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Title: सभी साधारण बीमा कंपनियाँ (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओँ और पुनर्बीमा कंपनियों सहित)
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एलएफटीडी/027/01/2017
Date: 30/01/2017
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनि

सेबीपरिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/15/2015दिनांक 30 नवंबर2015 सूचीबद्ध कंपनियोंद्वारा वित्तीयपरिणाम प्रकाशितकरने के लिए फार्मेटउपलब्ध कराता है।ये शर्तें उन सभीसंस्थाओं पर भीलागू हैं जिनकीप्रतिभूतियाँशेयर बाजारों मेंसूचीबद्ध हैं।

 

2. सेबीद्वारा आगे परिपत्रसं. सीआईआर/सीएफडी/एफएसी/62/2016दिनांक 05 जुलाई2016 के अनुसार निम्नानुसारविनिर्दिष्ट कियागया हैः

"31 मार्च2017 को अथवा उसके बादसमाप्त अवधि केलिए, शेयर बाजारोंके पास सूचीबद्धसंस्थाओं द्वाराप्रस्तुत कियेजानेवाले अलेखा-परीक्षित/ लेखा-परीक्षिततिमाही वित्तीयपरिणामों के लिएफार्मेट कंपनीअधिनियम, 2013 की अनुसूचीIII में निर्धारितरूप में होंगे।तथापि, बैंकिंगकंपनियाँ और बीमाकंपनियाँ उनकेविनियमनकर्ताओंके द्वारा यथाविनिर्दिष्टसंबंधित अधिनियमों/ विनियमों के अंतर्गतनिर्धारित रूपमें फार्मेटोंका अनुसरण करेंगे।"

 

3. इसकेअलावा, सेबी केपरिपत्र संदर्भसीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/115/2016दिनांक 24 अक्तूबर2016 के अनुसार उपर्युक्तपैरा 2 के संदर्भमें यह स्पष्टकिया गया है कि

क) बीमाकंपनियाँ (जीवनऔर गैर-जीवन) 30 सितंबर2016 और 31 दिसंबर 2016 कोसमाप्त तिमाहियोंके लिए निम्नलिखितप्रकटीकरण आईआरडीएआईद्वारा यथाविनिर्दिष्टफार्मेट में प्रस्तुतकरेंगीः

i. तिमाहीवित्तीय परिणामोंके लिए फार्मेट

ii. तिमाहीपरिणामों के साथखंड-वार राजस्व,परिणाम और प्रयुक्तपूँजी सूचित करनेके लिए फार्मेट

ख) समाचारपत्रोंमें प्रकाशित करनेके प्रयोजन केलिए फार्मेट केसंबंध में (स्टैंडअलोन/समेकित) बीमा कंपनियाँसेबी द्वारा जारीकिये गये उपर्युक्तपरिपत्रों के अंतर्गतविनिर्दिष्ट रूपमें फार्मेट काअनुसरण करना जारीरखेंगी।

 

5.  तदनुसार, एनओडीआरविनियम, 2015 केअंतर्गत सेबी कीअपेक्षाओं का अनुपालनसुनिश्चित करनेके लिए इसके साथदिये गये निम्नलिखितफार्मेट निर्धारितकिये गये हैं :

i.   तिमाहीवित्तीय परिणामअनुबंध I में निर्धारितफार्मेट में प्रस्तुतकिये जाएँगे।

ii.  तिमाहीपरिणामों के साथखंड-वार राजस्व,परिणाम और प्रयुक्तपूँजी की सूचनाअनुबंध II में निर्धारितफार्मेट में प्रस्तुतकी जाएगी।

iii.  सीमित समीक्षारिपोर्टें लेखा-परीक्षकोंद्वारा अनुबंधIII में निर्धारितफार्मेट में दीजाएँगी।

iv.  लेखा-परीक्षितवित्तीय रिपोर्टोंके मामले में, लेखा-परीक्षारिपोर्ट लेखा-परीक्षकोंद्वारा अनुबंधIV में दिये गये फार्मेटमें दी जाएगी।

v.  एलओडीआरविनियम, 2015 के विनियम47(1)(बी) के अनुसारसमाचारपत्रोंमें प्रकाशित वित्तीयपरिणाम अनुबंधV में निर्धारितफार्मेट में होंगे।

 

पूर्वोक्तसेबी परिपत्रोंके अंतर्गत विनिर्दिष्टअन्य अपेक्षाओंका बीमा कंपनियोंके लिए लागू होनाजारी रहेगा।

 

6.  यहपरिपत्र एलओडीआर विनियम, 2015 केअंतर्गत सेबी कीप्रकटीकरण आवश्यकताएँपूरी करने के लिएस्टैंडअलोन स्वास्थ्यबीमा कंपनियोंऔर पुनर्बीमाकर्ताओं(उन बीमाकर्ताओंको मिलाकर जिनकीप्रतिभूतियाँशेयर बाजारों मेंसूचीबद्ध हैं)सहित सूचीबद्धसाधारण बीमा कंपनियोंको समर्थ बनानेके सीमित प्रयोजनके साथ जारी कियाजाता है। ये अपेक्षाएँकिसी भी प्रकारसे बीमा अधिनियम,1938; आईआरडीए अधिनियम,1999 और उनके अधीन बनायेगये विनियमों केअंतर्गत अपेक्षितरूप में प्रकटीकरणकी आवश्यकताओँअथवा वित्तीय विवरणतैयार करने केतरीके को आशोधितनहीं करतीं।

 

भवदीया,

 

(वी.आर. अय्यर)

सदस्य(एफएण्डआई)

 

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