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Title: जीवन, सामान्य, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा बीमाकर्ताओ के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियोंको
Reference No.: आईआरडीएआई/एसीटी/जीडीएल/विविध/194/08/2017
Date: 17/08/2017
आई.आर.डी.ए.आई.(अभिनियुक्त बीमांकक) विनियमन,2017 के तहत संक्रमणकालिक प्रावधा

विषयः आईआऱडीएआई(नियुक्तबीमांकक)विनियम,2017 के अधीन अस्थायीउपबंधों संबंधीआईआरडीएआई दिशानिर्देश

 

भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 (इसमें इसकेबाद "विनियम"केरूप में उल्लिखित)केविनियम 6 औरविनियम 13 एवंसमय-समयपर यथासंशोधितआईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा14(2)() द्वाराप्रदत्त शक्तिका प्रयोग करतेहुए प्राधिकरणइसके द्वारा निम्नलिखितदिशानिर्देश बनाताहै, अर्थात्:

 

1.  संक्षिप्तनाम और प्रारंभ

ये दिशानिर्देशभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरणआईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 के विनियम6 के अंतर्गतअस्थायी उपबंधदिशानिर्देश,2017 कहलाएँगे।

1.1    येदिशानिर्देश नियुक्तबीमांककों और उनकेमेंटरों की नियुक्तिसंबंधी आईआरडीएआई/एसीटीएल/जीडीएल/विविध/055/ 03/ 2016 दिनांक22 मार्च 2016 केअनुसार जारी दिशानिर्देशोंका अधिक्रमण करेंगे।

1.2    येदिशानिर्देश तत्कालप्रभाव से प्रवृत्तहोंगे। इन दिशानिर्देशोंका पालन न करनेवालीवर्तमान व्यवस्थाओंका अस्तित्व इनदिशानिर्देशोंके प्रकाशन कीतारीख से तीन महीनेकी अवधि के अंदरसमाप्त होगा।

 

2.  परिभाषाएँ:

2.1    मेंटरवह बीमांकक हैजो इन दिशानिर्देशोंके अनुबंध-1में बताई गईशर्तों को पूरा

करता है।

2.2    इनदिशानिर्देशोंमें प्रयुक्त औरअपरिभाषित,परंतुबीमा अधिनियम,1938 (1938

का 4), अथवाबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरणअधिनियम, 1999(1999 का 41) मेंपरिभाषित सभी शब्दोंऔर अभिव्यक्तियोंके अर्थ वही होंगेजो उन अधिनियमोंमें क्रमशः उनकेलिए निर्धारितकिये गये हैं।

 

3.  बीमाकर्ताइस परिपत्र केउपबंध के अनुसार,नियुक्तबीमांकक जिसकेपास विनियमों मेंयथानिर्धारितन्यूनतम अवधि काअनुभव नहीं है,केलिए मेंटर की नियुक्तिकरेंगे। मेंटरतब तक नियुक्तकिया जाएगा जबतक नियुक्त बीमांककउक्त विनियमोंके अधीन पात्रनहीं बन जाता।

 

4.  न्यूनतमसुसंगत अनुभव केलिए विनियम3()(iii)(),3()(iv)()अथवा3() (v)()के अंतर्गतअपेक्षा से छूट

प्राधिकरणऐसे नियुक्त बीमांकककी नियुक्ति केलिए अनुमति देसकता है जो विनियमोंके विनियम3()(iii)()अथवा3()(iv)()अथवा3()(v)(),जैसालागू हो, केअंतर्गत व्यवस्थितअनुभव की अपेक्षाको पूरा नहीं करता। तथापि,ऐसीनियुक्ति निम्नलिखितशर्तों के अधीनहोगीः

 

4.1    नियुक्तबीमांकक के पदके लिए बीमाकर्ताद्वारा प्रस्तावितउम्मीदवार के पास

जीवन बीमाकर्ताके मामले में योग्यताके बाद का कम सेकम 2 वर्ष कासुसंगत अनुभव तथासाधारण / स्वास्थ्यबीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ताके मामले में योग्यताके बाद का कम सेकम 1 वर्ष कासुसंगत अनुभव होनाचाहिए।

