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Title: बीमा कंपनियों के सीईओ को
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/172/08/2016
Date: 24/08/2016
आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के संबंध में

संदर्भ सं.आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/172/08/2016दिनांकः 24-08-2016

 

आईआरडीएआई(निवेश)विनियम,2016 के संबंधमें

 

प्राधिकरणने फाइल सं.आईआरडीएआई/आरईजी/22/134/2016दिनांक1 अगस्त2016 के द्वाराआईआरडीएआई(निवेश) विनियम,2016 अधिसूचित कियेथे। चूँकिउक्त विनियम कुछप्रणालियों औरप्रक्रिया को लागूकरना अधिदेशात्मकबनाते हैं,अतःआईआरडीएआई(निवेश)विनियम,2016 31 मार्च2017 से प्रभावीहोंगे। इस प्रकार,बीमाकर्ताआईआरडीएआई(निवेश) विनियम,2016 के लिए अनुपालनकी सूचना विनियामकआवधिक प्रस्तुतीकरणोंमें 31 मार्च2017 को समाप्ततिमाही सेप्रस्तुत करेंगे।

 

चूँकि आईआरडीएआई(निवेश) विनियम,2016 की अधिसूचनासे पहले जारी कियेगये पूर्व के परिपत्रऔर दिशानिर्देशपहले के बीमा अधिनियम,1938 पर आधारित हैं,अतःप्राधिकरण ने पहलेजारी किये गयेपरिपत्रों और दिशानिर्देशोंमें आवश्यक परिवर्तनकिये थे तथा आईआरडीएआई(निवेश) विनियमपर संलग्न निवेशमास्टर परिपत्रजारी किया हैजो एक स्थान परउपलब्ध संदर्भके रूप में कामआयेगा। उक्त मास्टरपरिपत्र निम्नलिखितव्यवस्थाओं परजारी किये गयेसभी परिचालनात्मक,प्रक्रियात्मकऔर दिशानिर्देशोंको समाविष्ट करताहैः

1. निवेश श्रेणी

2.  जोखिमप्रबंध और समवर्तीलेखा-परीक्षा

3.  मूल्यांकनसंबंधी दिशानिर्देश

4.  परिचालनात्मकप्रक्रिया

5.  प्रकटीकरणऔर रिपोर्टिंगमानदंड

6.  निधिनिकासी फार्मेटऔर निवेश श्रेणीकूट

7.  समाविष्टपरिपत्र

8. समाप्त परिपत्र

 

बीमाकर्ताओंको इसके द्वारानिदेश दिया जाताहै कि वे आईआरडीएआई(निवेश)विनियम,2016 संबंधी उक्तविनियम, निवेशमास्टर परिपत्रअपने बोर्डके समक्ष उनकीअगली बैठक मेंरखें तथा निवेशविनियमों में लायेगये परिवर्तनोंसे अपने बोर्डको अवगत कराएँ।

 

एस. एन.जयसिंहन

संयुक्त निदेशक(निवेश)

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