आईआरडीएआई(कार्पोरेटएजेंटों कापंजीकरण) विनियम2015 (इसकेबाद ``विनयम~~ के रूप मेंसंदर्भित) कासन्दर्भ दियाजाता है, जो किप्राधिकरणद्वारा 20.08.2015 कोप्राधिकरणद्वाराअधिसूचितकिये गये थे और01.04.2016 सेप्रभावीहोंगे।
येविनियम, पंजीकरण प्रमाण-पत्रकी वैधता केदौरान जीवनबीमाकर्ताओं, सामान्यबीमाकर्ताओंऔर स्वास्थ्यबीमाकर्ताओंके लिए बीमाव्यापारयाचित करने, प्राप्तकरने और सेवितकरने के लिएकार्पोरेटएजेंटों केपंजीकरण को निम्नप्रकार शामिलकरते हैं।
(क) एककार्पोरेटएजेंट (जीवन)उनके बीमाउत्पादों कोयाचित करने, प्राप्तकरने और सेवितकरने के लिएअधिकतम तीनजीवनबीमाकर्ताओंके साथव्यवस्था करसकता है।
(ख) एककार्पोरेटएजेंट(सामान्य)अधिकतम तीन सामान्यबीमाकर्ताओंके साथ, उनके बीमाउत्पादों कोयाचित, प्राप्त औरसेवित करने कीव्यवस्था करसकता है। इसकेअलावा, कार्पोरेटएजेंट(सामान्य) ऐसेबीमाकर्ताओं केसामान्य बीमाउत्पादों केरीटेल लाइनोंऔर वाणिज्यिकलाइनों केसामान्यउत्पादों के लिएव्यापारयाचित, प्राप्त औरसेवित करेगाजिनकी कुलबीमाकृत राशिसभीबीमाकर्ताओंके लिए, मिला-जुलाकर, प्रतिजोखिम पाँचकरोड़ से अधिकनहीं है।
(ग) एककार्पोरेटएजेंट(स्वास्थ्य)अधिकतम तीनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओंके साथ उनकेबीमा उत्पादोंको याचित, प्राप्त औरसेवित करने केलिए प्रबंध करसकता है।
(घ)कार्पोरेटएजेंट(मिश्रित) केमामले में खंड(क) से (ग) मेंविनिर्धारितशर्तें लागूहोंगी।
(ङ) बीमाकंपनियों केसाथ व्यवस्थामें कोई बदलाव, प्राधिकरणकी पूर्वमंजूरी केबाद औरवर्तमानपालिसीधारकोंको सेवित करनेके लिए उचितव्यवस्था केसाथ ही कियाजाएगा।
विनियम1 (3) केअनुसार एककार्पोरेटएजेंट को, जिसको इनविनियमों केआरंभ होने सेपूर्वलाइसेंस जारीकिया गया था, 01.04.2016 सेकार्पोरेटएजेंट के रूपमें कार्यकरने के लिएप्राधिकरणद्वारा इससंबंध मेंविनिर्धारितक्रियाविधिके अनुसार नयापंजीकरण प्रमाण-पत्रप्राप्त करनाहोगा।
उपरोक्तके मद्देनज़र, सभीकार्पोरेटएजेंटों कोपरामर्श दियाजाता है किऑनलाइनमाध्यम से पंजीकरणप्रमाण-पत्रके लिए आवेदनकरने से पूर्ववे यहसुनिश्चितकरें किविनियमों काअनुपालन करनेके लिए 31.01.2016 तक उनकीआधिकारिकसंरचना/प्रणालीतैयार है।
