प्राधिकरणने 20.08.2015 केआईआरडीएआई(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण)विनियम, 2015अधिसूचितकिया है औरआईआरडीएआई(कार्पोरेट एजेंटोंका पंजीकरण)विनियम, 2015 केअन्तर्गतपंजीकरणप्रमाण पत्रप्राप्त करनेके अनुदेशदिये हैं –संदर्भ,सन्दर्भ.सं. आईआरडीएआई/सीएजीटीएस/जीडीएल/एलसीई/202/11/2015दिनांक 18.11.2015.
हमेंआपको यह सूचितकरना है किपंजीकरण केलिए अन्यदस्तावेजअपलोड करने केलिए पोर्टलउपलब्ध है।यूज़र आईडी औरपासवर्डवर्तमान कार्पोरेटएजेंटों कोभेजे गये हैं, ताकिवे,पंजीकरणप्रमाण पत्रप्राप्त करनेके लिए आवेदनइत्यादिअपलोड करसकें।
कुछबीमाकर्ताओंऔर कार्पोरेटएजेंटों द्वारापूछे गयेसवालों के लिएनिम्नलिखितस्पष्टीकरणदिये जाते हैं:
1. अनुलग्नक3 केअनुसार(संदर्भ विनि.4(3) (सी), विनिर्दिष्टव्यक्ति के रूपमें काम करनेके लिए प्रमाणपत्र/प्रमाण पत्रका नवीकरणजारी करने केलिए आवेदन, विनिर्दिष्टव्यक्ति की ओरसे उस व्यक्तिके संबंध मेंविवरण देतेहुएकार्पोरेटएजेंट केप्रमुखअधिकारीद्वारा कियाजाएगा। यह स्पष्टकिया जाता हैकि वर्तमानविनिर्दिष्टव्यक्तियोंके लिएअनुलग्न 3अपेक्षितनहीं है औरआवेदन में, विनिर्दिष्टव्यक्तियोंके संबंध मेंविवरण, उनकेरोजगार औरप्रमाण पत्रसं/ओं के साथदिये जानेचाहिए।
विनियम 7(3) केअनुसारआवेदनकर्ताकेविनिर्दिष्टव्यक्ति को किसीमान्यताप्राप्तबोर्ड/संस्थासे न्यूनतम 12वींया समकक्षपरीक्षाउत्तीर्णहोना चाहिए औरविनियम 7(3) ई.के अनुसारविनिर्दिष्टव्यक्ति/सीआईईजो अर्हताप्राप्त हैंऔर आईआरडीए (निगमितअभिकर्ता काअनुज्ञापन)विनियम, 2002 केअंतर्गतलाइसेंसप्राप्तकार्पोरेटएजेंट के पासपहले ही सेकाम कर रहेहैं इन विनियमोंके अंतर्गतपंजीकृतकार्पोरेटएजेंटों केसाथ काम करतेरह सकते हैं।इसलिये यह स्पष्टकिया जाता है 10वींउत्तीर्णवर्तमानविनिर्दिष्टव्यक्तियोंको निरंतर कामकरने कीअनुमति दीजाएगी।
2. विनियम21(ii)के अनुसारजहाँ बीमा, प्रमुखव्यापारउत्पाद के साथसहायकउत्पादक केरूप में बेचाजाता है, कार्पोरेटएजेंट या उसकेशेयरधारक याउसके सहयोगी, प्रमुखव्यापारउत्पाद केखरीददार कोबीमा उत्पादअनिवार्य रूपसे उनसे हीखरीदने के लिएबाध्य नहीं करसकते हैं।कार्पोरेटएजेंट के प्रमुखअधिकारी औरसीएफओ (याउसके समकक्ष)छमाही आधार परअनुसूची VIII मेंदिये गयेप्रारूप मेंएक प्रमाणपत्र प्राधिकरणको दें, जिसमेंयह प्रमाणितकिया जाए कि किसी भी भावीग्राहक कोकिसी बीमाउत्पाद कीजबरन बिक्री नहींकी जाती है।
