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Title: सभी साधारण बीमा कंपनियों, जीवन बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Reference No.: आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/149/06/2017
Date: 28/06/2017
दावा सूचना , दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब

प्राधिकरणने परिपत्र सं.आईआरडीए/एचएलटीएच/विविध/सीआईआर/216/09/2011दिनांक20.09.2011 द्वारादिशानिर्देश जारीकिये हैं कि दावेदारोंके द्वारा दावोंकी विलंब से सूचनाऔर दस्तावेजोंकी विलंब से प्रस्तुतिकी स्थिति मेंकैसे कार्रवाईकी जानी चाहिए।

 

चूँकि कुछबीमा कंपनियाँउक्त परिपत्र केउपबंधों का पालननहीं कर रही थीं,अतःप्राधिकरण ने बीमाअधिनियम,1938 की धारा34(1) के अधीन परिपत्रसं. आईआरडीए/एनएल/विविध/सीआईआर/214/10/2016दिनांक28.10.2016 के द्वारानिर्देश जारी कियेजिनमें यह स्पष्टकिया गया कि दिनांक20.09.2011 का उक्तपरिपत्र बीमाकर्ताओंके लिए बाध्यकारीहै।

 

हाल ही में,एककानूनी मामले मेंमाननीय उच्च न्यायालयने आदेश पारितकरते हुए,प्राधिकरणके निर्देश कापालन नहीं करनेके लिए बीमा कंपनियोंके विरुद्ध कईप्रतिकूल टिप्पणियाँकीं तथा उपयुक्तउपचारात्मक उपायकरने के लिए प्राधिकरणको आदेश दिया।

 

उपर्युक्तको ध्यान में रखतेहुए, आपकोइसके द्वारा सूचितकिया जाता है किआप उपर्युक्त परिपत्रोंका सावधानीपूर्वकअनुपालन सुनिश्चितकरें।

 

(पी.जे.जोसेफ)

सदस्य(गैर-जीवन)

 

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