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Title: सभी बीमाकर्ताओं को
Reference No.: आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विविध/147/08/2015
Date: 19/08/2015
बीमा विज्ञापनों संबंधी मास्टर परिपत्र

भारतीय बीमाविनियामक और विकासप्राधिकरण

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बीमा विज्ञापनोंसंबंधी

मास्टर परिपत्र

 

 

 

 

 

 

 

 

आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विविध/147/08/2015

13 अगस्त2015

पाठ-01

 

 

बीमा विज्ञापनों

संबंधी

मास्टर परिपत्र

 

1. पृष्ठभूमिः

1.1 विक्रय सूचनाकी सफलता जनताके विश्वास औरउस आस्था पर परआधारित है जो बीमाकर्ताओंमें वे रखते हैं,जबअपने उत्पादोंका प्रवर्तन करतेहुए उनसे कोई सूचना-पत्रउन्हें प्राप्तहोता है। इसस्थिति के होतेहुए बीमाकर्ताओंसे यह प्रत्याशितहै कि वे बाजार-स्थानपर ईमानदार औरउचित प्रथाएँ अपनाएँतथा ऐसी प्रथाओंसे बचें जो जनसाधारणके विश्वास कोक्षति पहुँचातीहैं। चूँकि विभिन्नबीमा उत्पादोंमें संबद्ध अंतर्निहितजटिलताओं को समझनाऔर उनका मूल्यांकनकरना जनता के लिएअत्यंत कठिन है,अतःयह सर्वाधिक महत्वपूर्णहै कि प्रचार कीसामग्री प्रासंगिक,उचितऔर पारदर्शी हो,जिससेवे इसके बारे मेंसुविज्ञ निर्णयकरने में समर्थहो सकें कि किसीविशिष्ट बीमा उत्पादको खरीदना चाहिएया नहीं। मौखिकसूचना जो संभावितग्राहक अपने परामर्शदाताओंसे प्राप्त करतेहैं उसका संपूरणउस लिखित सामग्रीसे किया जा सकताहै जो उन्हें उपलब्धकराई जाती है।

 

1.2 उपर्युक्तपृष्ठभूमि के साथये दिशानिर्देशजारी किये जातेहैं तथा इनका उद्देश्यबीमा करानेवालीजनता के हितोंका संरक्षण करना,विक्रयसामग्री के स्वरूपपर उनके विश्वासके स्तर को बढ़ानातथा अंततः उनकीउचित व्यावसायिकप्रथाओं को प्रोत्साहितकरना है। इन्हेंआईआरडीए (बीमाविज्ञापन और प्रकटीकरण)विनियम,2000 (इसमें इसकेबाद `विज्ञापनविनियम~ केरूप में उल्लिखित)तथाभारतीय विज्ञापनमानक परिषद (एएससीआई)द्वारानिर्धारित आचरणसंहिता एवं यथाप्रयोज्यकिन्हीं अन्य विनियमोंके अनुपालन केअतिरिक्त,उनन्यूनतम मानकोंके रूप में माननाहोगा जिनका पालनकिया जाना चाहिए। ये उपबंध पॉलिसीधारकों/संभावितपॉलिसीधारकोंअथवा लक्ष्यीकृतबाजार खंड के साथया अन्य प्रकारसे सभी संवर्धनात्मकसंचार संबंधी वर्तमानविनियमों को मजबूतकरते हैं जिसकाउद्देश्य बीमाव्यवसाय की अपेक्षाकरना है।

 

2. विज्ञापनोंकी श्रेणियाँ:

इन उपबंधोंके प्रयोजन केलिए विज्ञापन कोदो प्रकार से वर्गीकृतकिया जा सकता हैः

2.1 संस्थागतविज्ञापन

2.2 बीमा विज्ञापन

 

