टीकरणसे संबंधित आचरणप्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)अपनेद्वारा सिफारिशकी गई पॉलिसी केद्वारा प्रदत्तबीमारक्षा के सभीअत्यावश्यक प्रावधानस्पष्ट करेंगे,ताकियथासंभव संभावितग्राहक यह समझसके कि क्या खरीदाजा रहा है;

(ख)पॉलिसीके अंतर्गत लागूकी गई किसी वारंटी,प्रमुखअथवा असाधारण प्रतिबंधों,पॉलिसीके अंतर्गत अपवर्जनोंकी ओर ध्यान आकर्षितकरेंगे तथा स्पष्टकरेंगे कि पॉलिसीकैसे निरस्त कीजा सकती है;

(ग) ग्राहकको तत्परतापूर्वकलिखित पुष्टीकरणउपलब्ध कराएँगेकि बीमा लागू कियागया है। यदिइस पुष्टीकरण केसाथ अंतिम पॉलिसीवाक्यरचना शामिलनहीं की गई हो तोवह यथाशीघ्र प्रेषितकी जानी चाहिए;

(घ) किसीभी बीमा संविदाकी शर्तों मेंपरिवर्तन सूचितकरेंगे तथा किसीपरिवर्तन के लागूहोने से उचित समयपहले सूचना देंगे।

6.  पॉलिसियोंके नवीकरण से संबंधितआचरणप्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)यहसुनिश्चित करेंगेकि उनका ग्राहकबीमा समाप्त होनेकी तारीख से अवगतहै, भले हीवे ग्राहक को आगेअतिरिक्त बीमारक्षाप्रदान नहीं करनेका चयन करते हों;

(ख)यहसुनिश्चित करेंगेकि पॉलिसी के प्रारंभसे लेकर अथवा पिछलेनवीकरण की तारीखके बाद घटित परिवर्तनजो पॉलिसी को प्रभावितकरते हों, सूचितकरने की आवश्यकतासहित, नवीकरणसूचनाओं में प्रकटीकरणके कर्तव्य केबारे में एक चेतावनीनिहित होगी;

(ग) यहसुनिश्चित करेंगेकि नवीकरण सूचनाओंमें संविदा केनवीकरण के प्रयोजनके लिए बीमाकर्ताको दी गई समस्तसूचना का अभिलेख(पत्रों की प्रतियोंसहित) रखनेके लिए एक अपेक्षानिहित होगी;

(घ) यहसुनिश्चित करेंगेकि ग्राहक को बीमाकर्ताका नवीकरण आमंत्रणसमाप्ति की तारीखसे पर्याप्त समयपहले प्राप्त होताहै।

7.  ग्राहकद्वारा दावे सेसंबंधित आचरणप्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)अपनेग्राहकों को तत्परतापूर्वकदावे सूचित करनेऔर सभी महत्वपूर्णतथ्य प्रकट करनेएवं परवर्ती गतिविधियाँयथाशीघ्र सूचितकरने का उनका दायित्वस्पष्ट करेंगे;

(ख)ग्राहकसे अनुरोध करेंगेकि वह सही, उचितऔर संपूर्ण प्रकटीकरणकरे, जहाँउन्हें विश्वासहो कि ग्राहक नेऐसा नहीं कियाहै। यदि अतिरिक्तप्रकटीकरण नहींकिया जा रहा होतो उन्हें ग्राहकके लिए आगे और कार्यकरने से अस्वीकारकरने पर विचारकरना चाहिए;

(ग) दावेसे संबंधित किसीभी आवश्यकता केबारे में ग्राहकको तत्काल सूचनादेंगे;

(घ) दावेके संबंध में अथवाऐसी घटना के संबंधमें जो दावा उत्पन्नकर सकती है,ग्राहकसे प्राप्त कोईभी सूचना अविलंब,तथाकिसी भी स्थितिमें तीन कार्यदिवसोंके अंदर आगे प्रेषितकरेंगे;

(ङ) दावेके संबंध में बीमाकर्ताके निर्णय अथवाअन्य स्थिति कीसूचना ग्राहक कोअविलंब देंगे;तथाग्राहक को अपनेदावे का अनुसरणकरने में समस्तउचित सहायता प्रदानकरेंगे।

8.  शिकायतोंकी प्राप्ति सेसंबंधित आचरण-- प्रत्येक प्रायोजकसंस्था, उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क)यहसुनिश्चित करेंगेकि अनुदेश पत्रों,पॉलिसियोंऔर नवीकरण दस्तावेजोंमें शिकायतों परकार्रवाई की प्रक्रियाओंका विवरण निहितहोगा;