4.2    नियुक्तबीमांकक को इनदिशानिर्देशोंके अनुसार नियुक्तमेंटर की सहायतातब

तक दी जाएगीजब तक नियुक्तबीमांकक विनियमोंके निम्नलिखितविनियम के अंतर्गतअपेक्षाओं के अनुसारसुसंगत अनुभव प्राप्तनहीं करता।

क.   जीवनबीमाकर्ता के मामलेमें 3()(iii)();

ख.   साधारणबीमाकर्ता अथवापुनर्बीमाकर्ताके मामले में3()(iv)();

ग.    स्वास्थ्यबीमाकर्ता के मामलेमें 3()(v)()

5. वार्षिकसांविधिक मूल्यांकनमें अनुभव के लिए3()(iii)()अथवा3()(iv)() 3()(v) ()के अंतर्गतअपेक्षा से छूट

प्राधिकरणऐसे नियुक्त बीमांकककी नियुक्ति कीअनुमति दे सकताहै जो विनियमोंके विनियम3()(iii)()अथवा3()(iv)()अथवा3()(v)()केअंतर्गत अधीनहोगीः

5.1    नियुक्तबीमांकक के पदके लिए बीमाकर्ताके द्वारा प्रस्तावितउम्मीदवार के

पास जीवनबीमाकर्ता के मामलेमें योग्यता केबाद का कम से कम2 वर्ष का सुसंगतअनुभव तथा साधारण/स्वास्थ्यबीमाकर्ता/ पुनर्बीमाकर्ताके मामले में योग्यताके बाद का कम सेकम 1 वर्ष कासुसंगत अनुभव हो।

5.2    नियुक्तबीमांकक को इनदिशानिर्देशोंके अनुसार नियुक्तमेंटर द्वारा तबतक

सहायता प्रदानकी जाएगी जब तकनियुक्त बीमांककविनियमों के निम्नलिखितविनियम के अंतर्गतकी गई अपेक्षाओंके अनुसार सुसंगतअनुभव प्राप्तनहीं करता।

क.   जीवनबीमाकर्ता के मामलेमें 3()(iii)()

ख.   साधारणबीमाकर्ता अथवापुनर्बीमाकर्ताके मामले में3()(iv)()

ग.    स्वास्थ्यबीमाकर्ता के मामलेमें 3()(v)()

6. विनियमोंके विनियम5 के अंतर्गतअपेक्षा से छूट

प्राधिकरणबीमाकर्ता/ पुनर्बीमाकर्ताको नियुक्त बीमांककके बिना व्यवसायकरने के लिए एकवर्ष से अनधिकअवधि के लिए अनुमतिदेगा। तथापि,यहछूट निम्नलिखितशर्तों के अधीनहोगीः

6.1    सभीसांविधिक बीमांकिकविवरणियाँ/ तत्संबंधीप्रमाणपत्र बीमाकर्ताके द्वारा

प्राधिकरणको वर्तमान विनियमोंऔर अन्य लागू मानदंडोंके अनुसार निर्धारितसमय-सीमाओंके अंदर प्रस्तुतकिये जाएंगे। इनविवरणियों/ प्रमाणपत्रोंपर समय-समयपर प्राधिकरण द्वाराअधिसूचित"बीमांककोंके पैनल" सेकिसी एक बीमांककद्वारा हस्ताक्षरकिये जाएँगे। वर्तमान"बीमांककोंका पैनल" प्राधिकरणद्वारा परिपत्रसंदर्भः आईआरडीए/एसीटीएल/विविध/विविध/074/03/2017दिनांक31.03.2017 के माध्यमसे अधिसूचित कियागया है।

उपर्युक्तके संबंध में प्राधिकरणको प्रस्तुत कीजानेवाली विवरणियों/ प्रमाणपत्रों

कीसूची उनके नियतदिनांकों के साथइन दिशानिर्देशोंके अनुबंधIII ए औरIII

बी में दी गई है।

तथापि,अनुबंधIII में सूचीबद्धमें से सर्वाधिकमहत्वपूर्ण विवरणियाँ/ प्रमाणपत्र

संदर्भके लिए नीचे बतायेजा रहे हैं:

