Document Detail

Title: परिपत्र
Reference No.: आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/विविध/194/11/2015
Date: 03/11/2015
बीमा लोकपाल के अधिनिर्णय अथवा एमएसीटी अथवा उपभोक्ता मंच के आदेश का अनुपालन

आईआरडीएआईको पॉलिसीधारकोंसे बीमाकर्ताओंके विरुद्ध न्यायिक/ अर्ध-न्यायिकनिकायों द्वारापारित आदेशों/ अधिनिर्णयों,जैसे() उपभोक्तामंचों के आदेशों,() मोटरदुर्घटना दावान्यायाधिकरणोंके आदेशों,तथा() बीमालोकपालों के अधिनिर्णयोंका पालन न करनेके संबंध में शिकायतेंप्राप्त हो रहीहैं।

 

2. इस तथ्य कोध्यान में रखतेहुए कि शिकायतकर्तापहले से ही व्यथितहै, आदेश/ अधिनिर्णयके अनुपालन मेंबीमाकर्ता के द्वाराऔर अधिक विलंबकरने के कारण शिकायतकर्ताको अनुचित कठिनाईहोती है।

 

3. अतः आईआरडीएआईआईआरडीएआई अधिनियम,1999 की धारा14(2)() केअंतर्गत प्रदत्तअपनी शक्तियोंका प्रयोग करतेहुए सभी बीमाकर्ताओंको निम्नानुसारसूचित करता हैकि

I. न्यायिक/ अर्ध-न्यायिकनिकायों के आदेशोंका अनुपालन बीमाकर्ताद्वारा आदेश अथवाअधिनिर्णय मेंनिर्धारित समय-सीमाके अंदर किया जानाचाहिए तथा उन मामलोंमें जहाँ आदेश/ अधिनिर्णयमें समय-सीमाविनिर्दिष्ट नहींकी गई हो, वहाँबीमाकर्ता के द्वाराआदेश / अधिनिर्णयका अनुपालन आदेश/ अधिनिर्णयकी प्राप्ति से60 दिन के अंदरकिया जाना चाहिएतथा

II. उन मामलोंमें जहाँ बीमाकर्तान्यायिक / अर्ध-न्यायिकनिकाय के आदेशके विरुद्ध अपीलप्रस्तुत करताहै, वहाँ उक्तआदेश के विरुद्धऐसी अपील लागूनियमों के अनुसारनिर्धारित समय-सीमाके अंदर प्रस्तुतकी जानी चाहिए।

III. शिकायतकर्ताको इस विषय मेंतदनुसार सूचितकिया जाना चाहिए।

 

इसे सक्षम प्राधिकारीका अनुमोदन प्राप्तहै।

 

 

टी. एस.नाईक

संयुक्त निदेशक

उपभोक्ता कार्यविभाग

  • Download


  • file icon

    Non Compliance of award of Insurance Ombudsman or Order of MACT or Consumer.pdf

    १८४ KB