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Title: सभी बीमाकर्ताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), सभी बीमा मध्यवर्तियों के प्रधान अधिकारी, सभी वैयक्तिक एजेंट को
Reference No.: आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीओएमएम/069/03/2017
Date: 30/03/2017
आईआरडीएआई के (बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, पारिश्रमिक अथवा प

आईआरडीएआईके (बीमा एजेंट अथवाबीमा मध्यवर्तियोंको कमीशन, पारिश्रमिकअथवा प्रतिफल काभुगतान) विनियम,2016 के विनियम6()(ii) और6()(ii) की ओरध्यान आकर्षितकिया जाता है।

 

प्राधिकरणको इस स्पष्टीकरणकी अपेक्षा करतेहुए अभ्यावेदनप्राप्त हुआ हैकि क्या प्रतिफलएजेंट अथवा बीमामध्यवर्ती द्वाराबेची गई प्रत्येकपॉलिसी के साथसंबद्ध किया जाताहै। अध्यक्ष, आईआरडीएआईउपर्युक्त विनियमोंके विनियम 9 के अंतर्गत निहितशक्तियों के अधीननिम्नलिखित स्पष्टीकरणजारी करते हैं:

 

1.  इसकेद्वारा यह स्पष्टकिया जाता है किविनियम6()(ii) के अंतर्गतप्रतिफल के बीमाएजेंटों और बीमामध्यवर्तियोंको अदा किये गयेप्रथम वर्ष कमीशनअथवा पारिश्रमिकके 20% से अधिकन होते हुए वह बीमाएजेंट अथवा बीमामध्यवर्ती द्वाराअपेक्षित प्रत्येकजीवन बीमा पॉलिसीअथवा अर्जित कुलप्रथम वर्ष कमीशनके साथ संबद्धनहीं किया जाता।

2.   इसी प्रकारविनियम6()(ii) के अंतर्गतबीमा एजेंटों औरबीमा मध्यवर्तियोंके लिए प्रतिफलके 30% से अधिकन होते हुए इसकापरिकलन स्वास्थ्यबीमा तथा स्वास्थ्यबीमा से इतर बीमाके लिए अलग-अलग किया जानाचाहिए। साथ ही,उक्त प्रतिफलबीमा एजेंट अथवाबीमा मध्यवर्तीद्वारा अपेक्षितप्रत्येक पॉलिसीअथवा अर्जित कुलकमीशन के साथ संबद्धनहीं किया जाता।

3.   इसके अलावा, यह स्पष्टकिया जाता है किबीमा मध्यवर्ती(बीमा मध्यस्थतासे जिनकी आमदनीसभी कार्यकलापोंसे उनकी कुल आमदनीके पचास प्रतिशतके समान अथवा उससेअधिक है) :

i)       प्रतिफलके लिए पात्र हैंजिसका परिकलन केवलऐसे सभी बीमा मध्यवर्तियों (बीमा मध्यस्थतासे जिनकी आमदनीसभी कार्यकलापोंसे उनकी कुल आमदनीके पचास प्रतिशतके समान अथवा उससेअधिक है) कोएक वित्तीय वर्षमें बीमाकर्ताद्वारा अदा कियेगये पारिश्रमिकपर किया जाता हैतथा

ii)      किसीअन्य प्रतिफल केलिए पात्र नहींहैं।

 

4.  आईआरडीएआईके (बीमा एजेंट अथवाबीमा मध्यवर्तियोंको कमीशन, पारिश्रमिकअथवा प्रतिफल काभुगतान) विनियम,2016 का विनियम5() – यह भीस्पष्ट किया जाताहै कि बीमाकर्ताद्वारा देय कमीशनअथवा पारिश्रमिककी अधिकतम दर निम्नलिखितमें से, जो भीनिम्नतर हो, से अधिक नहींहोगीः-

i)       इनविनियमों के द्वाराविनिर्दिष्ट अधिकतमदर; अथवा

ii)      किन्हींअन्य विनियमोंअथवा दिशानिर्देशोंमें प्राधिकरणद्वारा अनुमोदितकमीशन अथवा पारिश्रमिककी कोई अन्य दर।

 

 

पी. जे. जोसेफ

सदस्य (गैर-जीवन)

 

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    Clarification on Regulation 6(d)(ii), 6(e)(ii) and 5(f) of the IRDAIs.pdf

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