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Title: प्रति, सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/सीआईआर/सीएससी/097/05/2017
Date: 03/05/2017
सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से वितरण के लिए सीएससी बीमा उत्पा

1.  आईआरडीएआई (सामान्यसेवा केन्द्रोंके द्वारा बीमासेवाएँ) विनियम,2015 (इसके बाद सीएससीविनियम, 2015 केरूप में उल्लिखित)के विनियम13.1 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो विनिर्दिष्टकरता है कि प्रत्येकबीमाकर्ता केवलसीएससी मॉडल केमाध्यम से विपणनकिये जानेवालेबीमा उत्पादोंको विकसित करेगातथा अनुमोदन केलिए प्राधिकरणके पास ऐसे उत्पादोंको फाइल करेगा।विनियम 13.2 कीओर भी ध्यान आकर्षितकिया जाता है जोसीएससी मॉडल केअंतर्गत अनुमतउत्पादों के लिएबीमित राशि कीसीमाएँ विनिर्दिष्टकरता है तथा सीएससीविनियम, 2015 कीअनुसूची-III केखंड (2) की ओरभी ध्यान आकर्षितकिया जाता है जोसीएससी मॉडल केअंतर्गत अनुमतसाधारण बीमा उत्पादोंके संबंध में प्रकार,क्रियाविधियाँऔर शर्तें विनिर्दिष्टकरता है।

2.   सीएससीविनियम,2015 की अनुसूचीV के खंड () की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो यह विनिर्दिष्टकरता है कि बीमाकर्तासरल बीमा उत्पादविकसित करेंगे,जो आरएपी, ग्रामीण ग्राहकोंऔर अन्य निम्नतरआय खंडों के द्वाराआसानी से समझेजा सकें। इसी विनियमकी अनुसूची V का खंड ()विनिर्दिष्टकरता है कि बीमाकर्तानिरंतर बीमा संरक्षणऔर लक्ष्यीकृतबाजार खंड को सर्विसिंगसुनिश्चित करनेके लिए उपयुक्तप्रणालियाँ विकसितकरेंगे।

3.   ऊपर संदर्भितविनियमों में विनिर्दिष्टमानदंडों के अनुपालनमें यह स्पष्टकिया जाता है किबीमाकर्ताओं कोवर्तमान स्वास्थ्यबीमा उत्पाद अपनानेके लिए अनुमतिदी गई है जो विनियम 13(2) मेंविनिर्दिष्ट बीमितराशि की सीमाएँपूरी करते हैंतथा निम्नलिखितशर्तों का पालनकरने के द्वारासामान्य सेवा केन्द्रों(सीएससी) के माध्यम सेवितरण के लिए सीएससीबीमा उत्पादोंके रूप में सीएससीविनियम, 2015 कीअनुसूची-III मेंविनिर्दिष्ट शर्तेंपूरी करते हैं।

i)       बीमाकर्ताअपने विवेकानुसारवर्तमान स्वास्थ्यबीमा उत्पादोंका प्रस्ताव करसकते हैं जो स्वास्थ्यसीएससी बीमा उत्पादोंके रूप में सीएससीविनियम,2015 में विनिर्दिष्टउत्पाद मानदंडोंका पालन करते हैं।

ii)      जहाँवर्तमान स्वास्थ्यबीमा उत्पाद सीएससीविनियम,2015 में विनिर्दिष्टउत्पाद मानदंडोंका पालन करते हैं,वहाँ अनुबंध-Iमें निर्धारितफार्मेट में फाइलकिये गये इस आशयके प्रमाणपत्रके आधार पर बीमाकर्ताओंको अनुमति दी जातीहै कि वे सीएससीउत्पाद के रूपमें उत्पाद कीविशिष्टता स्पष्टरूप से दर्शानेके लिए शब्द सीएससीप्रारंभ में लगातेहुए सीएससी स्वास्थ्यबीमा उत्पादोंके रूप में ऐसेवर्तमान स्वास्थ्यबीमा उत्पादोंका प्रस्ताव करें।

