आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 5.3 की ओरध्यान आकर्षितकिया जाता है जोनिर्धारित करताहै कि "प्रत्येकबीमाकर्ता इन विनियमोंके विषय में पूरेकिये गये दायित्वोंका वास्तविक व्यावसायिकविवरण प्रस्तुतकरते हुए वित्तीयवर्ष की समाप्तिसे नब्बे दिन केअंदर मुख्य कार्यकारीअधिकारी अथवा प्रधानअधिकारी द्वाराएक वार्षिक प्रमाणपत्रप्रस्तुत करेगा।"
2.प्राधिकरणअब जीवन बीमाकर्ताओं, साधारणऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंद्वारा उपर्युक्तविनियमों के अंतर्गतअपेक्षित रूप मेंप्रस्तुत कियेजानेवाले वार्षिकप्रमाणपत्रोंके प्रस्तुतीकरणके लिए फार्मेटविनिर्दिष्ट करताहै। संलग्न `आरएसओफार्म ए~ जीबनबीमाकर्ताओं केलिए लागू है तथा`आरएसओफार्म बी~ साधारणऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंके लिए लागू है।सभी बीमाकर्ताओंसे अपेक्षित हैकि वे वार्षिकप्रमाणपत्र केवलविनिर्दिष्ट फार्मेटोंमें ही प्रस्तुतकरें।
3. अपेक्षितआरएसओ फार्म ए / आरएसओफार्म बी बीमाकर्ताद्वारा प्राधिकरणके संबंधित विभागों (जीवन, साधारणऔर स्वास्थ्य) को प्रस्तुतकिये जाने चाहिए।
4. यहपरिपत्र आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 7 के अंतर्गतनिहित शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए जारी कियाजाता है।
5.इसेप्राधिकरण के अध्यक्षमहोदय का अनुमोदनप्राप्त है।
(वी. जयंतकुमार)
संयुक्तनिदेशक (जीवन)
अनुलग्नकःआरएसओ फार्म ए, आरएसओफार्म बी
आरएसओ फार्म – ए (जीवनबीमाकर्ताओं केलिए)
आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 5.3 के अनुसारवित्तीय वर्ष _____________केलिए
वार्षिकप्रमाणपत्र
जीवनबीमाकर्ता का नामः
परिचालनका वर्ष@ :
वर्षोंमें बीमाकर्ताकी कार्यावधिः
सारणी सं. 1 – ग्रामीणक्षेत्र
वित्तीय वर्ष में अंकित पॉलिसियाँ जिनके लिए आंकड़े सूचित किये गये हैं | ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कवर की गई पॉलिसियों की संख्या | स्तंभ (1) के % के रूप में ग्रामीण क्षेत्र पॉलिसियाँ | उपर्युक्त विनियमों के अनुसार अपेक्षित % | उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन (हाँ / नहीं) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | |
सारणी सं. 2 – सामाजिकक्षेत्र
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल व्यवसाय* | वित्तीय वर्ष जिसके लिए आंकड़े सूचित किये गये हैं, में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या | स्तंभ (1) के % के रूप में सामाजिक क्षेत्र जीवन | उपर्युक्त विनियमों के अनुसार अपेक्षित % | उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन (हाँ / नहीं) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | |
(*कुलव्यवसाय आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3.1 (बी) की टिप्पणीमें यथानिर्धारित।
@यदिवह परिचालन कापहला वर्ष है, तो आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3 का परंतुकदेखें।)
प्रमाणितकिया जाता है किबीमाकर्ता ने आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3.1 (ए) मेंविनिर्दिष्ट रूपमें ग्रामीण क्षेत्रदायित्वों के प्रतिउपर्युक्त `सारणीसं.1 – ग्रामीणक्षेत्र~ के अंतर्गतउल्लिखित सकल प्रीमियमका प्रतिशत अंकितकिया है। यह भीप्रमाणित कियाजाता है कि बीमाकर्ताने आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3.1 (बी) मेंविनिर्दिष्ट रूपमें सामाजिक क्षेत्रदायित्वों के प्रतिउपर्युक्त `सारणीसं.2 – सामाजिकक्षेत्र~ के अंतर्गतउल्लिखित जीवनोंको कवर किया है।
