बिक्रीकेन्द्र विक्रेता – गैर-जीवन और स्वास्थ्यसंबंधी दिशानिर्देशदिनांक 26 अक्तूबर2015 की ओर ध्यानआकर्षित किया जाताहै जो अधिकांशतःपूर्व-जोखिम-अंकित उत्पादोंकी अपेक्षा औरविक्रय करने केलिए बीमा कंपनियोंऔर बीमा मध्यवर्तियोंके द्वारा बिक्रीकेन्द्र विक्रेताकी नियुक्ति कोसुसाध्य बनातेहुए जारी कियेगये हैं।
आईआरडीएपरिपत्र सं. आईआरडीए/जीवन/ ओआरडी/जीएलडी/ 223/ 2017 दिनांक 7 फरवरी 2017 कीओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है जोबिक्री केन्द्रविक्रेता – जीवन बीमा संबंधीदिशानिर्देशोंमें संशोधन सेसंबंधित है जिसमेंबीमाकर्ताओं कीप्रतिसूचना (फीडबैक) केआधार पर एवं बीमाकर्ताओं/ मध्यवर्तियोंके लिए व्यावहारिकसुविधा को ध्यानमें रखते हुए प्रशिक्षणप्राप्त करने औरएनआईईएलआईटी परीक्षाउत्तीर्ण करनेकी शर्त समाप्तकी जा रही है। इसीप्रकार के अनुरोधगैर-जीवन बीमाकर्ताओंसे प्राप्त कियेगये हैं।
इस स्थितिके होते हुए किगैर-जीवन और स्वास्थ्यबीमा के अंतर्गतअनुमत उत्पाद अधिकांशतःसंभावित ग्राहकद्वारा उपलब्धकराई गई सूचनाके आधार पर पूर्व-जोखिम-अंकितहैं तथा बीमा पॉलिसीप्रणाली के द्वारास्वतः उत्पन्नकी जाती है, यह उचित होगाकि इस संबंध मेंजीवन बीमा के विषयमें अनुसरण कियेजा रहे दृष्टिकोणके साथ समानतालाई जाए।
उपर्युक्तके आलोक में बिक्रीकेन्द्र विक्रेता – गैर-जीवन और स्वास्थ्यसंबंधी दिशानिर्देशदिनांक 26 अक्तूबर2015 में निम्नलिखितआशोधन किये गयेहैं :
1. स्टैंडअलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्तीसहित बिक्री केन्द्रविक्रेता(पीओएस पॅर्सन)को नियुक्तकरने का प्रस्तावकरनेवाला साधारणबीमाकर्ताः
क. बीमासूचना ब्यूरो(आईआईबी),हैदराबादमें रखे गये डेटाबेसके साथ पुनः जाँचकरने के द्वारायह सुनिश्चित करेगाकि आवेदक किसीअन्य बीमाकर्ताअथवा बीमा मध्यवर्तीके पास नियुक्तनहीं है।
ख. उम्मीदवारके लिए पन्द्रह(15) घंटे का एकआंतरिक(इन-हाउस)प्रशिक्षणसंचालित करेगा।
ग. उक्तप्रशिक्षण को सफलतापूर्वकपूरा करने के बादएक परीक्षा आयोजितकरेगा।
घ. परिपत्रके साथ संलग्नफार्मेट में उक्तपरीक्षा उत्तीर्णकरनेवाले उम्मीदवारको एक प्रमाणपत्रजारी करेगा।
ङ. शर्तेंविनिर्दिष्ट करतेहुए एक लिखित करारकरने के द्वारासफल उम्मीदवारको एक बिक्री केन्द्रविक्रेता(पीओएस पॅर्सन)के रूप मेंनियुक्त करेगा।
च. दिनके अंत में आईआईबीडेटा-बेसमें विवरण अपलोडकरेगा।
छ. प्रशिक्षणऔर परीक्षा जिसवित्तीय वर्ष मेंसंचालित किये जातेहैं उसकी समाप्तिसे कम से कम पाँच(5) वर्षों केलिए प्रशिक्षणऔर परीक्षा काउचित अभिलेख रखेगाजो स्थान पर(ऑन-साइट)निरीक्षणके दौरान प्राधिकरणके निरीक्षण अधिकारियोंको उपलब्ध करायाजाएगा।
"बिक्रीकेन्द्र विक्रेता– साधारण बीमास्टैंडअलोन स्वास्थ्यबीमा सहित" के प्रशिक्षणके लिए मॉडल पाठ्यक्रमइसके साथ अनुबंध-Iमें संलग्नहै जिसमें समय-समय पर बीमाकर्ताद्वारा अभिकल्पितविभिन्न बिक्रीकेन्द्र विक्रेता(पीओएस) उत्पादोंकी विशेषताएँ शामिलकी जा सकती हैंतथा बीमाकर्ताओंऔर मध्यवर्तियोंकी बदलती आवश्यकताके अनुसार संशोधनऔर विकास कियाजा सकता है।
