Document Detail
प्राधिकरणकोपालिसीधारकोंसे,बैंकोंऔर अन्य एनबीएफसीयों द्वाराबीमापालिसियों कीमिस सेलिंग केसंबंध में कईशिकायतेंप्राप्त हुईहैं, जोआईआरडीए (सीए कापंजीकरण)विनियम, 2015
अधिकांशशिकायतेंनिम्नदृष्टांतोंसे संबंध रखतीहैं जिनके तहतबैंकों/एनबीएफसी योंद्वारापालिसी जबरनया गलत ढंग सेबेची गई।
1.जबमकान या अन्यऋणों के लिएसंपर्क किया गयातो बैंकों केउत्पादों केसाथ शामिलकरके बीमाउत्पाद बेचेगये, बावजूदइसके किग्राहकों नेअपनी अनिच्छाव्यक्त की थी।
2.
3.बीमापालिसियाँबिना सहमति केजारी की गईंऔर इसके अलावायह दावा कियागया किउन्होंनेदस्तावेजोंपर हस्ताक्षरनहीं कियेऔर/या पालिसीदस्तावेज गलतसंपर्कविवरणों केसाथ जारी कियेगये।
4.सावधीजमा रसीदों केबदले यह कहतेहुए कि यह सावधीजमाओं कीतुलना में बेहतरलाभ देंगी
5.एकलप्रीमियमपालिसियों केस्थान परनियमित प्रीमियमपालिसियाँजारी की गई औरनवीकरण प्रीमियमउनके बैंकखाते, बिनासूचना दिये
ऐसेमामले जबबीमाकर्ताओंकी जानकारीमें लाये गये
यहबात ज़ोर देकरकही जा रही हैकि इस अफसोसनाकमामले का हल
आईआरडीए(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम2015
आईआरडीए(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम
आईआरडीए(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण)विनियम, 2015
आपकोसलाह दी जातीहै कि इसमेंदर्शाये गयेविनियमों कासूक्ष्मता सेपालन करें औरविनिर्दिष्टव्यक्तियों/संबंधितअधिकारियोंकी जानकारीमें लाये किऐसी शिकायतोंके प्रतिआईआरडीएगंभीर है।
सदस्य(जीवन)