क.   प्रत्येकतिमाही के अंतमें शोधक्षमता(साल्वेन्सी)मार्जिनप्रमाणपत्र।

ख.   प्रत्येकवित्तीय वर्ष केअंत में बीमांकिकरिपोर्टें

6.2   प्राधिकरणकोई अतिरिक्त सूचनाभी प्राधिकरण कोप्रस्तुत करनेके लिए माँग सकताहै, जिसपरपैनल के बीमांककद्वारा हस्ताक्षरकिये जाएँगे औरउन्हें प्रमाणितकिया जाएगा।

 

6.3    इसअवधि के दौरान"फाइल एण्ड यूज़"प्रक्रियाके अंतर्गत बीमाकर्ताद्वारा फाइल

किये गयेनये उत्पाद(वर्तमान उत्पादोंके आशोधन सहित),यदिकोई हों, कीऊपर उल्लिखित रूपमें "बीमांककोंके पैनल" सेचयन किये गये बीमांककद्वारा जाँच कीजाएगी और उनकाप्रमाणीकरण कियाजाएगा।

 

6.4    नियुक्तबीमांकक द्वारात्यागपत्र देनेकी स्थिति मेंप्राधिकरण नियुक्तबीमांकक

को कार्यभारसे मुक्त करनेकी तारीख से एकमहीने की अधिकतमअवधि के लिए"फाइल एण्ड यूज़"प्रक्रियाके अंतर्गत फाइलकिये गये नये उत्पादोंकी मेंटर द्वाराजाँच की अनुमतिदे सकता है।

 

7.  इनदिशानिर्देशोंके अंतर्गत किसीभी उपबंध को लागूकरने अथवा उसकाअर्थनिर्णय करनेमें उत्पन्न होनेवालीकिसी भी शंका अथवाकठिनाई को दूरकरने के लिए प्राधिकरणका अध्यक्ष उपयुक्तस्पष्टीकरण जारीकर सकता है अथवाआवश्यक समझे गयेरूप में इन दिशानिर्देशोंको आशोधित कर सकताहै।

 

 

सदस्य(बीमांकक)

 

 

 

अनुबंधI: नियुक्तबीमांककों के लिएमेंटरों की नियुक्तिहेतु शर्तें

 

1.  मेंटरकी नियुक्ति काप्रयोजन

1.1  युवानियुक्त बीमांककको सहायता प्रदानकरना जो भारतीयबीमांकक संस्थान

का फेलो सदस्यहै, परंतुआईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 के विनियम3()(iii)()और(), 3()(iv)()और() तथा3()(v)()और() मेंनिर्धारित रूपमें अनुभव की अपेक्षाएँपूरी नहीं करता।

1.2  मेटरकेवल तभी नियुक्तकिया जाएगा जबनियुक्त बीमांकककंपनी का

पूर्णकालिककर्मचारी हो।

2.  मेंटरका दायित्व

2.1  मेंटरनियुक्त बीमांककके साथ सभी बीमांकिककार्यकलापों केलिए संयुक्त रूप

से उत्तरदायीहोगा। मेंटरआईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 एवं समय-समयपर प्राधिकरण द्वाराजारी किये गयेअन्य विनियमों,परिपत्रों,दिशानिर्देशोंमें यथानिर्धारितकर्तव्यों और दायित्वोंका निर्वाह करेगा। मेटरभारतीय बीमांककसंस्थान द्वाराजारी किये गयेबीमांकिक#2325; व्यावसायिकमानकों का पालनभी सुनिश्चित करेगा।इनमें निम्नलिखितशामिल हैं,परंतुये इन्हीं तक सीमितनहीं हैं :

