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भारतीय रिज़र्वबैंक ने संशोधनअधिसूचना सं
भारत सरकारने भारतीय रिज़र्वबैंक के साथ परामर्शकरने के बाद यहस्पष्ट किया हैकि 12 नवंबर
उपर्युक्तको ध्यान में रखतेहुए, सभीबीमाकर्ता जिनकेपास विदेशी संस्थाओंके साथ संयुक्तउद्यम करार हैं
बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे उपर्युक्तका अनुपालन करनेकी पुष्टि प्राधिकरणको प्रस्तुत करें।
(डॉ
मुख्य महाप्रबंधकएवं विभाग