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Title: सभी बीमा कंपनियॉं एवं आईआरडीएआई (सीए के रजिस्ट्रेशन) विनियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट एजेंटों के रूप में पंजीकृत सभी बैंकों , एनबीएफसी को
Reference No.: आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एमएसएल/152/08/2016
Date: 01/08/2016
बैंकों , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा मिस सेलिंग , अनुचित व्यापार आच

प्राधिकरणकोपालिसीधारकोंसे,बैंकोंऔर अन्य एनबीएफसीयों द्वाराबीमापालिसियों कीमिस सेलिंग केसंबंध में कईशिकायतेंप्राप्त हुईहैं, जोआईआरडीए (सीए कापंजीकरण)विनियम, 2015 केअन्तर्गतकार्पोरेटएजेंटों केरूप में पंजीकृतहैं।

अधिकांशशिकायतेंनिम्नदृष्टांतोंसे संबंध रखतीहैं जिनके तहतबैंकों/एनबीएफसी योंद्वारापालिसी जबरनया गलत ढंग सेबेची गई।

1.जबमकान या अन्यऋणों के लिएसंपर्क किया गयातो बैंकों केउत्पादों केसाथ शामिलकरके बीमाउत्पाद बेचेगये, बावजूदइसके किग्राहकों नेअपनी अनिच्छाव्यक्त की थी।

2.जबलॉकर कीसुविधा के लिएसंपर्क कियाजाता तो बैंकबीमा उत्पादखरीदने पर जोरदेते हैं और कभी-कभीलॉकर आवंटितकरने के लिएशर्त रखते हैं।

3.बीमापालिसियाँबिना सहमति केजारी की गईंऔर इसके अलावायह दावा कियागया किउन्होंनेदस्तावेजोंपर हस्ताक्षरनहीं कियेऔर/या पालिसीदस्तावेज गलतसंपर्कविवरणों केसाथ जारी कियेगये।

4.सावधीजमा रसीदों केबदले यह कहतेहुए कि यह सावधीजमाओं कीतुलना में बेहतरलाभ देंगी, एकलप्रीमियमबीमापालिसियाँजारी की गईंथीं।

5.एकलप्रीमियमपालिसियों केस्थान परनियमित प्रीमियमपालिसियाँजारी की गई औरनवीकरण प्रीमियमउनके बैंकखाते, बिनासूचना दिये, नामेकिये गये औरआश्वासन दियागया कि चयनितअवधि के बादउन्हेंभुगतान कादुगुनाप्राप्तहोगा।

ऐसेमामले जबबीमाकर्ताओंकी जानकारीमें लाये गये, अधिकतरमामलों मेंउन्होंनेहमें बताया किबैंक ने गलतीकरने वालेकर्मचारियोंके खिलाफ कार्रवाईकी है। अधिकतरमामलों में यहसूचित कियागया किकर्मचारीबैंक की सेवाछोड़कर जा चुकाहै और कईमामलों मेंबीमाकर्ताद्वारा एकत्रकी गयीप्रीमियमराशि ग्राहकको लौटा दी गईया उसकोभुगतान कातरीका याप्लान काप्रकार बदलनेकी अनुमति दीगई।

यहबात ज़ोर देकरकही जा रही हैकि इस अफसोसनाकमामले का हल, ग्राहकको उसका पैसालौटाना, याभुगतान याप्लान का मोडबदलने कीअनुमति देनानहीं है। इसकेबदले बैंकों/एनबीएफसीद्वारा ऐसीव्यवस्थाअपनायी जानीचाहिए, जिससेमिससेलिंग/जबरनबिक्री/गलतबिक्री का पतालगाया जा सकेया रोका जासके।

आईआरडीए(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम2015 काविनियम 21 (2) व्यक्तरूप से बीमाखरीदने के लिएग्राहकों कोबाध्य करने कोप्रतिबंधितकरता है।

आईआरडीए(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम, 2015 काविनियम 26अनुसूची III मेंकार्पोरेटएजेंटोंद्वाराअपनायी जाने वालीआचारसंहिताविनिर्धारितकरता है।

आईआरडीए(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण)विनियम, 2015 काविनियम 22 (5) कहताहै किकार्पोरेटएजेंट को,प्राधिकरणकोविनिर्दिष्टव्यक्तियों(एसपी) केविवरण, प्राधिकरणद्वारा जारीउनके प्रमाणपत्र सं केसाथ उद्घाटितकरना चाहिए।इससे उसविनिर्दिष्टअधिकारी कानाम जानने मेंमदद मिलेगी जोऐसी मिस सेलिंगके लिएजिम्मेदारहै।

आपकोसलाह दी जातीहै कि इसमेंदर्शाये गयेविनियमों कासूक्ष्मता सेपालन करें औरविनिर्दिष्टव्यक्तियों/संबंधितअधिकारियोंकी जानकारीमें लाये किऐसी शिकायतोंके प्रतिआईआरडीएगंभीर है।

सदस्य(जीवन)

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    Complaints of Misselling _Unfair Business Practices by Banks_NBFCs.pdf

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