2.1.1 नयेउत्पादों की फाइलिंग।

2.1.2 यथाप्रयोज्यरूप में अनुबंधIII ए और III बीमें प्राधिकरणद्वारा अपेक्षित

कियेगये अनुसार सभीबीमांकिक रिपोर्टोंकी प्रस्तुति।

2.1.3 समय-समयपर विभिन्न मानदंडोंके अंतर्गत निर्धारितरूप में शोधक्षमता

(साल्वेन्सी)काअनुरक्षण और आरक्षितनिधियों की पर्याप्ततासुनिश्चित

करना।

3.  पात्रतामानदंड

मेंटरबनने से पहले आवेदकको निम्नलिखितमानदंड पूरे करनेचाहिएः

3.1  योग्यता

3.1.1   अधिमानतःआवेदक को भारतीयबीमांकक संस्थान(आईएआई) काफेलो

सदस्य होनाचाहिए।

3.1.2   तथापि,ऐसेकिसी अन्य संस्थान,जहाँआईएआई का समय-समयपर

परस्पर मान्यताकरार हो, केफेलो सदस्य केविषय में भी विचारकिया जा सकता है,बशर्तेकि बीमांकक मेंटरके रूप में नियुक्तिकी तारीख से एकवर्ष के अंदर आईएआईसे फेलोशिप प्राप्तकरने के लिए प्रयासकरे।

 

वर्तमानमें निम्नलिखिततीन संस्थानोंके साथ आईएआई कापरस्पर मान्यताकरार हैः

·        बीमांककसंस्धान और संकाय,यू.के.

·        बीमांककसंस्थान, आस्ट्रेलिया

·        आकस्मिकता(कैजुआल्टी)बीमांकिकसोसाइटी, अमेरिका

3.2  व्यवसाय(प्रैक्टिस)का प्रमाणपत्र(सीओपी)

3.2.1   नियुक्तबीमांकक के रूपमें कार्य करनेके लिए आवेदक केपास

अधिमानतःआईएआई द्वारा जारीकिया गया सीओपीहोना चाहिए।

3.2.2   यदिआवेदक के पास आईएआईद्वारा जारी कियागया सीओपी नहींहै,

तो उसे मेंटरके रूप में नियुक्तिकी तारीख से एकवर्ष के अंदर आईएआईका सीओपी प्राप्तकरने के लिए प्रयासकरना चाहिए।

 

3.3  आयुऔर कार्यकाल

मेंटर कीअधिकतम आयु75 वर्ष होगी। मेंटरके लिए अधिकतमकार्यकाल एक वर्षहोगा। मेंटरके रूप में नियुक्तिके समय अधिकतमआयु 74 वर्षहोगी ताकि यह सुनिश्चितकिया जा सके किठीक 75 वर्षकी आयु तक पहुँचनेसे पहले उसके पासपूरा एक वर्ष होगा।

 

3.4  व्यावहारिकअनुभव

मेंटर केपास बीमा क्षेत्रमें कम से कम15 वर्ष का योग्यताके बाद का अनुभवहोना चाहिए।

 

3.5  अन्य

3.5.1   इनदिशानिर्देशोंके अंतर्गत पात्रबीमांकक जीवन,साधारण,स्वास्थ्य

बीमाकर्ताओंको एकसाथ लेतेहुए उनके संबंधमें एक समय मेंतीन बीमाकर्ताओंके नियुक्त बीमांककोंके लिए मेंटर केरूप में कार्यकरेगा। परंतुशर्त यह होगी किपरामर्शकत्व(मेंटरशिप)कीअवधि के दौरानउसे किसी अन्यकार्यभार से संबद्धनहीं होना चाहिए।अन्य कार्य आईएआईके मानदंडों केअनुसार समकक्षीयसमीक्षा, लाभ-सहितसमिति में स्वतंत्रबीमांकक, पेंशनमूल्यांकन,बीमांकिकलेखा-परीक्षा,उल्लेखनीयसमय की अपेक्षाकरनेवाले किसीभी अन्य कार्यआदि को निर्दिष्टकरते हैं।

 

3.5.2   अन्यसभी मामलों मेंजहाँ मेंटर किसीअन्य कार्य मेंसंबद्ध हो,जैसाकि

ऊपर बतायागया है, परामर्शकत्व(मेंटरशिप)कीअवधि के दौरानमेंटरशिप दो बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओंतक सीमित रहेगा। यदिदो बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओंके लिए मेंटर केरूप में नियुक्तिके उपरांत बीमांककअन्य कार्य हाथमें लेता है,तोइसकी सूचना प्राधिकरणको तत्काल दी जाएगीतथा प्राधिकरणतदनुसार समीक्षाकरेगा और बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओंकी संख्या का निर्णयकरेगा।

