मेसर्स कॉरपोरेटरिस्क्स इंडियाइंश्योरेंस ब्रोकर्सप्राइवेट लि.
केमामले में अंतिमआदेश
दिनांक24 मार्च2017 के कारण बताओनोटिस के उत्तरऔर भारतीय बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण,तीसरी मंजिल,परिश्रमभवन, बशीरबाग,हैदराबादके कार्यालय मेंसदस्य (गैर-जीवन)द्वारा28 जून2017 को अपराह्न3.30 बजे आयोजितवैयक्तिक सुनवाईके दौरान की गईप्रस्तुतियोंके आधार पर।
पृष्ठभूमिः-
भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण(इसमें इसकेबाद "प्राधिकरण"केरूप में उल्लिखित)ने24-02-2016 से26-02-2016 तक की अवधिके दौरान मेसर्सकॉरपोरेट रिस्क्सइंडिया इंश्योरेंसब्रोकर्स प्राइवेटलि. (इसमेंइसके बाद "दलाल"केरूप में उल्लिखित)काप्रत्यक्ष(ऑनसाइट)निरीक्षणकिया। प्राधिकरणने निरीक्षण रिपोर्टकी एक प्रति दलालको उनकी टिप्पणियाँमाँगते हुए प्रेषितकी तथा दलाल कीटिप्पणियाँ उनकेपत्र दिनांक10-08-16 के अनुसारप्राप्त हुईं।दलाल की प्रस्तुतियोंकी जाँच करने केबाद प्राधिकरणने 24-03-17 को कारणबताओ नोटिस जारीकी जिसका उत्तरदलाल के द्वारादिनांक12-04-2017 के पत्र केअनुसार दिया गया। जैसाकि उसमें अनुरोधकिया गया था,दलालको 28 जून2017 को एक वैयक्तिकसुनवाई का अवसरदिया गया। दलालकी ओर से श्री अजयदाड़वाल, प्रधानअधिकारी, श्रीअमित सिन्हा,निदेशकऔर श्री संदीपसागर वर्मा,सीईओउक्त सुनवाई मेंउपस्थित थे। प्राधिकरणकी ओर से श्री पी.जे.जोसेफ,सदस्य(गैर-जीवन),श्रीरणदीप सिंह जगपाल,विभागप्रमुख (मध्यवर्ती),श्रीप्रभात कुमार मैती,महाप्रबंधक(प्रवर्तन),श्रीबी. राघवन,उपमहाप्रबंधक(प्रवर्तन),औरश्री उदित मलहोत्रा,सहायक(प्रवर्तन)उपस्थितथे।
कारणबताओ नोटिस केअपने लिखित उत्तरमें दलाल के द्वाराकी गई प्रस्तुतियोंऔर वैयक्तिक सुनवाईके दौरान उनकेद्वारा की गई प्रस्तुतियोंतथा कारण बताओनोटिस के उत्तरमें और वैयक्तिकसुनवाई में अपनीप्रस्तुतियोंके प्रमाणस्वरूपदलाल के द्वाराप्रस्तुत कियेगये दस्तावेजोंपर प्राधिकरण केद्वारा विचार कियागया और तदनुसारआरोप के संबंधमें लिया गया निर्णयविस्तार में नीचेदिया जाता है।
आरोपः-
दलालके द्वारा प्रस्तुतकिये गये रूप मेंपुनर्बीमा व्यवसायके स्थानन(प्लेसमेंट)केब्योरे से संबंधितविवरण का अवलोकनकरने पर यह पायागया कि उसके द्वाराकिये गये सभी स्थाननविदेशी पुनर्बीमादलाल की सेवाओंका उपयोग करनेके द्वारा कियेगये थे। इनमेंसे, निम्नलिखितको नमूना आधारपर लिया गया तथादलाल के पास उपलब्धरूप में दस्तावेजप्राप्त किये गये।
क्रम सं. | वित्तीय वर्ष | प्राप्ति की तारीख | प्राप्त राशि | बीमाकर्ता// पुनर्बीमा दलाल/ पुनर्बीमाकर्ता का नाम | भुगतान की तारीख |
1 | 2012-13 | 12-05-12 | 91,95,406 | बजाज अलायंज/ सीआरआई/ टाटा एआईजी | 29.05.12 |
2 | 2012-13 | 19-07-12 | 9,67,948 | ओरियन्टल/ गैलक्सी/ ज्यूरिख | 13.08.12 |
3 | 2012-13 | 16-07-13 | 12,44,415 | आईटीजीआई/ गेटवे/ बारांट्स रे | 22.03.13 |
4 | 2013-14 | 17-05-13 | 4,74,543 | ओरियन्टल/ ड्यूबियॉन/ नेविगेटर | 12-06-13 |
