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Title: सभी बीमाकर्ताओं को
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/जीएलडी/156/07/2017
Date: 06/07/2017
संयुक्त उद्यम करारों में विक्रय (पुट) अथवा क्रय (कॉल) विकल्पों की स्थिति मे

भारतीय रिज़र्वबैंक ने संशोधनअधिसूचना सं.फेमा294/2013-आरबी दिनांक12 नवंबर2013 के द्वारासंविदाओं में वैकल्पिकताखंड (पुटऔर कॉल विकल्पों)कीअनुमति दी थी।इस संदर्भ मेंकुछ बीमाकर्ताओंने यह स्पष्टीकरणमाँगते हुए प्राधिकरणके साथ संपर्ककिया था कि क्याउपर्युक्त संशोधनकी अधिसूचना सेपहले की गई वैकल्पिकताखंडों से युक्तवर्तमान संविदाएँउक्त फेमा शर्तोंके अनुपालन मेंहैं अथवा नहीं।

 

भारत सरकारने भारतीय रिज़र्वबैंक के साथ परामर्शकरने के बाद यहस्पष्ट किया हैकि 12 नवंबर2013 से पहले कियागया "विकल्पों"सेयुक्त कोई भी करारविदेशी मुद्राप्रबंध(भारत के बाहरके निवासी व्यक्तिद्वारा प्रतिभूतियोंका अंतरण अथवानिर्गम)विनियम,2000 के विनियम2(ii) का उल्लंघनकरता है। यह बातभी दोहराई गई हैकि सभी वर्तमानसंविदाएँ फेमाविनियमों के अंतर्गतभारतीय रिज़र्वबैंक द्वारा जारीकिये गये कीमत-निर्धारणसंबंधी दिशानिर्देशोंके अनुपालन मेंहोनी चाहिए।

 

उपर्युक्तको ध्यान में रखतेहुए, सभीबीमाकर्ता जिनकेपास विदेशी संस्थाओंके साथ संयुक्तउद्यम करार हैं,यहजाँच करें कि क्याउनमें विकल्प काखंड है अथवा नहीं,तथायह सुनिश्चित करेंकि वे कीमत-निर्धारणसंबंधी विनियमोंसहित, फेमाविनियमों का अनुपालनकरें।

 

बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे उपर्युक्तका अनुपालन करनेकी पुष्टि प्राधिकरणको प्रस्तुत करें।

 

(डॉ.ममता सूरी)

मुख्य महाप्रबंधकएवं विभाग-प्रमुख-एफएण्डए

 

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    Pricing in case of Put or Call options in JV Agreements.pdf

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