(ख)शिकायतेंफोन द्वारा अथवालिखित में स्वीकारकरेंगे;

(ग) शिकायतकी प्राप्ति-सूचनापत्राचार की प्राप्तिसे चौदह दिन केअंदर देंगे,शिकायतपर कार्रवाई करनेवालेस्टाफ-सदस्यको सूचित करेंगेतथा उसपर कार्रवाईकरने के लिए समय-सारणीसूचित करेंगे;

(घ) यहसुनिश्चित करेंगेकि उत्तर प्रेषितकिये जाएँगे तथाशिकायतकर्ता कोसूचित करेंगे कियदि वह उत्तर सेअसंतुष्ट है तोवह क्या कर सकताहै;

(ङ) यहसुनिश्चित करेंगेकि शिकायतों परकार्रवाई उपयुक्तरूप से वरिष्ठस्तर पर की जाएगी;

(च) शिकायतोंके अभिलेख और उनकीनिगरानी के लिएएक प्रणाली उनकेपास विद्यमान होगी।

9.  प्रलेखीकरणसे संबंधित आचरण-- प्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसकेकर्मचारी और एमआईएसपीः

(क) यह सुनिश्चितकरेंगे कि जारीकिये गये कोई भीदस्तावेज समय-समयपर प्रचलित सभीसांविधिक अथवाविनियामक अपेक्षाओंका पालन करेंगे;

(ख)पॉलिसीप्रलेखीकरण परिहार्यविलंब के बिनाप्रेषित करेंगे;

(ग) पॉलिसीप्रलेखीकरण केसाथ यह सूचना उपलब्धकराएँगे कि ग्राहकके द्वारा प्रलेखीकरणको सावधानीपूर्वकपढ़ा जाएगा औरप्रतिधारित कियाजाएगा;

(घ) अपनेग्राहकों से उनकीसहमति के बिनाप्रलेखीकरण कोरोक नहीं रखेंगे,जबतक पर्याप्त औरतर्कसंगत कारणलिखित में और अविलंबग्राहकों को प्रकटनहीं किये जाते। जहाँ प्रलेखीकरणको रोक रखा जाताहै, वहाँ ग्राहकद्वारा अवश्य बीमासंविदा का पूराविवरण प्राप्तकिया जाना चाहिए;

(ङ) बीमापॉलिसी के संबंधमें प्राप्त सभीधनराशियों की प्राप्ति-सूचनाएँदेंगे;

(च) यहसुनिश्चित करेंगेकि उत्तर तत्परतापूर्वकभेजा जाएगा अथवासमस्त पत्राचारहेतु शीघ्र उत्तरप्राप्त करने केलिए अपने सर्वोत्तमप्रयासों का उपयोगकरेंगे;

(छ)यहसुनिश्चित करेंगेकि सभी लिखित शर्तेंविषय-वस्तुके तौर पर उचितहोंगी तथा ग्राहकके अधिकार और दायित्वस्पष्ट रूप सेऔर सरल भाषा मेंनिर्धारित करेंगे; तथा

(ज)ग्राहकके द्वारा अनुदेशदिये गये रूप मेंकिसी नई पंजीकृतसंस्था को वह समस्तप्रलेखीकरण उपलब्धकराएँगे जिसकेलिए ग्राहक हकदारहै।

(झ)इलेक्ट्रॉनिकमोटर बीमा पॉलिसियाँप्राप्त करने मेंग्राहक की सहायताकरेंगे।

10. विज्ञापनसे संबंधित विषयोंमें आचरण—प्रत्येकप्रायोजक संस्थाऔर एमआईएसपी बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण (बीमाविज्ञापन और प्रकटीकरण)विनियम, 2000 के संबंधितउपबंधों के अनुसारकार्य करेंगे,तथा—

(क)यहसुनिश्चित करेंगेकि प्रस्तुत कियेगये विवरण भ्रामकऔर अतिरंजित नहींहोंगे;

(ख)जहाँउपयुक्त हो, वहाँसंविदागत लाभों,जिन्हें प्रदानकरने के लिए बीमापॉलिसी आबद्ध है,और गैर-संविदागतलाभों, जिन्हेंप्रदान किया जासकता है, के बीचभेद दिखलाएँगे;

(ग) यहसुनिश्चित करेंगेकि विज्ञापनोंमें ऐसा कुछ भीनिहित नहीं होगाजो कानून को भंगकरता हो तथा ऐसाकुछ भी नहीं छोड़ेंगेजिसकी अपेक्षाकानून करता है;

(घ) यहसुनिश्चित करेंगेकि विज्ञापन कानूनकी अवज्ञा अथवाभंग को प्रोत्साहितनहीं करेगा अथवाइसकी छूट नहींदेगा;