इसप्रपत्र में, जबकियह उल्लेख हैकि यह सीईओ औरसीएफओ द्वाराप्रमाणितकिया जानाचाहिए।प्राधिकरण यहस्पष्ट करताहै कि अनुसूचीVIII पीओ और सीएफओद्वारा; जैसाकि विनियम मेंउल्लिखित है, प्रमाणितकिया जा सकताहै।
3. विनियम20 केअनुसार बोर्डद्वारास्वीकृतपालिसी में अन्योंके साथ, ओपेनआर्किटेक्चरमें एकल याबहुल टाई अप रखनेके लिएकार्पोरेटएजेंट द्वाराअपनाये जानेवाले तरीके, टाइअपमें भागीदार, व्यापारमिश्र, बेचेगये उत्पादोंका प्रकार, शिकायतनिवारणक्रियाविधिऔररिपोर्टिंग कीशर्तें शामिलहोंगे।
टाईअपके भागीदारोंके नामों काउल्लेख बोर्डद्वारा मंजूरनीति में करनेकी जरूरत नहींहैं और विनियम23(ए)के अनुसार (क)बीमाकर्ताओं(टाईअप मेंभागीदार) केसाथ उनकेउत्पादों केवितरण के लियेप्रबंध काखुलासा, ऐसेप्रबंधों कानिर्णय करनेके 30 दिन केभीतरप्राधिकरण कोकिया जानाचाहिए।
4. विनियम7(2)जीके अनुसारप्राधिकरण कोअनुलग्नक Iमें दिये गयेवक्तव्य केअनुसार यहजाँच करनाहोता है किमुख्यअधिकारी/निदेशक/भागीदार/विनिर्दिष्टव्यक्ति (पृथकरूप से प्रत्येकव्यक्ति)योग्य एवंउपयुक्त है।यह स्पष्टकिया जाता है किस्वतंत्र एवंमनोनीतनिदेशक कोयोग्य एवं उपयुक्तमानदण्ड सेछूट प्राप्तहै और विनिर्दिष्टव्यक्ति सेएकत्रित योग्यव उपयुक्तसंबंधीअनुलग्नक Iप्राधिकरण कोप्रस्तुतनहीं कियाजाना है। तथापि, कार्पोरेटएजेंट द्वारासंभाल कर रखाजाना चाहिए औरनिरीक्षण केदौरानप्राधिकरण कोउपलब्ध करायाजाना चाहिए।
योग्यएवं उपयुक्तघोषणा प्रमुखअधिकारी/निदेशकोंके सम्बन्धमेंव्यक्तिगतरूप सेप्रस्तुतकिया जाना है इसलिएउन्हें उन सभीसंस्थाओं केसंबंध में विवरणप्रस्तुतकरना होता हैजिनमें उनकीरुचिहै/निदेशक पदपर हैं।
यह भीस्पष्ट कियाजाना है किअनुलग्नक I काएस.नं. 0) हटादिया गया हैऔर इसलिएविवरणप्रस्तुत करनेकी आवश्यकतानहीं है।
5. प्रपत्रके प्वाइंटनं. 6 के अनुसारकार्पोरेटएजेंट को, इन्फ्रास्ट्रक्चरउसके समर्थकप्रमाण के साथ, जैसेकार्यालयस्थान केमालिकाना/पट्टासमझौताकागजातउपकरण/प्रशिक्षितमानवशक्तिइत्यादि, पंजीकृतकार्यालय औरविभिन्नस्थानों पर शाखाकार्यालयोंसंबंधी विवरणप्रस्तुतकरना होता है।
कार्यालयोंकी संख्या केमद्देनज़रसूचीबद्धकंपनियों, बैंकिंगऔर एनबीएफसीको प्राधिकरणको उपरोक्तप्रमाणप्रस्तुतकरने से छूटप्रदान की गई।ऐसे सभी दस्तावेजउनकेप्रधान/पंजीकृतकार्यालय मेंसँभाल कर रखेजाने चाहिए औरप्राधिकरण कोउसके द्वारानिरीक्षण केदौरान उपलब्धकराये जानेचाहिए।
