Document Detail

Title: सभी साधारण बीमा कंपनियों के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Reference No.: आईआरडीए/एनएल/एमआईएससी/पीआरओ/115/05/2017
Date: 09/05/2017
जोखिम के मूल्य निर्धारण के मार्गदर्शी सिद्धांत

भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण (इसके बाद प्राधिकरणके रूप में संदर्भित) संदर्भ परिपत्रसं : आईआरडीएआई/पीआरओ/एमआईएससी/246/11/2014 दिनांकित 12 नवंबर, 2014 ने सभी बीमाकंपनियों के संबंधमें, जोखिमका मूल्य निर्धारितकरने से पूर्वसुझायी गई क्रियाविधिका क्रियान्वयनसुनिश्चित करनेके लिए उपयुक्ततंत्र की व्यवस्थाकरें।

और यहभी, सामान्यबीमा उत्पादोंके लिए उत्पादफाइलिंग क्रियाविधिपर दिशा-निर्देशोंके अंतर्गत अनुसूची 111 के परिच्छेद 3 संदर्भ आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/एफ एवं यू/030/02/2016 दिनांकित 18 फरवरी, 2016 में सलाहदी गई है कि उपयोगव फाइलिंग के तहतवाणिज्यिक उत्पादोंके अन्तर्गत जोखिमकी कीमत तय करनेसे पूर्व बीमाकर्ताओंकी उत्पादन समिति (इसके बाद पीएमसीके रूप में संदर्भित) को, अग्नि/संपत्ति जोखिममें निर्धारितप्रक्रिया का पालनकरने के लिए एकक्रियाविधि स्थापितकरना चाहिए। इन्शुरेन्सइन्फार्मेशन ब्यूरोऑफ़ इण्डिया (इसके बाद आईआईबीआईके रूप में संदर्भित) ने 24 मार्च, 2017 को, 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2019 की अवधि केलिए 109 कब्जोंके लिए हानि लागतोंकी दूसरी अनुसूचीप्रकाशित की है।हानि लागतों कीदूसरी अनुसूचीके प्रकाशन केमद्देनजर, बीमाकर्ताओंको आईआरडीए अधिनियम 1999 की धारा (14 (2) के प्रावधानोंके अन्तर्गत जारीनिम्नलिखित दिशा-निर्देशोंको अपनाने की सलाहदी जाती है।

1.       विभिन्नकब्जों के लिएनुकसान कीलागत की, दूसरीअनुसूची में, आईआईबीआईद्वारा प्रकाशितव्यापार कीअग्नि रेखा केलिए नुकसान कीलागत परप्रीमियम कीदरों केनिर्धारण केलिए विचारकिया जा सकताहै।

2.       विकल्पस्वरूपबीमाकर्ता कीअपनी पिछलीस्वीकृतियोंपर आधारितकिसी विशेषकब्जे की नुकसानकी लागत परसभी उपलब्धअवधियों केलिए विचारकिया जा सकताहै।

3.       आईआईबीआईद्वाराप्रकाशितहानि लागतें, शुद्धहानियों औरआबंटित हानिसमायोजित व्ययोंऔर केवलएफएलएक्सजोखिमों काप्रतिनिधित्वकरती हैं।इसलिएबीमाकर्ता केलिए यह सुनिश्चितकरने कीआवश्यकता हैकि प्राकृतिकआपदा जोखिमोंजैसेएसटीएफआई औरभूकंप ,यदिप्रस्तावितकिये गये हैं, के लिए भीकीमत शामिल कीजाती है।

4.       लागतहानि के अलावा, मूलदरनिर्धारितकरने से पूर्व, प्राप्तिऔर प्रबंधनलागत परबीमाकर्ता केअपने अनुभव औरअन्यप्रासंगिकलागत निवेश कोभी शामिल करनाचाहिए।

5.       पीएमसीकी सिफारिश परबीमाकर्ता काबोर्ड, आईआईबीआईद्वाराप्रकाशित सेकम लागत परहानि लागतअपनाने कीअनुमति देसकता है, यदिउसके लिए कोईतकनीकीऔचित्य हो।

6.       बीमाकर्ताओंका सलाह दीजाती है कि वे अबउपरोक्तप्रावधानोंके आधार परआईआईबीआई कीरिपोर्ट मेंसूचीबद्धविभिन्नकब्जों के लिए, जो मूल्यदर अपनानाचाहते हैं, तय करें (जो 1 जुलाईसे प्रभावीहोगी) औरअपने स्तर परसंलग्नप्रारूप मेंबनाये रखें।

सामान्यउत्पादों के लिएउत्पाद फाइलिंगक्रियाविधि पर, दिशा-निर्देशोंमें निर्दिष्टअन्य सारी क्रियाविधिलागू रहेगी।

यह परिपत्र, परिपत्र संदर्भआईआरडीए/एनएल/पीआरओडी/एमआईएससी/246/11/2014 दिनांकित 12 नवंबर, 2014 के निषेधस्वरूप है।

 

पी.जे.जोसेफ

सदस्य (गैर-जीवन) 

बीमा कंपनीका नाम_________________________________________

1 जुलाई, 2017 से प्रभावीविभिन्न कब्जोंके लिए

आग के खतरों (एफएलआईएक्सए) के लिए आधारभूतदरों  की अनुसूची

दरोंकी अनुसूची 

क्रम सं.

कब्जा

कूट

कब्जे का विवरण

उद्योग की लागत हानि

 (24 मार्च, 2017 को आईआईबीआई द्वारा यथा प्रकाशित)

बीमा कंपनी को हानि की लागत

मूल दर

(प्रति सहस्त्र पर निर्धारित)

टिप्पणियाँ

आईआईबीआई लागत हानि से अन्तर के लिए/ बीमा कंपनियों की लागत हानि, यदि कोई

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Download


  • file icon

    Guiding Principles for Pricing of Risk.pdf

    १.३ MB