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Title: सभी बीमाकर्ताओं को
Reference No.: आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/006/01/2017
Date: 11/01/2017
स्वस्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों का आंशिक आशोधन

संदर्भःआईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016दिनांक 29 जुलाई 2016 केअनुसार अधिसूचितस्वास्थ्य बीमामें मानकीकरण संबंधीदिशानिर्देशोंके उपबंधों कीओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है। आंशिकआशोधन में अध्यायV के खंड (1) को निम्नलिखितसे प्रतिस्थापितकिया जाता है तथावह निम्नानुसारपढ़ा जाएगाः

 

(1) "सभीवार्षिक विवरणियाँवित्तीय वर्ष कीसमाप्ति से 90 दिन के अंदर प्रस्तुतकी जाएँगी।"

 

बीमाकर्ताओंको सूचित कियाजाता है कि वे उपर्युक्तका ध्यान रखेंऔर अनुपालन सुनिश्चितकरें।

 

 

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