6. फार्मनं. ए के क्रमसं. 5.1 के लिए यहस्पष्ट कियाजाता है किबीमा संबंधीमामलों केसंबंध में सभीनिपटाये गयेऔर विचाराधीनविवादों केविवरणप्रस्तुतकिये जानेचाहिए।
7. विनियम4 औरफार्म ए केप्वाइंट 6 केअनुसारकार्पोरेटएजेंट कोप्रशासनिक व्यय, वेतनव मजदूरी औरअन्य व्ययोंके अनुमानप्रस्तुतकरना होता है और3वर्ष केअनुमानों कातुलन पत्र, राजस्वखाता, लाभ/हानिखाता प्रस्तुतकरना होता है।
हम यहस्पष्ट करतेहैं कि यहबीमामध्यस्थता केउद्देश्य सेएकमात्र रूपसे नियमितकार्पोरेटएजेंटों परलागू होता है।
अन्यकार्पोरेटएजेंटों औरबैंकों केमामले में, वार्षिकरिपोर्ट/र्टेव्ययों केसंबंध में विस्तृतजानकारी, लाभ/हानिऔर तुलन पत्रप्रस्तुतकरना है।
8. विनियम17(1)काकथन है किअप्रतिदेय औरपंजीकरणशुल्क, हैदराबादमें खाते परदेय `बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण~ केपक्ष मेंड्राफ्टद्वारा यामान्यता प्राप्तएलेक्ट्रॉनिकधन अन्तरण द्वारा`बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण~ कोकिया जाएगा।
कार्पोरेटएजेंट/आवेदनकर्ता,बेहतर होगा, अप्रतिदेयशुल्क औरपंजीकरणशुल्क काभुगतानकार्पोरेटएजेंसीपोर्टल मेंबिल डेस्क के माध्यमसे करें।
विनिर्दिष्टव्यक्तियोंके लिए शुल्कका भुगतान वेबवालेट खाते केमाध्यम सेकिया जा सकताहै।
9. विनियम19 के अनुसार, प्रत्येककार्पोरेटएजेंट, जिनकीसभी गतिविधियोंसे उनके कुलराजस्व सेपचास प्रतिशतसे अधिक, उनकीमध्यस्थतागतिविधि सेप्राप्त होताहै,उन्हेंप्राधिकरणद्वारा उसकोमंजूर किये गयेपंजीकरण कीअवधि के लिएवैध पेशेवरक्षतिपूर्तिबीमा कवर लेनाचाहिए। क्षतिपूर्तिकी सीमा, कमसे कम 15 लाख औरअधिकतम एक सौकरोड़ होगी औरवर्ष में बीमामध्यस्थगतिविधि सेप्राप्त होनेवाले कार्पोरेटएजेंट के कुलवार्षिकपारिश्रमिकका दुगुनाहोगी। बशर्ते, प्राधिकरणउपयुक्तमामलों में, किसीनये पंजीकृतकार्पोरेटएजेंट को, मूलपंजीकरण जारीहोने की तिथिसे 12 महीने केभीतर ऐसीपालिसीप्रस्तुत करन कीअनुमति देसकता है।
प्रत्येकविद्यमानकार्पोरेटएजेंट को जहाँ, उनकेबीमामध्यस्थों कीगतिविधि सेराजस्व, उनकीसभी गतिविधियोंसे होने वाले कुल राजस्व सेपचास प्रतिशतसे अधिकहै,आवेदन करतेसमय पेशेवरक्षतिपूर्तिबीमा पालिसीकी एक प्रतिपेश करना होताहै।
इनविनियमों केसंबंध में अक्सरपूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू)और कार्पोरेटएजेंसीपोर्टल के लिएयूजर मैनुअल, पोर्टलमें उपलब्ध है।
टी.एस.नायक
संयुक्तनिदेशक
एजेंसीवितरण