1.1 संस्थागतविज्ञापनः यहऐसे किसी भी स्वरूपका विज्ञापन हैजिसका उद्देश्यप्रत्यक्ष अथवाअप्रत्यक्ष रूपसे बीमा व्यवसायकी अपेक्षा करनानहीं है, परंतुयह केवल बीमाकर्ताओंऔर/या उनकेमध्यवर्तियोंकी ब्रैंड छविका संवर्धन करताहै तथा इसके अंतर्गतपंजीकृत नाम,पता,निःशुल्कसंपर्क संख्या(टोल-फ्रीनंबर), उसकालोगो अथवा ट्रेडमार्कहो सकता है। प्रायोजकोंपर विशेष बल देनेवालेविज्ञापनों सहितकिसी भी विधि मेंजारी किये जानेवालेविज्ञापन इस श्रेणीमें आते हैं।

 

उत्पादोंके नाम अथवा कंपनियोंके उत्पादों,उनकेकार्यनिष्पादनअथवा उनकी निधियोंके बारे में सूचना,अथवाउत्पादों के प्रारंभके बारे में सूचनाका कोई भी समावेशनबीमा विज्ञापनको बनाता है जैसाकि नीचे पैरा2.2 में परिभाषितहैः

 

1.2 बीमा विज्ञापनः बीमाव्यवसाय की अपेक्षाकरने, और/ या संभावितपॉलिसीधारकों

केचयन, अभिमतअथवा व्यवहार कोप्रभावित करनेके विशिष्ट प्रयोजनके साथ जारी कियागया कोई भी विज्ञापनइस श्रेणी के अंतर्गतआता है। इस प्रयोजनके लिए विज्ञापनसे अभिप्रेत है`विज्ञापन विनियम~मेंयथापरिभाषित बीमाविज्ञापन तथा इसकावर्गीकरण निम्नानुसारकिया जाता हैः

 

1.2.1  "पूछताछहेतु आमंत्रण":यह एक ऐसाविज्ञापन है जोबीमा/ बीमाउत्पादों की मूलभूतविशेषताओं पर बलदेता है तथा जोउनके बारे मेंऔर अधिक पूछताछकरने की इच्छानिर्मित करने केलिए किसी भी विधिमें मान्यताप्राप्तविपणन माध्यम केद्वारा जारी कियाजाता है।

 

1.2.2  "संविदाहेतु आमंत्रण": यह मुख्यरूप से पॉलिसीको खरीदने,बढ़ाने,आशोधितकरने, पुनःस्थापितकरने अथवा प्रतिधारणकरने के लिए जनताको प्रेरित करनेके लिए बीमा/बीमाउत्पादों के संबंधमें विस्तृत सूचनासे युक्त विज्ञापनहै।

 

2.  विज्ञापनोंसंबंधी दिशानिर्देशः

2.1 इन उपबंधोंका अनुपालन निम्नलिखितके द्वारा कियाजाना चाहिएः

·        सभी बीमाकर्ता(जीवन बीमाकर्ता,गैर-जीवनबीमाकर्ता और स्वास्थ्यबीमाकर्ता)तथा

·        बीमा मध्यवर्ती

2.2 विस्तारः येउपबंध मुद्रितसामग्री, रेडियो,टेलीविज़न,-मेलों,इंटरनेटपर होस्टिंग

औरकिसी भी अन्य दृश्य-श्रव्यइलेक्ट्रॉनिकमीडिया सहित किसीभी विधि में सभीमान्यताप्राप्तविपणन मीडिया केमाध्यम से जारीकिये जानेवालेविज्ञापनों परलागू हैं।

2.3 सामान्य अपेक्षाएँ:

2.3.1  करें: सभी बीमाविज्ञापनों(उपर्युक्तपैरा 2.2 मेंयथानिर्दिष्ट)कोयह सुनिश्चित

करनाचाहिए किः

2.3.1.1    सूचनाएँ स्पष्टऔर उचित हों तथाभ्रामक नहीं हों,चाहेसंचार का माध्यम

कुछभी हो। उन्हेंसामग्री और डिजाइन(कागज के आकार,रंग,फॉटप्रकार और फाँटआकार, स्वरऔर मात्रा सहित)काउपयोग सूचना कोस्पष्ट रूप सेऔर एक सुगम तरीकेसे प्रस्तुत करनेके लिए करना चाहिए।