iii)      सीएससीविनियम,2015 में, विशिष्टरूप से उक्त विनियमोंकी अनुसूची-V के खंड ()पर विनिर्दिष्टमानदंडों का अनुपालननिर्धारित करनेके लिए, बीमाकर्तास्वास्थ्य बीमाव्यवसाय में उत्पादफाइलिंग संबंधीदिशानिर्देश दिनांक29 जुलाई 2016 के अध्याय II के खंड (2) केअनुसार उत्पादप्रबंध समिति(पीएमसी) के समक्ष ग्राहकोंकी सेवा करने केलिए प्रणालियोंसहित प्रस्तावितसीएससी उत्पादरखेंगे। उक्त पीएमसीइसमें संदर्भितदिशानिर्देशोंमें पहले ही विनिर्दिष्टमानदंडों के अलावा,औपचारिक अनुमोदनप्रदान करने सेपहले निम्नलिखितकी जाँच करेगीः

क)   सीएससीमॉडल में लक्ष्यीकृतबाजार खंड के लिएउत्पाद की उपयुक्तता।

ख)  आईआरडीएआई (स्वास्थ्यबीमा) विनियम,2016 (एचआईआर, 2016)के विनियम(30) का अनुपालनकरने हेतु नकदीरहित सेवाएँ प्रदानकरने के लिए नेटवर्कप्रदाताओं की उपलब्धता।

ग)    लक्ष्यीकृतपॉलिसीधारकोंको पॉलिसी सेवाएँप्रदान करने हेतुएचआईआर,2016 के विनियम26 का अनुपालनकरने के लिए विद्यमानप्रणालियों कीपर्याप्तता।

 

4.   प्राधिकरणबीमाकर्ताओं केप्रस्ताव को दर्जकरने के बाद उपयुक्तरूप में एक अलगविलक्षण पहचानसंख्या(यूआईएन) आबंटित करतेहुए स्वास्थ्यसीएससी बीमा उत्पादके रूप में वर्तमानस्वास्थ्य बीमाउत्पादों को प्रस्तावितकरने के लिए अनुमतिदे सकता है।

5.   इस परिपत्रके अनुसार प्रस्तुतउत्पाद की जाँचकरने के बाद, प्राधिकरणके पास यह अधिकारसुरक्षित है किवह बीमाकर्ता कोसीएससी विनियम,2015 तथा अन्य प्रयोज्यविनियमों अथवास्वास्थ्य बीमाउत्पादों से संबंधितदिशानिर्देशोंके उपबंधों केअनुसार नये सिरेसे उत्पाद को फाइलकरने के लिए निर्देशदे।

6.   वर्तमानस्वास्थ्य बीमाउत्पाद के किसीभी स्वरूप मेंकोई परिवर्तन नहींहोगा। स्वास्थ्यसीएससी बीमा उत्पादोंके रूप में उत्पादको प्रस्तावितकरने के लिए जहाँकिसी परिवर्तनकी आवश्यकता होगी, वहाँऐसे उत्पादों कोसीएससी विनियम,2015 के उपबंधोंके अनुसार अलगसे फाइल किया जाएगा।

7.  उपर्युक्तक्रियाविधि केवलउन्हीं वर्तमानस्वास्थ्य बीमाउत्पादों के संबंधमें लागू है जोइस परिपत्र मेंविनिर्दिष्ट शर्तोंके अधीन सीएससीविनियम,2015 के विनियम13 और अनुसूची-IIIमें विनिर्दिष्टमानदंडों को अन्यथापूरा करते हैं।यह स्पष्ट कियाजाता है कि इस परिपत्रके अनुसार फाइलकिये गये सीएससीस्वास्थ्य बीमाउत्पाद भी सीएससीविनियम, 2015 काअनुपालन करेंगे।

 

यह परिपत्रप्राधिकरण द्वारासीएससी विनियम, 2015 के अध्याय-IV,विनियम 20 में निहित शक्तियोंके अंतर्गत जारीकिया जाता है।

 

 

सदस्य (गैर-जीवन)

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अनुबंध-I

प्रमाणपत्र

(सीएससीस्वास्थ्य बीमाउत्पाद के रूपमें प्रस्तुत करनेके लिए प्रस्तावितप्रत्येक वर्तमानस्वास्थ्य बीमाउत्पाद के लिएअलग प्रमाणपत्रफाइल किया जानाचाहिए)

