आपका ध्यानसं. आईआरडीए/आईएनएफ/जीडीएल/ओआरडी/183/10/2015दिनांक26 अक्तूबर2015 के द्वारा जारीकिये गये गैर-जीवनऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंके लिए बिक्रीकेन्द्र विक्रेतासंबंधी दिशानिर्देशोंकी ओर आकर्षितकिया जाता है।
उपर्युक्तदिशानिर्देशोंके अनुसार,प्राधिकरणने पूर्व-जोखिम-अंकितबीमा उत्पादोंकी अपेक्षा औरविपणन करने केलिए बिक्री केन्द्रविक्रेताओं(पॉइन्ट ऑफ सेल्सपॅर्सन्स)कीसंकल्पना प्रारंभकी है। उक्तदिशानिर्देश किसीअन्य पॉलिसी केलिए भी व्यवस्थाकरते हैं जो विशिष्टरूप से प्राधिकरणके द्वारा अनुमोदितहैं।
कुछ बीमाकर्ताओंऔर बीमा दलालोंके द्वारा प्राधिकरणसे अनुरोध कियागया है कि उत्पादोंके दायरे का विस्तारकिया जाए जिससेफ़सल बीमा और स्वास्थ्यबीमा को भी शामिलकिया जा सके क्योंकिवे अधिकांशतः पूर्व-जोखिम-अंकितहैं और मानक उत्पादहैं।
उक्त अनुरोधोंकी जाँच करने केबाद, गैर-जीवनऔर स्वास्थ्य बीमाकर्ताओंद्वारा बिक्रीकेन्द्र विक्रेताओंके माध्यम से अपेक्षाऔर विपणन कियेजानेवाले उत्पादोंसंबंधी दिशानिर्देशोंके पैरा V केखंड 1(च)केअंतर्गत प्राधिकरणके पास निहित शक्तिके अधीन यह निर्णयलिया गया है किनिम्नलिखित अतिरिक्तउत्पाद शामिल कियेजाएँ।
1) सभीप्रकार की फ़सलोंके लिए रु. 1 लाखप्रति एकड़ कीबीमित राशि कीसीमा के साथ फ़सलबीमा;
2) अस्पतालनकदी पॉलिसी जहाँरु. 1 लाख प्रतिव्यक्ति की सीमाके साथ अस्पतालमें भर्ती के प्रत्येकदिन के लिए नकदीके रूप में एक नियतलाभ हो;
3) गंभीरअस्वस्थता पॉलिसीजो रु. 3 लाखप्रति व्यक्तिकी अधिकतम बीमितराशि की सीमा केसाथ 8 – 9 गंभीरअस्वस्थता को सम्मिलितकरती है;
बीमाकर्ताजो बिक्री केन्द्रविक्रेताओं केमाध्यम से उपर्युक्तदायरे में उत्पादोंकी अपेक्षा औरविपणन करने केइच्छुक हैं,फाइलएण्ड यूज़ दिशानिर्देशोंके अंतर्गत प्राधिकरणके पास अपने उत्पादफाइल कर सकते हैंजैसा कि बिक्रीकेन्द्र विक्रेता– गैर-जीवनऔर स्वास्थ्य बीमाकर्तासंबंधी दिशानिर्देशोंके भाग V केखंड 3 केअंतर्गत निर्धारितहै।
उक्तदिशानिर्देशोंमें उत्पादों कापरिवर्धन इस परिपत्रके निर्गम की तारीखसे प्रभावी है।
(नीलेश साठे)
सदस्य(जीवन)