2.3.1.2    विक्रय कियेजा रहे उत्पादकी जटिलता के आलोकमें विक्रय सामग्रीऔर

विज्ञापनबोधगम्य हों।

2.3.1.3    फाइल एण्डयूज़ आवेदन मेंप्रस्तावित रूपमें उत्पाद केब्रांड नामों कापालन

कियाजाना चाहिए।

2.3.1.4    जब क्षेत्रीयभाषाओं में जारीकिये जाते हैं,तबअधिदेशात्मक प्रकटीकरणभी

उसीक्षेत्रीय भाषामें हों।

2.3.1.5    सभी बीमा विज्#2381;ञापनअवश्य `जीवनबीमा रक्षा~(कवरेज) केअंतर्निहित तत्वकी उपलब्धता प्रमुखरूप से बताएँ जिससेउत्पाद की पहचानस्पष्ट रूप सेएक बीमा उत्पादके रूप में की जासके।

2.3.1.6    जहाँ कोई बीमाविज्ञापन गारंटियोंके लाभ पर विशेषरूप से बल देताहै, वहाँ अवश्यउन अंतर्निहितशर्तों का एक स्पष्टप्रकटीकरण,जहाँभी लागू हो,कियाजाना चाहिए,जिनकेअंतर्गत उक्त गारंटीपरिचालित है। ऐसेसभी मामलों मेंउन सभी शर्तों(गारंटी की लागत,प्रभारोंसहित) काप्रमुख रूप सेउल्लेख किया जानाचाहिए जिनके अंतर्गतगारंटी परिचालितहै। यदि अंतर्निहितशर्तें बहुत विस्तृतहैं, तोगारंटी संबंधीपाठ/ शब्दावलीके साथ वाक्यखंड"शर्तें लागूहैं" होनाचाहिए तथा वह ऐसेफाँट में होनाचाहिए जो गारंटीपर बल देने के लिएप्रयुक्त फाँटसे कम से कम50% आकार में हो।इन शर्तों का उल्लेखअवश्य नीचे पठनीयफाँट में स्पष्टरूप से किया जानाचाहिए जो उसे अन्यलागू प्रकटीकरणोंका भाग न बनाए।

2.3.1.7    यूनिट सहबद्धजीवन बीमा उत्पादोंके संबंध में अनुमोदितआस्ति स्वरूप कीआस्ति संरचना कीतुलना में विभिन्नअंतर्निहित निधियोंका वास्तविक आस्तिमिश्रण संबंधितजीवन बीमा कंपनियोंके वेब पोर्टलपर कम से कम छमाहीआधार पर रखा जाएगा।निवेश की अद्यतनस्थितियों संबंधीयह सूचना यह सुनिश्चितकरने के लिए हैकि संभावित ग्राहकोंको स्पष्ट,वास्तविकऔर समय पर सूचनाउपलब्ध कराई जाएताकि वे एक प्रामाणिकवित्तीय निर्णयले सकें।

2.3.2  न करें:

2.3.2.1    डिजाइन,अंतर्वस्तुअथवा फार्मेट किसीऐसे वक्तव्य,चेतावनीया अन्य विषय केमहत्व को नहींछिपाएगा, अस्पष्टनहीं करेगा अथवाकम नहीं करेगा,जोइन उपबंधों द्वाराअपेक्षित रूप मेंकिसी विज्ञापनमें होना चाहिए।

2.3.2.2    ऐसे नाम,लोगो,ब्रैंडनाम, विशिष्टचिह्न, संकेतआदि का प्रयोगकरना अथवा उन्हेंबदनाम करना जोबाजार में दूसरोंके द्वारा पहलेसे ही प्रयुक्तके समान हों जोबाजार स्थान मेंभ्रम उत्पन्न करसकते हों।

2.3.2.3    बीमा उत्पादोंके ब्रैंड नामअनिवार्यतः ऐसेशब्दों अथवा वाक्यांशोंका प्रयोग नहींकरें जो सुरक्षाकी एक जालसाजीकी भावना व्यक्तकरते हों।

