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वित्तमंत्रालय द्वाराजारी की गई दिनांक23.01.2016 की राजपत्र अधिसूचनाके परिणामस्वरूपवर्ष 2015-16 में सरकारीक्षेत्र की साधारणबीमा कंपनियोंद्वारा अधिकारियोंऔर कर्मचारियोंका वेतन संशोधनकिया गया।
राजपत्रअधिसूचना सं. 233(ई),234(ई) और 235(ई) दिनांक23.01.2016 के आधार पर उक्तपेंशन योजना 1995 काविस्तार सरकारीक्षेत्र उपक्रमोंके उन अधिकारियोंऔर स्टाफ सदस्योंके लिए किया गयाजिन्होंने 31.03.2010 तकसेवा में सम्मिलितहुए। पूर्व मेंउक्त पेंशन योजनाउन अधिकारियोंऔर स्टाफ सदस्योंके लिए लागू थीजिन्होंने 31.03.2004 तकसेवा में शामिलहुए। पेंशन योजनाके विस्तार केकारण यह `कर्मचारीदेयता~ में वृद्धिके लिए मार्ग प्रशस्तकरेगा। उपर्युक्तउपबंध बीमाकर्ताओंकी लाभप्रदता कोउल्लेखनीय रूपसे प्रभावित करेंगेक्योंकि उनके लिएवित्तीय वर्ष2015-16 में इसकी व्यवस्थाकरने की आवश्यकताहै। इसके कारणउनकी शोधक्षमताएवं उनके कार्यनिष्पादनपरिणामों पर भीदबाव उत्पन्न होगा।
उपर्युक्तको देखते हुए, प्राधिकरणइसके द्वारा बीमाकर्ताओंको निम्नलिखितशर्तों के अधीनपेंशन योजना केविस्तार (31.03.2010 तक) केकारण अतिरिक्तदेयता का परिशोधन(अमोर्टाइजेशन)वित्तीय वर्ष2015-16 से प्रारंभ करतेहुए पाँच वर्षकी अवधि में करनेकी अनुमति देताहैः
i.
ii.
iii.
(वी. आर. अय्यर)