आपकाध्यान गैर-जीवनऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंके लिए बिक्रीकेन्द्र विक्रेताओं(पीओएस) संबंधीदिशानिर्देश सं.आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/ओआरडी/183/10/2015 दिनांक 26 अक्तूबर 2015, परिपत्र सं.आईआरडीए/ आईएनटी/ जीडीएल/ओआरडी/ 057/ 03/2016 दिनांक 11 मार्च 2016 औरपरिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/123/06/2016 दिनांक 24 जुलाई 2016 कीओर आकर्षित कियाजाता है जिनमेंउन उत्पादों केप्रकार दिये गयेहैं जिनकी अपेक्षापीओएस के द्वाराकी जा सकती है।
तथापि, हाल मेंकुछ बीमाकर्ताओंद्वारा प्राधिकरणसे उत्पादों कीसूची में विस्तारकरने के लिए अनुरोधकिया गया है ताकिसीएससी-एसपीवीके माध्यम से बेचेजानेवाले उत्पादोंऔर बिक्री केन्द्रविक्रेताओं (पीओएस) केमाध्यम से बेचेजानेवाले उत्पादोंके बीच कुछ समानतारहे। प्राधिकरणने किये गये अनुरोधोंकी जाँच करने केबाद निम्नलिखितअतिरिक्त उत्पादशामिल करने कानिर्णय लिया हैजिनकी अपेक्षाऔर विपणन पीओएसके माध्यम से कियाजा सकता है।
1) पशुधन
2) कृषि पंपसेट बीमा
3) अग्निऔर संबद्ध जोखिम (पेरिलड्वेलिंग) बीमा
4) फ़सल बीमा सरकारीबीमा योजनाएँ जैसेप्रधान मंत्रीफ़सल बीमा योजना(पीएमएफबीवाई),मौसम आधारितफ़सल बीमा योजना(डब्ल्यूबीसीआईएस)तथा नारियलपाम बीमा योजना(सीपीआईएस)बीमित राशिसंबंधी किसी सीमाके बिना।
5) सरकारीबीमा योजनाएँ जैसेप्रधान मंत्रीजीवन सुरक्षा बीमायोजना(पीएमजेएसबीवाई)बीमित राशिसंबंधी किसी सीमाके बिना।
उपर्युक्तउत्पाद सरकारीयोजनाओं को छोड़करउपर्युक्त परिपत्रोंके अनुसार होंगेतथा सरकारी योजनाओंमें शर्तें, लाभ आदिसरकार द्वारा निर्धारतकिये जाते हैं।अतः सरकारी योजनाओंके लिए लागू फाइलएण्ड यूज़ क्रियाविधिका अनुसरण कियाजाए।
इसके अलावा, कंपनीपीओएस सरणी केमाध्यम से उत्पादोंका विक्रय करनेके लिए शब्द पीओएसउन उत्पादों केपहले रखे। इसकेअतिरिक्त, कंपनी जारी कीगई पॉलिसियों,प्राप्त प्रीमियम,जोखिम पर बीमितराशि, संबद्धपीओएस, आदिको सम्मिलित करतेहुए एमआईएस रिपोर्टेंतैयार करे।
(पी. जे. जोसेफ)
सदस्य (गैर-जीवन)