 

दिनांकः____________

एक सीएससीस्वास्थ्य बीमाउत्पाद के रूपमें प्रस्तुत करनेके लिए निम्नलिखितवर्तमान अनुमोदितस्वास्थ्य बीमाउत्पाद प्रस्तावितकिया जाता है।यह प्रमाणित कियाजाता है कि प्रस्तावितउत्पाद आईआरडीएआई (सामान्यसेवा केन्द्रोंके द्वारा बीमासेवाएँ) विनियम,2015 (इसके बाद सीएससीविनियम, 2015 केरूप में उल्लिखित)के विनियम13 तथा अनुसूची-IIIऔर अनुसूची-Vमें विनिर्दिष्टउत्पाद मानदंडोंका पूर्णतः पालनकरता है। इसकेअतिरिक्त, यह प्रमाणितकिया जाता है किउक्त उत्पाद सीएससीविनियम, 2015 केअन्य उपबंधों काअनुपालन करता हैतथा उक्त उत्पादमें प्रस्तावितलाभों, प्रीमियमआधारों, जोड़ेगये प्रभारों(लोडिंगों)अथवा प्रस्तावितछूटों के संबंधमें कोई आशोधनलागू नहीं कियेगये हैं।

 

सारणी-I

क्रम सं.

(1)

वर्तमान उत्पाद का नाम

(2)

समाविष्ट जोखिम (स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना आदि)

(अनुसूची-III के खंड (2) में विनिर्दिष्ट मानदंडों की जाँच करें)

(3)

यूआईएन, यदि कोई हो

(4)

प्राधिकरण के पास पूर्व के अनुमोदन के लिए माने हुए (डीम्ड) अनुमोदन सहित फाइलिंग की तारीख/ वर्ष

(5)

सीएससी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद का प्रस्तावित नाम

(6)

टिप्पणी*

(7)

 

 

 

 

 

 

 

*जहाँ उपर्युक्तकिसी भी स्तंभमें अपेक्षित कोईभी सूचना उपलब्धनहीं हो / उपलब्धनहीं कराई जा सकतीहो, वहाँ इसेप्रमाणित करतेहुए कारण प्रस्तुतकरें।

 

i)       प्रमाणितकिया जाता है किउपर्युक्त उत्पाददिन/माह/वर्ष(तारीख विनिर्दिष्टकरें) को उत्पादप्रबंध समिति केसमक्ष रखा गयाहै।

ii)      सीएससीके माध्यम से प्रस्तावितकरने के लिए उक्तउत्पाद की उपयुक्तताएवं ग्राहकों कीसेवा करने के लिएविद्यमान प्रणालियोंकी जाँच की गई है।यह स्पष्ट कियाजाता है कि उक्तउत्पाद सीएससीविनियम,2015 की अनुसूची-Vका अनुपालनकरता है तथा यहकि लक्ष्यीकृतबाजार खंड को आवश्यकसेवाएँ प्रदानकरने के लिए निम्नलिखितप्रणालियाँ विद्यमानहैं।

(दावोंऔर शिकायतों केसंबंध में सेवाप्रदान करने केलिए विद्यमान प्रणालियाँविनिर्दिष्ट करें)

iii)      आगेप्रमाणित कियाजाता है कि सीएससीबीमा उत्पाद केरूप में प्रस्तावितकिये जाने के बाद, उत्पादका वित्तीय रूपसे अर्थक्षम होनाजारी रहेगा।

 

हम यह भीप्रमाणित करतेहैं कि अनुमोदनमिलने के बाद, प्रस्तावितसीएससी स्वास्थ्यबीमा उत्पाद__________________ (प्रस्तावितसीएससी बीमा उत्पादके नाम का उल्लेखकरें) सीएससीविनियम, 2015 मेंविनिर्दिष्ट वितरणऔर अन्य संबंधितमानदंडों से संबंधितसभी मानकों काअनुपालन करते हुएप्रस्तुत कियाजाएगा।

 

 

मुख्यअनुपालन अधिकारी

 

 

नियुक्तबीमांकक

 

 

एमडी एवंसीईओ/ सीएमडी

 

कार्यालयकी मुहर सहित

 

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