संदर्भः आईआरडीए/एसडीडी/सीआईआर/विविध/175/07/2017 28 जुलाई2017
परिपत्र
विषयः भारतीयबीमा सूचना ब्यूरो(आईआईबीआई)को डेटाका प्रस्तुतीकरण
यह उपर्युक्तविषय पर परिपत्रसंदर्भः आईआरडीए/एडीएम/सीआईआर/093/03/2014दिनांक24.03.2014 के संदर्भमें है।
उद्योगएवं आईआईबीआई सेप्राप्त प्रतिसूचना(फीडबैक)कोध्यान में रखतेहुए वर्तमान फार्मेटोंकी समीक्षा करनेका निर्णय कियागया जिससे उभरतीहुई विश्लेषणात्मकआवश्यकताएँ पूरीकी जा सकें। तदनुसार,सभीडेटा संबंधी विषयोंकी जाँच करने केलिए साधारण बीमाकर्ताओं,साधारणबीमा परिषद औरआईआईबीआई से लियेगये प्रतिनिधियोंसे युक्त डेटाविशेषज्ञ समितिका गठन किया गया।
उक्तसमिति की सिफारिशोंऔर प्राधिकरण मेंआगे और की गई जाँचके आधार पर व्यवसायके "मोटर","स्वास्थ्य"और"व्यवसायकी अन्य व्यवस्थाएँ(ओएलबी)"खंडों के लिएसंशोधित फार्मेटोंको अंतिम रूप दियागया है।
इस संबंधमें, स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओंसहित साधारण बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे आईआईबीआईको डेटा 01.04.2017सेसंशोधित फार्मेटोंके अनुसार प्रस्तुतकरें। इसकेअलावा, बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे मासिकडेटा तत्काल अनुवर्तीमहीने के अंत तकप्रस्तुत करेंजिससे आईआईबीआईसमय पर और उपयोगीअंतर्दृष्टि औरसूचना के द्वारासभी हितधारकोंको मूल्य-संवर्धनप्रदान कर सके।उन्हें यह भी सूचितकिया जाता है किवे आईआईबीआई कोव्यवसाय की सभीव्यवस्थाओं केसंबंध में वार्षिकवित्तीय समाधानविवरण तत्काल अनुवर्तीवित्तीय वर्ष के30 जून से काफीपहले प्रस्तुतकरें।
व्यवसायकी सभी व्यवस्थाओंके संशोधित फार्मेटआईआरडीएआई और आईआईबीआईकी वेबसाइटों पररखे गये हैं।
(नीलेश साठे)
सदस्य