- प्रत्येककार्पोरेटएजेंट जो एककंपनी है (बैंक/एनबीएफसीसहित)प्राधिकरण सेपंजीकरणमाँगते समय, बीमाउत्पादों कोयाचित करने औरसेवित करने केतौर-तरीके केसंबंध मेंबोर्ड द्वारास्वीकृत एकनीतिप्रस्तुतकरना होगा।नीति में कार्पोरेटएजेंट द्वाराअपनाया जानेवाला तौर-तरीका, एकल या बहुलटाइअप, टाइअप मेंभागीदार होना, व्यापारमिश्र, बेचे जानेवालेउत्पादों काप्रकार, शिकायतनिवारणक्रियाविधि, अनुपालन औरउसको हासिलकरने के लिएओपनआर्किटेक्चरऔर सामायिकताको अपनाने कीयोजना शामिलहोगी।
- एलएलपी/सहकारितासोसायटी/एनजीओ, जोकार्पोरेटएजेंट हैं केमामले मेंप्रमुखअधिकारीद्वाराप्राधिकरण को, कार्पोरेटएजेंट द्वाराएकल या बहुलटाइ-अपों, टाइ-अपोंमें भागीदारहोने, व्यापारमिश्र, बेचे जानेवालेउत्पादों केप्रकार, शिकायतनिवारणक्रियाविधिअनुपालन औरखुला आर्किटेक्चरऔर सामायिकताअपनाने के लिएयोजना सहित, बीमाउत्पाद याचितऔर सेवित करनेके तरीकों केसंबंध मेंप्राधिकरण कोएक वचन-पत्रप्रस्तुतकरना होगा।
- प्रत्येककार्पोरेटएजेंट, जहाँ उनकीबीमामध्यस्थतागतिविधियोंसे उनकाराजस्व, सभीगतिविधियोंसे उनके कुलराजस्व केपचास प्रतिशतसे अधिक है, प्राधिकरणद्वारा उसकोमंजूर पंजीकरणकी वैधता कीसंपूर्ण अवधिके लिए पेशेवरक्षतिपूर्तिबीमा कवर लेगाऔर हर समय बनायेरखना होगा।क्षतिपूर्तिकी सीमा, विनियम 19 के अनुपालनमें, पिछलेवित्तीय वर्षमें, उसकीबीमामध्यस्थतागतिविधियोंसे हासिल कार्पोरेटएजेंट के कुलवार्षिकपारिश्रमिक सेदुगुनी, लेकिन कम सेकम पंद्रह लाखऔर अधिकतम एकसौ करोड़होगी।
- कार्पोरेटएजेंट कोप्राधिकरणद्वारा विनिर्धारितप्रपत्र मेंरिकार्ड रखनाहोगा, जिसमेंपालिसी-अनुसारऔरविनिर्धारित-व्यक्तिअनुसार विवरणहोंगे, जिसमेंकार्पोरेटएजेंट द्वारायाचित प्रत्येकपालिसीविनिर्धारितव्यक्ति को चिन्हित होनीचाहिए।
उसकोप्राधिकरणद्वाराविनिर्धारितप्रपत्र में, जिसमेंपालिसीअनुसार औरप्राधिकृतजाँचकर्ताअनुसार विवरणहोंगे जहाँकार्पोरेटएजेंट द्वारादूरस्थ मोड केमाध्यम सेयाचित प्रत्येकपालिसीप्राधिकृतजाँचकर्ता कोचिन्हित है, का भीरिकार्ड रखनाहोगा।
कार्पोरेटएजेंट वेव्यवस्थाएँबनाये रखेगाजो प्राधिकरणद्वारा ऐसेरिकार्ड औरविवरण को नियमितप्रवेश कीअनुमति देतीहै।
- कार्पोरेटएजेंट को अपने ग्राहकोंकी शिकायत कीप्राप्ति से 14 दिन के भीतर, उनकीशिकायत निवारणके लिएपर्याप्त कदमउठाने कीक्रियाविधिविकसित करनीहोगी औरग्राहकों सेप्राप्तशिकायतों कीसंख्या, प्रकृति औरअन्य निवारणप्राधिकरणद्वाराविनिर्धारितप्रपत्र औरतरीके सेसूचित करतेरहना होगा।
