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Title: प्रति,सभी बीमाकर्ता
Reference No.: आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एसीटीएस/077/04/2016
Date: 18/04/2016
पेंशन योजना के वर्धित उपबंध का लेखांकन व्यवहार

वित्तमंत्रालय द्वाराजारी की गई दिनांक23.01.2016 की राजपत्र अधिसूचनाके परिणामस्वरूपवर्ष 2015-16 में सरकारीक्षेत्र की साधारणबीमा कंपनियोंद्वारा अधिकारियोंऔर कर्मचारियोंका वेतन संशोधनकिया गया।

 

राजपत्रअधिसूचना सं. 233(ई),234(ई) और 235(ई) दिनांक23.01.2016 के आधार पर उक्तपेंशन योजना 1995 काविस्तार सरकारीक्षेत्र उपक्रमोंके उन अधिकारियोंऔर स्टाफ सदस्योंके लिए किया गयाजिन्होंने 31.03.2010 तकसेवा में सम्मिलितहुए। पूर्व मेंउक्त पेंशन योजनाउन अधिकारियोंऔर स्टाफ सदस्योंके लिए लागू थीजिन्होंने 31.03.2004 तकसेवा में शामिलहुए। पेंशन योजनाके विस्तार केकारण यह `कर्मचारीदेयता~ में वृद्धिके लिए मार्ग प्रशस्तकरेगा। उपर्युक्तउपबंध बीमाकर्ताओंकी लाभप्रदता कोउल्लेखनीय रूपसे प्रभावित करेंगेक्योंकि उनके लिएवित्तीय वर्ष2015-16 में इसकी व्यवस्थाकरने की आवश्यकताहै। इसके कारणउनकी शोधक्षमताएवं उनके कार्यनिष्पादनपरिणामों पर भीदबाव उत्पन्न होगा।

 

उपर्युक्तको देखते हुए, प्राधिकरणइसके द्वारा बीमाकर्ताओंको निम्नलिखितशर्तों के अधीनपेंशन योजना केविस्तार (31.03.2010 तक) केकारण अतिरिक्तदेयता का परिशोधन(अमोर्टाइजेशन)वित्तीय वर्ष2015-16 से प्रारंभ करतेहुए पाँच वर्षकी अवधि में करनेकी अनुमति देताहैः

i.       पेंशन उपबंधोंके कारण अतिरिक्तदेयता को पूर्णतःस्वीकार किया जाएतथा वित्तीय वर्ष2015-16 के लिए राजस्वलेखे / अथवा लाभ-हानिलेखे में प्रभारितकिया जाए। उपर्युक्तानुसारनिर्दिष्ट व्यययदि वित्तीय वर्ष2015-16 के दौरान राजस्वलेखे और/ या लाभ-हानिलेखे में पूर्णतःप्रभारित नहींकिया गया हो तोइसका परिशोधन(अमोर्टाइजेशन)न्यूनतम प्रत्येकवर्ष संबद्ध कुलराशि के 1/5वें भाग के अधीन वित्तीयवर्ष 2015-16 से प्रारंभकरते हुए पाँचवर्ष की अवधि मेंकिया जाए।

ii.       आगेले जाए गए अपरिशोधितव्यय में अलग कियेगये / सेवानिवृत्तकर्मचारियों सेसंबंधित कोई भीराशि शामिल नहींकी जानी चाहिए।

iii.       इसकारण से देयताकी कुल राशि एवंराजस्व / लाभ-हानिलेखे में स्वीकारकी गई राशि का विवरणदेते हुए इस आशयकी लेखों पर टिप्पणियोंमें एक संपूर्णप्रकटीकरण कियाजाना चाहिए।

 

 

(वी. आर. अय्यर)

सदस्य(एफएण्डआई)

 

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