 

3.5.3   मेंटरके कर्तव्यों औरउसके द्वारा किसीअन्य पद के कार्योंके संबंध में

हितों काकोई संघर्ष नहींहोना चाहिए। उदाहरणके लिए, मुख्यकार्यकारी अधिकारी(सीईओ) अथवाविपणन प्रमुख अथवासीएफओ के रूप मेंकार्य करनेवालाबीमांकक नियुक्तबीमांकक के लिएमेंटर के रूप मेंकार्य नहीं करसकता।

 

3.5.4   मेंटरको भारत में किसीबीमाकर्ता का कर्मचारीनहीं होना चाहिए।

 

3.5.5   मेंटरको भारत में किसीबीमाकर्ता का नियुक्तबीमांकक नहीं होनाचाहिए।

 

3.5.6   मेंटरको व्यावसायिकतौर पर कोई भंगअथवा अन्य कदाचारनहीं किया होनाचाहिए।

 

3.5.7   बीमाकर्तामेंटर की नियुक्तिके लिए प्राधिकरणसे अनुमोदन प्राप्तकरेगा तथा मेंटरके नियुक्ति-पत्रमें शर्तों काउल्लेख करेगा।

 

3.5.8   मेंटरकी नियुक्ति केलिए प्राधिकरणके अनुमोदन कीअपेक्षा करनेवालाबीमाकर्ता अनुबंध-IIमेंदिये गये फार्म"आईआरडीए- मेंटर" मेंआवेदन प्रस्तुतकरेगा।

 

 

………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुबंधII : फार्म आईआरडीएमेंटर

 

मेंटरके रूप में कार्यकरने के लिए आवेदकबीमांकक का विवरणः

1.  बीमाकर्ताका नामः

2.  आवेदकबीमांकक का नामः

3.  आवासीयपता टेलीफोन संख्यासहितः पिछलेपाँच वर्षों केदौरान आवासीय पतेदिये जाने चाहिए

4.  कार्यालयीनपता टेलीफोन संख्यासहितः

5.  नियुक्तिकी प्रस्ताविततारीखः

6.  जन्मकी तारीख और स्थानः

7.  मोबाइलसंख्याः

8.  -मेलपताः

9.  वार्षिकपारिश्रमिक औरअनुषंगी लाभः

10. भारतीयबीमा कंपनी(जिसके लिए आवेदकनियुक्त बीमांककहै) तथा प्रवर्तककी कंपनी, यदिकोई हो, मेंभी शेयरधारिता(शेयरधारिताके प्रतिशत केरूप में)

11. व्यावसायिकयोग्यताएँ:

12. अनुबंधI के 3.4 केअनुसार योग्यताके बाद का सुसंगतअनुभव का विवरणः

13. उपलब्धियाँतथा वर्तमान मेंऔर पूर्व में धारितविशेष पदः

14. किन्हींअन्य फर्मों अथवाकंपनियों के नाम,संस्थापनके देश, पतेऔर प्रधान कार्यकलापजिनमें आवेदक निदेशक,भागीदार,स्वामी,कर्मचारी,परामर्शदाता,समकक्षीयसमीक्षक, लाभ-सहितसमिति में स्वतंत्रबीमांकक, नियुक्तबीमांकक के लिएमेंटर रहा हो,पैनलबीमांकक के रूपमें कार्य कियाहो अथवा किसी भीप्रकार से संबद्धरहा हो।

14.1किन्हींअन्य फर्मों अथवाकंपनियों के नाम,संस्थापनके देश, पतेऔर प्रधान

कार्यकलापजिनमें आवेदक वर्तमानमें निदेशक,भागीदार,स्वामी,कर्मचारी,परामर्शदाता,समकक्षीयसमीक्षक, लाभ-सहितसमिति में स्वतंत्रबीमांकक, नियुक्तबीमांकक का मेंटरहो, पैनल बीमांककके रूप में कार्यकर रहा हो अथवावर्तमान में किसीभी प्रकार से संबद्धहो।

