आपका ध्यानआईआरडीएआई(सामान्य सेवाकेन्द्रों के द्वाराबीमा सेवाएँ)विनियम, 2015 दिनांक 5 अक्तूबर 2015 की ओर आकर्षितकिया जाता है जिनमेंउत्पादों के वेप्रकार दिये गयेहैं जिनकी अपेक्षासीएससी-एसपीवीद्वारा की जा सकतीहै।
तथापि,विनियम 13 की अनुसूची-IIIके अंतर्गतदिये गये उत्पादोंकी सूची का विस्तारकरने के लिए कुछबीमाकर्ताओं औरसीएससी-एसपीवीके द्वारा प्राधिकरणसे अनुरोध कियागया है, ताकिसीएससी-एसपीवीके माध्यम से बेचेगये उत्पादों औरबिक्री केन्द्र(पीओएस) केमाध्यम से बेचेगये उत्पादों केबीच कुछ समानतारहे।
प्राधिकरणने किये गये अनुरोधोंकी जाँच करने केबाद निम्नलिखितअतिरिक्त उत्पादसम्मिलित करनेका निर्णय लियाहै जिनकी अपेक्षाऔर विपणन सीएससी-एसपीवी के माध्यमसे किया जा सकताहै।
1. यात्राबीमा पॉलिसी
2. गृह बीमा
3. फ़सलबीमा सरकारीबीमा योजनाएँ जैसेप्रधान मंत्रीफ़सल बीमा योजना(पीएमएफबीवाई),मौसम आधारितफ़सल बीमा योजना(डब्ल्यूबीसीआईएस)और नारियल पामबीमा योजना (सीपीआईएस) बीमित राशि संबंधीकिसी सीमा के बिना।
4. सरकारीबीमा योजनाएँ जैसेप्रधान मंत्रीजीवन सुरक्षा बीमायोजना (पीएमजेएसबीवाई)बीमित राशिसंबंधी किसी सीमाके बिना।
उपर्युक्तउत्पाद आईआरडीएआई(सामान्य सेवाकेन्द्रों द्वाराबीमा सेवाएँ)विनियम, 2015 के विनियम 13 और अनुसूचीIII के अंतर्गतपरिभाषित शर्तोंके अनुसार होंगे,सरकारी योजनाओंको छोड़कर, जिनमें शर्तें,लाभ आदि सरकारद्वारा निर्धारितकिये जाते हैं।अतः सरकारी योजनाओंके लिए लागू फाइलएण्ड यूज़ क्रियाविधिका अनुसरण कियाजाए।
इसकेअलावा, कंपनीसीएससी-एसपीवीसरणी के माध्यमसे बेचने के लिएउन उत्पादों केप्रारंभ में शब्दसीएससी रखे। साथही, कंपनी जारीकी गई पॉलिसियों,प्राप्त प्रीमियम,जोखिम पर बीमितराशि, संबद्धआरएपी, आदिको सम्मिलित करतेहुए एमआईएस रिपोर्टेंतैयार करे।
(पी. जे. जोसेफ)
सदस्य(गैर-जीवन)