2.3.2.4    बीमा विज्ञापनोंमें प्रमुख रूपसे प्रदर्शित विशेषताएँ/ लाभ ऐसी विशेषताएँ/ लाभ नहीं होंगेजो चरम / अपवादात्मकपरिदृश्यों केअंतर्गत लागू हैं।

 

2.4 "संविदाहेतु आमंत्रण"के लिए विशिष्टअपेक्षाएँ(पैरा2.2.2 देखें)

2.4.1  करें: विज्ञापनोंके लिए निम्नलिखितको सुनिश्चित करनाचाहिए किः

2.4.1.1    बीमाकर्ताकी किसी भी रायकी अभिव्यक्तिएक उचित और ईमानदारनिरूपण हो।

2.4.1.2    तथ्य,वचनअथवा पूर्वानुमानका कोई भी वक्तव्यसभी संबंधित धारणाओंको प्रकट करे;तथाउन महत्वपूर्णसीमाओं / मानदंडोंको एक स्पष्ट औरप्रमुख ढंग सेनिर्दिष्ट करेजिन पर कोई भी विशिष्टप्रस्ताव उपलब्धहैं।

2.4.1.3    जहाँ बीमाकर्ताके पिछले वित्तीयकार्यनिष्पादनकी ओर ध्यान आकर्षितकिया गया हो,वहाँयह निर्दिष्ट कियाजाना चाहिए किपिछला कार्यनिष्पादनभावी कार्यनिष्पादनका संकेत नहींहै।

2.4.1.4    अंतर्वस्तुमें आवश्यक रूपसे निम्नलिखितको शामिल कियाजाना चाहिएः

क.   बीमा संविदाका स्वरूप(अर्थात् क्यापारंपरिक है अथवायूनिट सहबद्ध)तथाउत्पाद का प्रकार(अर्थात् उसकीविशिष्टता अथवाअन्य प्रकार,क्यावह वार्षिकी,पेन्शन,स्वास्थ्यअथवा आजीवन,गृहस्वामीकी, दुकानदारकी पॉलिसियाँ हैंतथा उसका कोई संयोजनहै, आदि);

ख.  संबद्ध जोखिम;संविदाकी सीमाएँ और अपवर्जन;

ग.   निदर्शन जोसही लागतों औरप्रभारों को निर्दिष्टकरते हैं; लाभोंके उचित पूर्वानुमान;तथासूचना के आधारऔर स्रोतों केसंपूर्ण प्रकटीकरण;

घ.    संविदा केअंतर्गत बीमाकर्ताऔर पॉलिसीधारककी प्रतिबद्धता(उदा. निवेशकी जानेवारी न्यूनतमराशि; न्यूनतमऔर/या अधिकतमबीमित राशि;अवरुद्धता(लॉक-इन)अवधि;गैर-जीवनबीमा उत्पादोंके मामले में अपनायेजानेवाले उचितसुरक्षा मानदंडआदि,)

2.4.1.5    जहाँ निदर्शनउपलब्ध कराये गयेहों, वहाँवे प्राधिकरण अथवापरिषद के द्वाराजारी किये गयेदिशानिर्देशों/ परिपत्रों,यदिकोई हों, कापालन करें।

 

2.4.2  न करें: विज्ञापनोंको निम्नलिखितकार्य नहीं करनेचाहिएः

2.4.2.1    जोखिमों काउचित निर्देशनदिये बिना बीमासंविदा के संभावितलाभों पर बल नहींदेना चाहिए।

2.4.2.2    यह बताये बिनाअनुकूल कर व्यवहारकी ओर ध्यान आकर्षितकरना कि वे कर विधियोंमें परिवर्तनोंके अधीन हैं।

2.4.2.3    बीमाकर्ताकी वित्तीय स्थितिका उल्लेख कियेबिना मूल (अथवाप्रवर्तक भागीदार)कंपनीकी सकारात्मक वित्तीयस्थिति पर विशेषबल देना और/यायह निर्दिष्ट करनाकि जब भी वांछनीयहै तब मूल कंपनीकी आस्तियों काबैंकिंग किया जासकता है।

2.4.2.4    तदनुरूपीसीमाएँ / शर्तें/ निहितार्थप्रकट किये बिनाआंशिक रूप से लाभोंको प्रकट करना।