15. भारतमें अथवा अन्यत्रअपराध के लिए किसीआपराधिक दोषसिद्धिका विवरणः

16. क्यापिछले दस वर्षोंके दौरान आवेदकके दिवालिया होनेका निर्णय कियागया है? यदिहाँ, तोविवरण दें।

17. क्याआवेदक को किसीव्यावसायिक निकायअथवा किसी बीमाविनियमनकर्ताके द्वारा अनुशासनके अधीन दंड दियागया है? यदिहाँ, तोविवरण दें।

 

18. मेंटरशिप(परामर्शकत्व)के लिए आवेदकबीमांकक द्वाराप्रमाणीकरणः (जोलोगू न हो, उसेकाट दें)

1. .......(बीमांककका नाम)………………………………………… इसकेद्वारा प्रमाणितकरता हूँ/ करतीहूँ कि

·        मैं भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 के विनियम6 के अंतर्गतअस्थायी उपबंध)दिशानिर्देश,2017 के अनुसार कार्यकरूँगा/ करूँगीतथा मैं ऐसी किसीअन्य क्षमता मेंकार्य नहीं करूँगा/नहींकरूँगी जो इन दिशानिर्देशोंके अनुसार मेंटरके रूप में मेरीभूमिका का निर्वाहकरने में किसीहित-संघर्षके रूप में परिणतहो सकती है।

·        इस फार्ममें दी गई सूचनासंपूर्ण, वास्तविकऔर सही है।

मैंनिम्नलिखित दस्तावेजोंकी स्वयं-प्रमाणितप्रतियाँ भी संलग्नकर रहा हूँ/कर

रहीहूँ :

1.  भारतीयबीमांकक संस्थान/बीमांककसंस्थान और संकाय,यूके/बीमांककसंस्थान, आस्ट्रेलिया/आकस्मिकता(कैजुआलिटी)बीमांककसोसाइटी, अमेरिकाद्वारा जारी कियागया फेलोशिप प्रमाणपत्र।

2.  भारतीयबीमांकक संस्थान/बीमांककसंस्थान और संकाय,यूके/बीमांककसंस्थान, आस्ट्रेलिया/आकस्मिकता(कैजुआलिटी)बीमांककसोसाइटी, अमेरिकाद्वारा जारी कियागया व्यवहार(प्रैक्टिस)कानवीनतम प्रमाणपत्र#2352;(सीओपी)

स्थानः

दिनांकः

बीमांककके हस्ताक्षर

19. मेंटरशिप(परामर्शकत्व)के लिए आवेदकबीमांकक द्वारावचन-पत्र(यदि लागूनहीं है तो काटदें):

 

1)  मैं…….. (बीमांकक कानाम) ………………. इसकेद्वारा नियुक्तबीमांकक के लिएमेंटरों की नियुक्तिसंबंधी आईआरडीएआईदिशानिर्देशोंके अनुबंधI के3.1.2 के अनुसार मेंटरके रूप में मेरीनियुक्ति से एकवर्ष के अंदर भारतीयबीमांकक संस्थानसे फेलोशिप प्राप्तकरने एवं आईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 के विनियम5 की छूट प्राप्तकरने का वचन देताहूँ/ देतीहूँ।

2)  मैं………(बीमांककका नाम)…………………….इसकेद्वारा मेंटर केरूप में मेरी नियुक्तिसे एक वर्ष के अंदरभारतीय बीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 के विनियम6 के अतर्गत अस्थायीउपबंध) दिशानिर्देश,2017 के अनुबंध Iके3.2.2 के अनुसार भारतीयबीमांकक संस्थानसे व्यवसाय(प्रैक्टिस)काप्रमाणपत्र प्राप्तकरने का वचन देताहूँ/ देतीहूँ।

