Document Detail
1. आईआरडीएआई(सूक्ष्म बीमा)विनियम, 2015 (एमआईआर,2015) के विनियम (8) (1) कीओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है जोविनिर्दिष्ट करताहै कि प्रत्येकबीमाकर्ता प्राधिकरणके पास सूक्ष्मबीमा उत्पादोंकी फाइलिंग करनेके संबंध में फाइलएण्ड यूज़ प्रक्रियाके अधीन है। एमआईआर,2015 की अनुसूची I कीओर भी ध्यान आकर्षितकिया जाता है जिसनेएमआईआर, 2015 के विनियम(2)(घ) पर परिभाषितसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पादोंके संबंध में शर्तेंनिर्धीरित की हैं।
2.
(i) बीमाकर्ताअपने विवेकानुसारउत्पादों में प्रस्तावितकिन्हीं लाभों,प्रीमियम आधारों,जोड़े गये प्रभारों(लोडिंग) अथवा प्रस्तावितछूटों से संबंधितविशेषताओं को छोड़करवर्तमान साधारणसूक्ष्म बीमा उत्पादोंकी अन्य विशेषताओंको आशोधित कर सकतेहैं। आगे यह भीस्पष्ट किया जाताहै कि बीमित राशिमें कोई भी परिवर्तनअथवा एमआईआर, 2015 कीअनुसूची-I में विनिर्दिष्टकिसी भी अन्य शर्तमें परिवर्तन उत्पादकी कीमत को प्रभावितनहीं करेगा।
(ii) जहाँ ऐसेआशोधन एमआईआर,2015 का अनुपालन करनेहेतु साधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद कोसमर्थ बनाने केलिए पर्याप्त हैं,वहाँ अनुबंध-I मेंनिर्धारित फार्मेटमें नियुक्त बीमांककऔर सीईओ द्वाराफाइल किये गयेइस आशय के प्रमाणपत्रके आधार पर बीमाकर्ताओंको आशोधित शर्तोंके साथ वर्तमानसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद कोप्रस्तावित करनाजारी रखने के लिएअनुमति दी जा सकतीहै।
(iii) प्राधिकरणऐसे परिवर्तनोंको दर्ज करने केबाद बीमाकर्ताओंको आशोधित शर्तोंके साथ वर्तमानसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पादोंको प्रस्तावितकरना जारी रखनेके लिए अनुमतिदे सकता है।
(iv) जहाँ वर्तमानसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद केलिए उत्पाद विलक्षणपहचान संख्या(यूआईएन) नहीं है,वहाँ प्राधिकरणविलक्षण पहचानसंख्या आबंटितकरेगा।
(v) प्रस्तावितआशोधन की जाँचकरने के बाद, प्राधिकरणके पास बीमाकर्ताको यह निदेश देनेका अधिकार सुरक्षितहै कि वह एमआईआर,2015 के उपबंधों औरबीमा उत्पादोंसे संबंधित अन्यप्रयोज्य विनियमों/ दिशानिर्देशोंके अनुसार नयेसिरे से उत्पादको फाइल करे।
(vi) यदि यह प्रमाणितहोता है कि कंपनीका यह निश्चयपूर्वककथन भली भाँतिस्थापित नहीं है,तो ऐसे मामलोंमें प्राधिकरणके पास उपयुक्तकार्रवाई करनेका अधिकार सुरक्षितहै।
3. उपर्युक्तप्रक्रिया केवलउन वर्तमान साधारणसूक्ष्म बीमा उत्पादोंके संबंध में हीलागू है जो अन्यथाइस परिपत्र मेंविनिर्दिष्ट शर्तोंके अधीन एमआईआर,2015 की अनुसूची-I मेंविनिर्दिष्ट शर्तोंको पूरा करते हैं।
सदस्य(जीवन)
अनुबंध-I
प्रमाणपत्र
(प्रत्येकसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद केलिए अलग प्रमाणपत्रफाइल किया जाए)
दिनांकः____________
प्रमाणित कियाजाता है कि निम्नलिखितवर्तमान अनुमोदितसाधारण सूक्ष्मबीमा उत्पाद कोआशोधित किया गयाहै ताकि उसे बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण (सूक्ष्मबीमा) विनियम, 2015 कीअनुसूची-I का अनुपालनकरने में समर्थबनाया जा सके तथायह कि उत्पाद मेंप्रस्तावित किन्हींलाभों, प्रीमियमदरों, प्रीमियमआधारों, जोड़ेगये प्रभारों(लोडिंग्ज़) अथवाप्रस्तावित छूटोंके संबंध में कोईमहत्वपूर्ण परिवर्तननहीं है।
सारणी – I
क्रम सं. (1) | उत्पाद का नाम (2) | समाविष्ट जोखिम (स्वास्थ्य, ड्वेलिंग आदि) (3) | यूआईएन, यदि कोई हो (4) | पूर्व के अनुमोदन (माने गये अनुमोदन सहित) के लिए प्राधिकरण के पास फाइलिंग का दिनांक/वर्ष (5) | सूक्ष्म बीमा उत्पाद प्रारंभ करने का दिनांक/ वर्ष (6) | टिप्पणी* (7) |
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*जहाँ उपर्युक्तस्तंभ सं. 3, 4 और 6 मेंमाँगी गई सूचनाउपलब्ध नहीं है/ उपलब्ध नहीं कराईजा सकती, वहाँ कृपयाइसे प्रमाणित करतेहुए कारण प्रस्तुतकरें।
हम यह भी स्पष्टकरते हैं कि उक्तउत्पाद में निम्नलिखितपरिवर्तन कियेगये और यह कि इनपरिवर्तनों नेउत्पाद की कीमतको प्रभावित नहींकिया।
सारणी – II
क्रम सं. | उत्पाद की विशेषताओं में परिवर्तन | वर्तमान / न्यूनतम | प्रस्तावित / अधिकतम | टिप्पणी, यदि कोई हो |
1 | बीमित राशि |
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2 | रक्षा की अवधि |
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3 | प्रवेश पर आयु, जहाँ लागू हो |
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4 | अन्य विशेषताएँ (विनिर्दिष्ट करें) |
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अधीनस्थ उत्पादआईआरडीएआई (सूक्ष्मबीमा) विनियम, 2015 कापूर्णतः अनुपालनकरता है।
नियुक्तबीमांकक एमडी और सीईओ / सीएमडी
(कार्यालयकी मुहर सहित)