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Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीएआई/जीवन/सीआईआर/विविध/पीओएस/185/08/2017
Date: 08/08/2017
बिक्री केन्द्रों (पीओएस) संबधी दिशानिर्देशों में आशोधन – जीवन बीमा उत्पाद

 

प्रति,सभी जीवनबीमाकर्ता,

विषयःबिक्री केन्द्रों(पीओएस)संबधी दिशानिर्देशोंमें आशोधनजीवन बीमाउत्पाद

निम्नलिखितकी ओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है

1. धारा2 (i) – `पीओएस उत्पादोंकी श्रेणियाँ~– जिनमें पीओएसउत्पादों की श्रेणियोंका विवरण दियागया है तथा

2. अनुबंध-I() – "प्रीमियमके प्रतिलाभ सहितया उसके बिना विशुद्धमीयादी बीमा उत्पाद"जिसमेंविशुद्ध मीयादीउत्पाद के अंतर्गतबीमित राशि कीअधिकतम सीमा केवल25 लाख रुपये तकनिर्धारित की गई(एडीबी अनुवृद्धिको छोड़कर)

जोबिक्री केन्द्रों(पीओएस) संबंधीदिशानिर्देशोंसे संबंधित हैं- जीवन बीमा उत्पादजिनकी संदर्भ सं.है- आईआरडीए/जीवन/जीडीएल/जीएलडी/222/11/2016दिनांक7 नवंबर 2016

बीमाउद्योग से प्राप्तप्रतिसूचना(फीडबैक)केआधार पर सक्षमप्राधिकारी द्वारानिर्णय किया गयाहै कि-

क.  नियत लाभोंसे युक्त असंबद्ध,सममूल्येतरस्वास्थ्य बीमाउत्पादोंको पीओएस उत्पादोंकी धारा 2 (i) श्रेणियोंके अंतर्गत शामिलकिया जाए। इनकेलिए उत्पाद मानदंडइस परिपत्र केसाथ संलग्न अनुबंध-में उल्लिखित हैं।उपर्युक्त दिशानिर्देशोंमें सभी अन्य उपबंधपीओएस स्वास्थ्यउत्पादों के लिएभी लागू हैं।

ख.  उपर्युक्तानुसारअनुबंध-I ()केअंतर्गत विशुद्धमीयादी जीवन बीमाउत्पाद के अधीन`मृत्यु पर बीमितराशि~ कीऊपरी सीमा मेंछूट दी जाए तथाइस कारण से आशोधनको निम्नानुसारपढ़ा जाएः

मृत्यु पर बीमित राशिः

अधिकतमः कोई सीमा नहीं

(केवल डॉक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन के अधीन)

यहपरिपत्र सक्षमप्राधिकारी केअनुमोदन से जारीकिया जाता है औरयह तत्काल प्रभावसे लागू होता है।

 

(नीलेशसाठे)

सदस्य(जीवन)

अनुलग्नकःअनुबंध-

अनुबंध-

पीओएसस्वास्थ्यबीमा उत्पाद(केवल नियतलाभ)

 

केवलअसंबद्ध,सममूल्येतर,डॉक्टरीजाँच रहित उत्पादको ही अनुमति दीजाएगी।

केवलवैयक्तिक/ पारिवारिकफ्लोटर पॉलिसियोंके लिए (सामूहिकबीमा के रूप मेंन बेचा जाए)

उत्पादकी विशेषताएँ/मानदंड/पात्रता

प्रवेश के समय आयु

न्यूनतम90 दिन

अधिकतमवर्तमान स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार

परिपक्वता पर अधिकतम आयु

वर्तमान स्वास्थ्य विनियमों के अनुसार

पॉलिसी अवधि

न्यूनतम5 वर्ष

अधिकतमएफएण्डयू आवेदन में यथापî#2381;रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित

बीमित राशि

न्यूनतमउत्पाद के अंतर्गत यथाप्रस्तावित

अधिकतम15 लाख रुपये (वैयक्तिक)

-    20 लाख रुपये (फ्लोटर और वैयक्तिक)

(बीमित राशि केवल 5000 रुपये के गुणज में होगी)

प्रीमियम की विधि

वार्षिक / एकल

छूट अवधि

वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार

पुनःप्रवर्तन अवधि

वर्तमान विनियामक मानदंडों के अनुसार

प्रतीक्षा अवधि

(किसी भी बीमारी के लिए)

जोखिम की स्वीकृति की तारीख से प्रथम 90 दिन से अनधिक के लिए अनुमत

लाभः

(बीमारी के निदान / बीमा -रक्षा प्राप्त आकस्मिकता पर)

प्रतीक्षा अवधि के दौरान (यदि कोई हो)

प्रतीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद

 

 

 

 

-    प्रदत्त प्रीमियम के 100% की वापसी

 

-    संपूर्ण बीमित राशि

परिपक्वता लाभ

एफएण्डयू आवेदन में यथाप्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित

जोखिम-अंकन शर्तें

 

केवल डॉक्टरी जाँच रहित जोखिम-अंकन

अभ्यर्पण मूल्य

अनुमोदित एफएण्डयू / वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

 

कमीशन

अनुमोदित एफएण्डयू आवेदन के अनुसार

 

अन्य विशेषताएँ / शर्तें

वर्तमान विनियामक उपबंधों के अनुसार

 

अपवर्जन

एफएण्डयू के अंतर्गत यथाअनुमोदित

 

पहले से विद्यमान बीमारी

रक्षित नहीं / वर्तमान विनियमों के अनुसार

सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी)

अनुमति नहीं

बीमित राशि में परिवर्तन

(अवधि के दौरान किसी भी समय अथवा नवीकरण के समय)

 

अनुमति नहीं

निदान के बाद अनुवर्ती (सर्वाइवल) शर्तें / अवधि

एफएण्डयू के अंतर्गत यथाअनुमोदित

बीमित राशि की बहाली / नवीकरण

 

100%

 

 

 

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