परिपत्र 1 अप्रैल2017 से प्रभावीहै।
उक्तदिशानिर्देशोंकी अन्य शर्तेंअपरिवर्तित रहेंगी।
पी. जे. जोसेफ
सदस्य (गैर-जीवन)
अनुबंध-I
मॉडलपाठ्यक्रम
मॉड्यूल 1 – बीमाका परिचय
1. बीमाकी संकल्पना
2. बीमा काप्रयोजन और आवश्यकता
3. जोखिम,खतरा और संकटकी संकल्पनाएँ
मॉड्यूल 2 – भारतीयबीमा बाजार
1. आईआरडीएआई
2. बीमाकर्ता
3. बीमा मध्यवर्ती
4. बीमा एजेंट
5. बिक्रीकेन्द्र विक्रेता
मॉड्यूल 3 – बीमाके सिद्धांत औरव्यवहार
1. प्रस्तावऔर स्वीकृति
2. प्रतिफल(प्रीमियम)
3. बीमायोग्यहित – परमसद्भाव– क्षतिपूर्ति– अंशदान औरप्रतिस्थापन– निकटस्थकारण
4. प्रस्तावफार्म – विक्रयसाहित्य– प्रीमियमका भुगतान– बीमा अधिनियमकी धारा64वीबी– प्रीमियमरसीद – बीमापॉलिसी– पृष्ठांकन– वारंटियाँ– बीमा अधिनियमकी धारा41 (रिबेटिंग)
5. दावेकी सूचना– सर्वेक्षककी नियुक्ति– सर्वेक्षणरिपोर्ट– हानि का आकलन– हानि का निपटान– उन्मोचन(डिस्चार्ज)वाउचर– दावे का भुगतान
मॉड्यूल 4 – बिक्रीकेन्द्र – स्वास्थ्यबीमा सहित साधारणबीमा उत्पाद
1. बिक्रीकेन्द्र विक्रेता(पीओएस)– स्टैँडअलोनस्वास्थ्य बीमासहित साधारण बीमा
2. बिक्रीकेन्द्र विक्रेता(पीओएस)– पीओएस उत्पादोंकी श्रेणियाँ औरपीओएस उत्पादोंकी मुख्य-मुख्यविशेषताएँ
मॉड्यूल 5 – विविध
1. शिकायतनिवारण व्यवस्था
2. पॉलिसीधारकोंके हितों के संरक्षणसंबंधी विनियम
3. धन-शोधननिवारण(एएमएल)/ अपने ग्राहकको जानिए(केवाईसी)मानदंड
4. बिक्रीकेन्द्र विक्रेताओं(पीओएस पॅर्सन्स)के लिए करणीयऔर अकरणीय(डूस एण्डडोंट्स)
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बीमाकर्ता / बीमामध्यवर्ती के पत्र-शीर्ष (लेटरहेड)पर
पत्र
दिनांकः
श्री / सुश्री…………………………………………….
पताः
फोटो
यह बिक्रीकेन्द्र विक्रेता (पॉइंटऑफ़ सेल पॅर्सन)के रूप में कार्यकरने के लिए स्वयंको नामांकित करनेके लिए आपके द्वाराप्रस्तुत आवेदनके संदर्भ मेंहै।
यह पुष्टिकी जाती है कि आपनेनिर्धारित प्रशिक्षणसफलतापूर्वक पूराकिया है तथा गैर-जीवनऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंके लिए बिक्रीकेन्द्र विक्रेता(पीओएस पॅर्सन)संबंधी दिशानिर्देशोंके अंतर्गत……………………………………………………………………….. (बीमाकर्ता/ बीमा मध्यवर्तीका नाम) के द्वारासंचालित बिक्रीकेन्द्र परीक्षाके लिए विनिर्दिष्टपरीक्षा भी उत्तीर्णकी है। आपका वैयक्तिकविवरण निम्नानुसारहैः
आधार सं. :
यह पत्रआपको…………………………………………………………………………… (बीमाकर्ता/ बीमा मध्यवर्तीका नाम) के लिएकेवल उक्त दिशानिर्देशोंके अंतर्गत श्रेणीकृतऔर अभिनिर्धारितउत्पादों के विक्रयहेतु बिक्री केन्द्रविक्रेता के रूपमें कार्य करनेके लिए प्राधिकृतकरता है।
यदि आप किसीअन्य कंपनी केलिए कार्य करनाचाहते हैं/ चाहतीहैं, तो आपसेअनुरोध है कि आपउस संस्था के लिएबिक्री केन्द्रविक्रेता के रूपमें कार्य करनेके लिए नये बीमाकर्ता/ बीमा मध्यवर्तीसे एक नया पत्रप्राप्त करें।
भवदीय,
प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ता
भारतीयबीमा विनियामकऔर विकास प्राधिकरण