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Title: आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/एसीटीएस/ 184/ 08/ 2017
Date: 21/08/2017
बीमा संविदाओं से संबंधित नये मानक (आईएफआरएस 17 बीमा संविदाओं के समतुल्य) सं

बीमा संविदाओंसे संबंधित नयेमानक (आईएफआरएस17 बीमा संविदाओंके समतुल्य)संबंधी कार्यदल

 

यह निर्णय कियागया है कि अंतरराष्ट्रीयलेखांकन मानक बोर्ड(आईएएसबी) द्वारा18 मई 2017 को प्रवर्तितआईएफआरएस 17 बीमासंविदाओं के समतुल्यरूप में आईआरडीएआईभारत में बीमासंविदाओं के संबंधमें नये मानक कोशीघ्र अपनाने परकार्य प्रारंभकरेगा। आईएफआरएस17 के समतुल्य रूपमें बीमा संविदाओंके संबंध मे नयेमानक के शीघ्रअंगीकरण की दिशामें कार्य करनेके लिए निम्नलिखितकार्य दल गठितकिया गया है :

 

कार्य दलप्रमुखः

1. श्री आशुतोषपेडणेकर, भागीदार,मेसर्स एम. पी. चितालेएण्ड कंपनी।

सदस्यः

2. श्री दिनेशपंत, नियुक्त बीमांकक,भारतीय जीवन बीमानिगम

3.  सुश्रीआशा मुरली, नियुक्तबीमांकक, मेसर्सआईसीआईसीआई प्रुडेन्शियललाइफ इंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड

4.  श्रीपी. कुटुंबे, कार्यकारीनिदेशक- एफएण्डए,भारतीय जीवन बीमानिगम

5.  श्रीजी. साई कुमार, वरिष्ठउपाध्यक्ष एवंवित्तीय नियंत्रक– एफएण्डए, मेसर्सस्टार यूनियन दाई-ईचीलाइफ इंश्योरेंसकंपनी लिमिटेड

6.  श्रीमतीएस. एन. राजेश्वरी,महाप्रबंधक- एफएण्डए,न्यू इंडिया एश्योरेंसकंपनी लिमिटेड

7.  श्रीमतीशेफाली सेहवानी,मेसर्स आईसीआईसीआईलोम्बार्ड जनरलइंश्योरेंस कंपनीलिमिटेड

8.  श्रीराहुल आहूजा, मेसर्समैक्स बूपा हेल्थइंश्योरेंस कंपनीलिमिटेड

9.  श्रीमुर्तुजा वजीही,भागीदार, मेसर्सएस. पी. चिताले एण्डकंपनी

10. भारतीयसनदी लेखाकार संस्थान(आईसीएआई) का प्रतिनिधि

11. अध्यक्ष,भारतीय बीमांककसंस्थान (आईएआई)

12. श्रीमतीजे. मीना कुमारी,मुख्य महाप्रबंधक(निरीक्षण), आईआरडीएआई

13. श्रीएस. पी. चक्रवर्ती,महाप्रबंधक (बीमांकिक),आईआरडीएआई

14. श्रीमतीजे. अनीता, महाप्रबंधक(गैर-जीवन), आईआरडीएआई

15. श्रीसी. एस. कुमार, उपमहाप्रबंधक (बीमांकिक),आईआरड़ीएआई

16. श्रीमतीउमा महेश्वरी,उप महाप्रबंधक(एफएण्डए- गैर-जीवन),आईआरडीएआई

 

सदस्य-संयोजक

 

श्रीमतीबी. पद्मजा, उप महाप्रबंधक(एफएण्डए- जीवन),आईआरडीएआई

 

उक्तकार्य दल निम्नलिखितविचारार्थ विषयों(टर्म्स ऑफ रिफरेंस)पर कार्य करेगाः

 

1. नये मानक`आईएफआरएस 17 – बीमासंविदाएँ~ की समीक्षाकरना और सुसंगतक्षेत्रों/ पहलुओंकी पहचान करना,जिनके लिए भारतीयसंदर्भ में उपयुक्तअंगीकरण की आवश्यकताहो।

2.  बीमासंविदाओं के संबंधमें नये मानक केकारण उत्पन्न होनेवालेपरिवर्तनों कीपहचान करना।

क.  जिन्हेंकार्यान्वयन दलके द्वारा दिनांक29 दिसंबर 2016 की अपनीरिपोर्ट में संस्तुतविनियमों / फार्मेटोंके प्रारूप मेंसम्मिलित करनाहो।

ख.  जिन्हेंअन्य विनियमों/ दिशानिर्देशोंआदि में सम्मिलितकरना हो।

3. कोई अन्यपहलू जो बीमा क्षेत्रमें उक्त मानकके कार्यान्वयनके दौरान उत्पन्नहो सकता है।

 

उक्तकार्य दल जितनीबार आवश्यक हो,उतनी बार बैठकेंआयोजित कर सकताहै तथा सदस्यों(उद्योग से और आईआरडीएआईके अंदर से विशेषज्ञों)को सहयोजित करसकता है, जैसा किआवश्यक समझा जाए। विभिन्न बैठकोंमें उपस्थित होनेके लिए बाह्य सदस्योंके द्वारा कियेगये व्ययों कीप्रतिपूर्ति प्राधिकरणके नियमों के अनुसारकी जाए।

 

उक्त कार्यदल आदेश से तीनमहीने के अंदररिपोर्ट करेगा।

 

 

अध्यक्ष

 

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    Working Group on new standard on Insurance Contracts (equivalent to IFRS 17.pdf

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