(ङ) यहसुनिश्चित करेंगेकि विज्ञापनोंमें ऐसा कुछ भीनिहित नहीं होगाजो सामान्य रूपसे प्रचलित शालीनताऔर मर्यादा केमानकों के आलोकमें गंभीर अथवाव्यापक अपराध काकारण बन सकता हैअथवा असामंजस्यका कारण बन सकताहै;

(च) यहसुनश्चित करेंगेकि विज्ञापन इसप्रकार नहीं बनायेजाएँगे कि ग्राहकोंके विश्वास कादुरुपयोग कियाजा सके अथवा उनकीअनुभव अथवा जानकारीकी कमी का अनुचितलाभ उठाया जा सके;

(छ)यहसुनिश्चित करेंगेकि सभी विवरण, दावेऔर तुलनाएँ, जोवस्तुनिष्ठ रूपसे जानने योग्यतथ्य के विषयोंसे संबंधित हैं,प्रमाणीकरण केयोग्य होंगे;

11. वितरणशुल्क की प्राप्तिसे संबंधित विषयोंमें आचरण—प्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसके कर्मचारीऔर एमआईएसपी यदिग्राहक के द्वाराअनुरोध किया जाताहै तो उस ग्राहकके लिए बीमा लागूकरने के परिणामस्वरूपवितरण शुल्क कीराशि और अपने द्वाराप्राप्त किये जानेवालेवितरण शुल्क केआधार को प्रकटकरेंगे।

12. प्रशिक्षणसे संबंधित विषयोंमें आचरण—प्रत्येकप्रायोजक संस्थाऔर एमआईएसपीः

(क)यहसुनिश्चित करेंगेकि उनका स्टाफइस आचरण-संहिताके द्वारा प्रत्याशितमानकों से अवगतहैं तथा वे इनकापालन करेंगे;

(ख)यह सुनिश्चित करेंगेकि स्टाफ सक्षम,उपयुक्त हैं तथाउन्हें पर्याप्तप्रशिक्षण दियागया है;

(ग) यहसुनिश्चित करेंगेकि उनके स्टाफके द्वारा दियेगये परामर्श कीगुणवत्ता की निगरानीकरने के लिए एकप्रणाली विद्यमानहै;

(घ) यहसुनिश्चित करेंगेकि स्टाफ के सदस्यअपने कार्यकलापोंको प्रभावित करनेवालेएजेंसी के कानूनसहित, कानूनी अपेक्षाओंसे अवगत हैं; तथावे केवल व्यवसायकी उन्हीं श्रेणियोंका संचालन करेंगेजिनमें वे सक्षमहैं;

(ङ) अधिनियमकी धारा 41 की ओर ग्राहकका ध्यान आकर्षितकरेंगे, जो कमीशिनकी रिबेटिंग औरसाझेदारी को निषिद्धकरता है।

13. सूचनाऔर शिक्षा

क)   प्रत्येकप्रायोजक संस्थाऔर एमआईएसपी ग्राहकोंऔर समुदाय को बीमाके बारे में स्पष्टकरने के लक्ष्यसे युक्त उद्योगकी शिक्षा संबंधीपहलुओं का समर्थनकरेंगे।

ख)   प्रत्येकप्रायोजक संस्था,उसके कर्मचारीऔर एमआईएसपी ग्राहकको निम्नलिखितसूचनाएँ तत्कालउपलब्ध कराएँगेः

(i)       मोटरबीमा संबंधी अद्यतनसूचना;

(ii)      बीमाकृतव्यक्ति के लिएजिस बीमारक्षाके स्तर की आवश्यकताहो सकती है, इसकानिर्धारण करनेके लिए बीमाकृतव्यक्ति की सहायता हेतु सूचना; तथा

(iii)     मोटरबीमा उत्पादों,सेवाओं और इस आचरण-संहिताके बारे में सूचना।

14. प्रत्येकप्रायोजक संस्थाऔर एमआईएसपी ऐसेप्रत्येक कार्यालयमें जहाँ वे मोटरबीमा व्यवसाय कररहे हैं और जहांजनता के लिए पहुँचहै, इस आशय की एकनोटिस प्रदर्शितकरेंगे कि अनुरोधकरने पर आचरण-संहिताकी एक प्रति उनकेलिए उपलब्ध हैतथा यदि जनता काकोई सदस्य कोईशिकायत करना चाहताहै अथवा किसी विवादका समाधान करनेमें उसके लिए प्राधिकरणकी सहायता अपेक्षितहै, तो वह प्राधिकरणको लिख सकता है।

 

 

 

 

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    Guidelines on Motor Insurance Service Provider.pdf

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