प्राधिकरणआईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2)(के) के अधीनमास्टर परिपत्र – निवेश, 2016 मेंनिम्नलिखित संशोधनजारी करता है, जो इसपरिपत्र के निर्गमकी तारीख से प्रभावीहोगा।
"स्थावरसंपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) और बुनियादीसंरचना निवेश न्यासों (इनविट)" के यूनिटोंमें निवेश
1. बीमाकर्ताआरईआईटी / इनविट(आईएनवीआईटी) के यूनिटोंमें निवेश कर सकतेहैं जो निम्नलिखितके अनुरूप हों :
i. "एए" से अन्यूनरेटिंग से युक्तआरईआईटी / इनविटअनुमोदित निवेशोंका भाग बनेंगे। एए सेकम रेटिंग से युक्तआरईआईटी / इनविटअन्य निवेशोंका भाग बनेंगे।
ii. एकबीमाकर्ता, बीमाकर्ताके संबंधित निधिआकार के 3% से अनधिक (अथवा) एक एकलआरईआईटी / इनविटद्वारा जारी कियेगये यूनिटों के 5% से अनधिक, जो भीकम हो, का निवेशकर सकता है।
iii. आरईआईटी / इनविटमें कोई निवेशनहीं किया जाएगाजहाँ प्रायोजकबीमाकर्ता के प्रवर्तकसमूह के अंतर्गतहो।
iv. इनविटके यूनिटों मेंनिवेश आईआऱडीएआई (निवेश) विनियमोंके अंतर्गत निवेशोंके स्वरूप के प्रयोजनके लिए "बुनियादीसंरचना निवेशों" का भागबनेगा।
v. आरईआईटीके यूनिटों मेंनिवेश मास्टर परिपत्र – निवेशके साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9 की टिप्पणी 9 के अनुसार "निवेशसंपत्ति" का भागबनेगा।
2. आरईआईटी / इनविटके यूनिटों मेंनिवेश का मूल्यांकनबाजार मूल्य परकिया जाएगा (अंतिमउद्धृत कीमत 30 दिनके बाद की नहींहोनी चाहिए)। जहाँबाजार उद्धृत बोलीपिछले 30 दिन के लिएउपलब्ध नहीं है, वहाँयूनिटों का मूल्यांकनन्यास द्वारा प्रकाशितयूनिटों के नवीनतमएनएवी (6 महीने सेअधिक पुराना नहीं) के अनुसारकिया जाएगा।
3. आरईआईटीऔर इनविट के यूनिटोंमें निवेश के लिएलागू श्रेणी कूट(सीओआई) हैं :
आरईआईटी / इनविटके यूनिट – अनुमोदितनिवेश
डी40: स्थावरसंपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) के यूनिट -- ईआरआईटी
डी41: इनविटके यूनिट -- ईआईआईटी
आरईआईटी / इनविटके यूनिट – अन्यनिवेश
ई29: स्थावरसंपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) के यूनिट -- ओआरआईटी
ई30: इनविटके यूनिट -- ओआईआईटी
4. समवर्तीलेखा-परीक्षकबीमाकर्ता की लेखा-परीक्षासमिति / बोर्ड कोप्रस्तुत अपनीतिमाही रिपोर्टमें उपर्युक्तमानदंडों और प्रकटीकरणअपेक्षाओं के अनुपालनकी पुष्टि करेगा।
वी. आर. अय्यर
सदस्य (एफ.एण्ड आई.)