मैंपुष्टि करता/ करतीहूँ कि ग्रामीणक्षेत्र के प्रतिसूचित किया गयाव्यवसाय आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 2.3 के अंतर्गतविनिर्दिष्ट परिभाषाका अनुपालन करताहै तथा ग्रामीणक्षेत्र के प्रतिदायित्वों को पूराकरने के विषय मेंअनुपालन करता है / अनुपालननहीं करता है (जो लागून हो, उसे काट दें)।
मैंयह भी पुष्टि करता/ करतीहूँ कि सामाजिकक्षेत्र के प्रतिसूचित किया गयाव्यवसाय आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 2.4, 2.5,2.6, 2.7 और 2.8 के अंतर्गतविनिर्दिष्ट परिभाषाओंका अनुपालन करताहै तथा सामाजिकक्षेत्र के प्रतिदायित्वों को पूराकरने के विषय मेंअनुपालन करता है / अनुपालननहीं करता (जो लागून हो, उसे काट दें)।
मुख्यकार्यकारी अधिकारी / प्रधानअधिकारी
बीमाकर्ताका नाम
कंपनीकी मुहर
दिनांकः
स्थानः
आरएसओ फार्म – बी (साधारण / स्वास्थ्यबीमाकर्ताओं केलिए)
आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 5.3 के अनुसारवित्तीय वर्ष______________ के लिए
वार्षिकप्रमाणपत्र
साधारण / स्वास्थ्यबीमाकर्ता का नामः
परिचालनका वर्ष @ :
वर्षोंमें बीमाकर्ताकी कार्यावधिः
सारणी सं. 1 – ग्रामीणक्षेत्र
वित्तीय वर्ष के लिए सकल प्रीमियम जिसके लिए आंकड़े सूचित किये गये हैं | ग्रामीण क्षेत्र ë#2350;ें प्राप्त प्रीमियम की राशि | स्तंभ (1) के % के रूप में ग्रामीण क्षेत्र प्रीमियम | उपर्युक्त विनियमों के अनुसार अपेक्षित % | उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन (हाँ / नहीं) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | |
सारणी सं. 2 – सामाजिकक्षेत्र
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल व्यवसाय* | वित्तीय वर्ष जिसके लिए आंकड़े सूचित किये गये हैं, में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत कवर किये गये जीवनों की संख्या | स्तंभ (1) के % के रूप में सामाजिक क्षेत्र जीवन | उपर्युक्त विनियमों के अनुसार अपेक्षित % | उपर्युक्त विनियमों का अनुपालन (हाँ / नहीं) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | |
(*कुलव्यवसाय आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3.1 (बी) की टिप्पणीमें यथानिर्धारित।
@यदिवह परिचालन कापहला वर्ष है, तो आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3 का परंतुकदेखें।)
प्रमाणितकिया जाता है किबीमाकर्ता ने आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3.1 (ए) मेंविनिर्दिष्ट रूपमें ग्रामीण क्षेत्रदायित्वों के प्रतिउपर्युक्त `सारणीसं.1 – ग्रामीणक्षेत्र~ के अंतर्गतउल्लिखित पॉलिसियोंका प्रतिशत अंकितकिया है। यह भीप्रमाणित कियाजाता है कि बीमाकर्ताने आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 3.1 (बी) मेंविनिर्दिष्ट रूपमें सामाजिक क्षेत्रदायित्वों के प्रतिउपर्युक्त `सारणीसं.2 – सामाजिकक्षेत्र~ के अंतर्गतउल्लिखित जीवनोंको कवर किया है।
मैंपुष्टि करता/ करतीहूँ कि ग्रामीणक्षेत्र के प्रतिसूचित किया गयाव्यवसाय आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 2.3 के अंतर्गतविनिर्दिष्ट परिभाषाका अनुपालन करताहै तथा ग्रामीणक्षेत्र के प्रतिदायित्वों को पूराकरने के विषय मेंअनुपालन करता है / अनुपालननहीं करता है (जो लागून हो, उसे काट दें)।
मैंयह भी पुष्टि करता/ करतीहूँ कि सामाजिकक्षेत्र के प्रतिसूचित किया गयाव्यवसाय आईआरडीएआई (ग्रामीणऔर सामाजिक क्षेत्रोंके प्रति बीमाकर्ताओंके दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 2.4, 2.5,2.6, 2.7 और 2.8 के अंतर्गतविनिर्दिष्ट परिभाषाओंका अनुपालन करताहै तथा सामाजिकक्षेत्र के प्रतिदायित्वों को पूराकरने के विषय मेंअनुपालन करता है / अनुपालननहीं करता (जो लागून हो, उसे काट दें)।
मुख्यकार्यकारी अधिकारी / प्रधानअधिकारी
बीमाकर्ताका नाम
कंपनीकी मुहर
दिनांकः
स्थानः