स्थानः

दिनांकः

बीमांककके हस्ताक्षर

बीमाकर्ताके प्रधान अधिकारी/मुख्य कार्यकारीअधिकारी(सीईओ)द्वारा प्रमाणीकरण

प्रस्तावितबीमांकक द्वाराउपलब्ध कराई गईसूचना के आधारपर, मैं…….(नाम)……….,

…………(बीमाकर्ताका नाम)………………..काप्रधान अधिकारी/सीईओ,इसकेद्वारा प्रमाणितकरता/ करतीहूँ कि प्रस्तावितबीमांकक …………………(बीमांकक कानाम)………

भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई(नियुक्त बीमांकक)विनियम,2017 के विनियम6 के अंतर्गतअस्थायी उपबंध)दिशानिर्देश,2017 की सभी अपेक्षाओंको पूरा करता/करतीहै।

स्थानः

दिनांकः

प्रधानअधिकारी / सीईओके हस्ताक्षर

कार्यालयकी मुहर

अनुबंधIII : जीवनबीमाकर्तांओ द्वाराप्राधिकरण को प्रस्तुतकिये जानेवालेबीमांकिक विवरणों/ प्रमाणपत्रों/ रिपोर्टोंकी नियत दिनांकोंसहित सूची

क्रम सं.

विवरण / प्रमाणपत्र / रिपोर्ट की बारंबारता

संक्षिप्त विवरण

स्रोत

(परिपत्र / दिशानिर्देश / विनियम)

नियत दिनांक

1

वार्षिक

जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश (एआरए)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 दिनांक 13.04.2016

बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीì#2360; दिन के अंदर अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो।

2

वार्षिक

नियुक्त बीमांकक वार्षिक रिपोर्ट (एएएआर)

परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसीटी/ सीआईआर/ जीईएन/ 070/ 03/ 2017 दिनांक 31.03.2017

एआरए के साथ

3

वार्षिक

समकक्षीय समीक्षा रिपोर्ट

 

एआरए के साथ

4

वार्षिक

लाभ-सहित समिति की रिपोर्ट

आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 का विनियम 45

एआरए के साथ

5

वार्षिक

सभी वित्तीय विवरणों के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट

समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002

एआरए के साथ

6

वार्षिक

अनुबंध एसटी

परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसीटीएल/ सीआईआर/ जीईएन/ 045 दिनांक 07.03.2011

एआरए के साथ

7

वार्षिक

अनुबंध एनबीईबी

परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसीटीएल/ सीआईआर/ जीईएन/ 045 दिनांक 07.03.2011

एआरए के साथ

8

वार्षिक

एएलएम रिपोर्ट (वार्षिक)

परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसीटीएल/ सीआईआर/ एएलएम/ 005/ 01/ 2012 दिनांक 04.01.2012

एआरए के साथ

9

वार्षिक

पुनर्बीमा विवरणियों की प्रस्तुति

फार्म एलआर-1 से एलआर-7 तक

आईआरडीए (जीवन बीमापुनर्बीमा) विनियम, 2013 का विनियम 9()(i)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

10

वार्षिक

प्रचलन में व्यवसाय (`000 में पॉलिसियों की संख्या

अनुबंध III ()

 

प्रचलन में व्यवसाय (बीमित राशि करोड़ रुपये म&##2375;ं) अनुबंध III()

 

संबद्ध और असंबद्ध व्यवसाय के लिए अलग-अलग वैयक्तिक व्यवसाय (भारत के अंदर) के संबंध में पॉलिसियों की जब्ती / व्यपगम का विवरण

अनुबंध III ()

परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसीटी/ सीआईआर/ जीईएन/ 070/ 03/ 2017 दिनांक 31.03.2017

प्रत्येक वर्ष 30 जून

11

वार्षिक

जीवन बीमा पॉलिसियों की निरंतरता

परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसीटी/ सीआईआर/ विविध/ 035/ 01/ 2014 दिनांक 23.01.2014 का पैरा 9

प्रत्येक वर्ष 30 जून

12

वार्षिक

वित्तीय स्थिति रिपोर्ट

भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी एपीएस 3

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति की तारीख से एक सप्ताह के अंदर

13

तिमाही

पुनर्बीमा विवरणियाँ :

एलआर8,

निविष्टि

पुनर्बीमा-11,

विवरण 1.