5 | 2013-14 | 08.08.13 | 71,04,921 | आईटीजीआई/ गेटवे/ बारान्ट्स रे | 14-08-13 |
6 | 2014-15 | 12-01-15 | 12,14,784 | आईटीजीआई/ कॉन्फियान्स/ सिटाडेल | 10—03-15 |
7 | 2015-16 | 20-08-15 | 3,65,34,935 | आईटीजीआई/ मालाकूत/ क़तर रे | 18-09-15 |
इस प्रकर प्राप्तकिये गये दस्तावेजोंका अवलोकन करनेपर यह पाया गयाकि दलाल ने विदेशीपुनर्बीमाकर्ताको विदेशी दलालके द्वारा भेजीगई धनराशियों कोप्रमाणित करतेहुए कोई रिकॉर्डनहीं रखा, जिससेदलाल और विदेशीदलाल के बीच साझाकी गई दलाली कीराशि का पता नहींचल सका। इसेदेखते हुए,दलालने दलाल विनियमके विनियम34 का उल्लंघनकिया।
दलाल की प्रस्तुतियाँ:-
दलाल ने उक्तटिप्पणी में उल्लिखितसभी नमूना मामलोंके लिए औचित्य/ स्पष्टीकरणदिया है तथा उक्तसभी मामलों केलिए यह सूचित कियाहै कि विदेशी दलालके साथ 50% सेअधिक दलाली कासाझा करने का उसकाकोई उद्देश्य नहींथा। दलाल के द्वारादिये गये स्पष्टीकरणहैं :
1. आईटीजीआई/कॉन्फियान्स/सिटाडेलके मामले में उसनेविनियमों में परिवर्तनके कारण एकबारगी(वन टाइम)लेनदेनके लिए सहमति दी,जिससेभारतीय दलाल कीसंबद्धता की आवश्यकताहुई, यद्यपिउसने कोई दलालीप्राप्त नहीं की।
2. ओरियन्टल/गैलक्सी/ज्यूरिखके मामले में25% की प्रारंभिकसहमति को 30% तकसंशोधित किया गयाथा तथा विदेशीदलाल और विदेशीपुनर्बीमाकर्ताके बीच अतिरिक्त5% बातचीत से तयकिया गया था एवंसारी अतिरिक्तराशि का उपयोगविदेशी दलाल नेकिया था जिसपरउसका कोई नियत्रणनहीं था।
3. आईटीजीआई/गेटवे/बारान्ट्सरे के मामले में,विकल्पी(फैकल्टेटिव)स्थाननकी अमेरिकी डॉलरसे भारतीय रूपयेमें एक नियत दरथी, जिससेमुद्रा की हानिआदि की क्षतिपूर्तिकरने के लिए उसेअपनी दलाली छोड़नीपड़ी।
निर्णयः-
प्राधिकरणद्वारा लाइसेंसीकृतएक पुनर्बीमा दलालके रूप में दलालको चाहिए कि वहएक प्राथमिक दलालके रूप में कार्यकरे तथा सभी पुनर्बीमाशर्तों को सक्रियरूप से नियंत्रितकरे। उक्त प्रस्तुतिसे यह प्रमाणितहै कि पुनर्बीमाकरार पर दलाल काअल्प नियंत्रणहै। आरोप में बतायेगये सात पुनर्बीमालेनदेनों में सेकम से कम तीन मेंयह स्पष्ट है किउक्त दलाल ने विदेशीदलाल के साथ50% से अधिक दलालीका साझा किया हैऔर इस कारण से आईआरडीए(बीमा दलाल)विनियम,2013 के विनियम34(3) का उल्लंघनकिया है। दलालको ऐसे उल्लंघनके लिए चेतावनीदी गई है।
दलालको निर्देश दियाजाता है कि वह उपर्युक्तविनियम का पूर्णतयाअनुपालन सुनिश्चितकरे।
दलालको यह भी सुनिश्चितकरना चाहिए किवर्तमान स्थितिऔर उक्त विनियमका पालन करने केलिए की गई कार्रवाईसे प्रवर्तकोंऔर बोर्ड को अवगतकराया जाए। उपर्युक्तउद्देश्य के लिएप्रवर्तकों औरबोर्ड सदस्योंके साथ बैठक काकार्यवृत्त प्राधिकरणको सूचित कियाजाना चाहिए।
दलालइस आदेश की प्राप्तिकी तारीख से21 दिन के अंदरइस आदेश में उल्लिखितनिर्देशों के संबंधमें अनुपालन कीपुष्टि करेगा।यथाप्रयोज्य समय-सीमाएँ,यदिकोई हों, भीप्राधिकरण को सूचितकी जानी चाहिए।
स्थनःहैदराबाद (पी. जे.जोसेफ)
दिनांकः07.08.2017 सदस्य(गैर-जीवन)