- पूँजी कीआवश्यकता-एकमात्ररूप से बीमावितरण काकार्य करनेवाला आवेदक, 50 लाख रुपयेकी न्यूनतमईक्विटी शेयरपूँजी रखेगाया योगदान औरनेटवर्थरखेगा जो हरसमय बनाये रखीजाएगी।
किसीविदेशीनिवेशकद्वारा पोर्टफोलियो निवेशकोंसहित, योगदानया ईक्विटीशेयरों कीकुलधारिता, केंद्रसरकार द्वारासमय-समय परनिर्धारित कीजाएगी।
- फीस काभुगतान और फीसका भुगतान नकरने का परिणाम
प्रत्येककार्पोरेटएजेंट, पंजीकरण केआवेदन या उसकेनवीकरण के समय10 हज़ाररुपयेअप्रतिदेयआवेदन शुल्कऔर प्रत्योज्यकर का भुगतानभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण केपक्ष में खातेमें हैदराबादमें देयड्राफ्ट केमाध्यम से याभारतीय बीमाविनियामक औरविकासप्राधिकरण कोमान्यताप्राप्तइलेक्ट्रॉनिकफंड्सट्रान्सफर द्वारादेय होगा।
प्राधिकरणसे पंजीकरण कीमंजूरी कीसूचना प्राप्तहोने के बाद, आवेदनकर्ताको इसकी सूचनामिलने के 15 दिन के भीतर25,000 काशुल्क और लागूटैक्स काभुगतान करनाहोगा। शुल्ककी प्राप्तिऔर पंजीकरणमंजूरी के लिएनियमों वशर्तों केसंतोषजनकअनुपालन पर प्राधिकरणआवेदनकर्ताद्वारा जिसश्रेणी के लिएआवेदन कियागया उस श्रेणीके अन्तर्गत कार्पोरेटएजेंट के रूपमें कार्यकरने के लिए पंजीकरणमंजूर करेगा।
वर्तमानकार्पोरेटएजेंटपंजीकरण केलिए आवेदनकरते समयदोनों भुगतानकर सकता हैजैसे, 10,000/- रु. केअप्रतिदेयशुल्क औरप्रयोज्य करतथा 25हज़ार कापंजीकरणशुल्क औरप्रयोज्य कर, एकल भुगतानके रूप में 35,000/- रु औरप्रयोज्य कर।
हमयह भी सूचितकरते हैं किआईआरडीए(कार्पोरेटएजेंट कोलाइसेंस देना)विनियम 2002 के अनुसारप्रशिक्षण औरपूर्व भरतीपरीक्षा सफलतापूर्वकपूरा करने परप्राधिकरणद्वारा जारीवैध प्रमाण-पत्रप्राप्त करनेवाले मुख्यअधिकारी, विनिर्धारितव्यक्ति(एसपी) औरप्राधिकृत जाँचकर्ता(एवी) कोदुबाराप्रशिक्षण औरपरीक्षा मेंभाग लेने कीआवश्यकतानहीं है। यहमाना गया हैकि उन्होंने, विनियमोंके अन्तर्गतप्रशिक्षण औरपरीक्षा कीशर्तों कापालन किया है।एसपी/एवी केरूप में कार्यकरने के लिएप्रमाण-पत्रप्राप्त करनेके वास्ते, पंजीकरणकरने के लिएआवेदन करतेसमय प्रत्येकएसपी और एपीके लिएप्रयोज्य 500रु. की राशिका भुगतानकरना है।
संस्थाओंको हमारी सलाहहै कि पंजीकरणके लिए आवेदनकरते समय वेविनियमों के अनुलग्नक2 के अनुसारदस्तावेजप्रस्तुतकरें।
बीमाकंपनियों कोहमारी सलाह हैकि वे अपने कार्पोरेटएजेंटों तक इसमामले को लेजाएँ और सुनिश्चितकरें कि वेविनियमों केअन्तर्गत कार्यकरने को तैयारहैं।
सदस्य(जीवन)