 

आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013

तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

14

तिमाही

एएलएम (तिमाही) रिपोर्ट

आईआरडीए/ एसीटीएल/ सीआईआर/ एएलएम/ 005/ 01/ 2012 दिनांक 03.01.2012

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

15

तिमाही

एनएवी प्रमाणीकरण

21/ आईआरडीए/ एसीटीएल/ यूलिप/ अक्तूबर 2008 दिनांक 27.10.2008

तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के अंदर

16

तिमाही

केटीक्यूतिमाही शोधक्षमता रिपोर्ट

056/ आईआरडीए/ एसीटीएल/ साल्वेन्सी मार्जिन/ फरवरी 2007 दिनांक 23.02.2007

अंतिम तिमाही को छोड़कर जिसे वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

प्राधिकरणद्वारा अपेक्षितकी जानेवाली कोईअन्य रिपोर्टेंअथवा दस्तावेज।

अनुबंधIII बी : साधारणबीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं/स्टैंड-अलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंद्वारा प्राधिकरणको प्रस्तुत कियेजानेवाले बीमांकिकविवरणों/प्रमाणपत्रों/रिपोर्टोंकी नियत दिनांकोंसहित सूची

क्रम सं.

विवरण/ प्रमाणपत्र/ रिपोर्ट की बारंबारता

संक्षिप्त विवरण

स्रोत

(परिपत्र/ दिशानिर्देश/ विनियम)

नियत दिनांक

1

वार्षिक

आईबीएनआर रिपोर्ट

परिपत्र सं.: 11/ आईआरडीए/ एसीटीएल/ आईबीएनआर/ 2005-06 दिनांक 08.06.2005

बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से एक महीने के अंदर अथवा 30 जून, जो भी पहले हो।

2

वार्षिक

आईबीएनआर

अतिरिक्त

सारणियाँ

परिपत्र सं.: आईआरडीएआई/ एसीटी/ सीआईआर/ जीईएन/ 075/ 03/ 2017 दिनांक 31.03.2017 का अनुबंध II

आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

3

वार्षिक

वित्तीय स्थिति रिपोर्ट

परिपत्र सं.: आईआरडीएआई/ एसीटी/ सीआईआर/ जीईएन/ 075/ 03/ 2017 दिनांक 31.03.2017 का अनुबंध III

आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

4

वार्षिक

एफसीआर सारणियाँ

परिपत्र सं.: आईआरडीआई/ एसीटी/ सीआईआर/ जीईएन/ 075/ 03/ 2017 दिनांक 31.03.2017 का अनुबंध III()

आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

5

वार्षिक

सभी वित्तीय विवरणों के साथ लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट

आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002

आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

6

वार्षिक

आस्ति देयता प्रबंध और दबाव परीक्षण रिपोर्ट

परिपत्र सं.: आईआरडीए/ एसीटीएल/ सीआईआर/ एएलएम/ 006/ 01/ 2012 दिनांक 3 जनवरी 2012

आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

7

वार्षिक

आर्थिक पूँजी रिपोर्ट

परिपत्र सं.: आईआरडीए/ एसीटी/ सीआईआर/ एमआईएस/ 111/ 05/ 2011 दिनांक 25 मई 2011

आईबीएनआर रिपोर्ट के साथ

8

तिमाही

शोधक्षमता मार्जिन अनुपात के अनुरक्षण की रिपोर्é#2335;िंग

परिपत्र सं. 46/ आईआरडीए/ एफएण्डए/ नवंबर,- 07

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

9

तिमाही

आस्ति देयता प्रबंध रिपोर्ट

परिपत्र सं.: आईआरडीए/ एसीटीएल/ सीआईआर/ एएलएम/ 006/ 01/ 2012 दिनांक 3 जनवरी 2012

प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर

प्राधिकरणद्वारा अपेक्षितकी जानेवाली कोईअन्य रिपोर्टेंअथवा दस्तावेज।

 

 

 

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