2.4.2.5    इस प्रकारउद्देश्य रखे बिनायह निर्दिष्ट करनाकि जोखिम की स्वीकृतिऔर/ या दावोंका निपटान उदारऔर उन्मुक्त हैं।

2.4.2.6    ऐसे अस्पष्टशब्दों अथवा वाक्यांशोंका प्रयोग करनाजो संभवतः पॉलिसियोंअथवा योजनाओं केअंतर्निहित लाभोंको बढ़ा-चढ़ाकरबताएँ और/ यायोजना के अंतर्निहितलाभों के वास्तविकअपवर्जनों अथवासीमाओं को सीमितकरने में सक्षमहों।

2.4.2.7    प्रतियोगीअथवा उद्योग कीप्रतिष्ठा को बदनामकरना अथवा क्षतिपहुँचाना।

 

2.5 `पूछताछहेतु आमंत्रण~में अधिदेशात्मकप्रकटीकरणः `पूछताछ हेतुआमंत्रण~ के

स्वरूपके प्रत्येक विज्ञापनको यह निम्नलिखितवक्तव्य प्रकटकरना चाहिए-"जोखिम कारकोंऔर शर्तों संबंधीअधिक विवरण केलिए विक्रय कोअंतिम रूप देनेसे पहले कृपयाविक्रय विवरणिका(ब्रोशर)कोसावधानीपूर्वकपढ़ें।"

 

1.6 इंटरनेटऔर अन्य इलेक्ट्रॉनिकमीडिया के माध्यमसे विज्ञापन देनाः प्रकाशितविज्ञापनों केलिए लागू उपबंधसमान रूप से इलेक्ट्रॉनिकमीडिया के माध्यमसे विज्ञापन देनेके संबंध में अर्थात्टेलीफोन पर पारस्परिकक्रिया की विधिसे अथवा इंटरनेटपर विज्ञापनोंपर लागू होते हैं।

1.6.1  इंटरनेटः

1.6.1.1    इंटरनेट पर/ के माध्यम सेसंचार की स्थितिमें बीमाकर्ताको यह सुनिश्चितकरना चाहिए किप्राप्तकर्ताओं/दर्शकोंको संबंधित मुख्यविशेषताओं का संपूर्णपाठ; शर्तों;इनदिशानिर्देशोंके द्वारा अपेक्षितकोई भी अन्य लागूजोखिम संबंधी जानकारीदेखने का अवसरमिले तथा इन्हेंपाठ की सामग्रीमें नहीं छिपायाजाना चाहिए। कोईभी आवेदन फार्मप्रस्तावित करनेसे पहले यह आसानीसे प्राप्त कियाजाएगा। ई-मेलसूचनाओं के मामलेमें मेलिंग सूचीसे अनभिदान(अनसबस्क्राइब)करनेके लिए व्यवस्थाहोनी चाहिए।

 

1.6.1.2    पाठ, ग्राफिक्स,हाइपरलिंकऔर ध्वनि पूर्णतःइन दिशानिर्देशोंमें विनिर्दिष्टसभी अपेक#2381;षाओंके साथ सुसंगतहोनी चाहिए।

 

1.6.1.3    बीमाकर्ताओंको संभावित पॉलिसीधारकोंसे यह वचन-पत्रलेना चाहिए किउन्होंने बीमेके लिए ऑनलाइनआवेदन करते समयसंपूर्ण पाठ,विशेषताएँ,प्रकटीकरण,शर्तें,आदिको पढ़ा है।

 

1.6.1.4    वह समस्त सूचनाअतिरिक्त रूप सेउपलब्ध कराने केलिए हेल्पलाइनअथवा हेल्प संख्याकी अधिदेशात्मकव्यवस्था जिसेपॉलिसीधारक द्वाराउचित रूप से प्रत्याशितकी जाएगी।

 

1.6.1.5    अनुरोध करनेपर बीमाकर्ता आवश्यकसूचना की हार्डप्रति उपलब्ध कराएँगे।

 

1.6.2  टेलीफोन परपारस्परिक क्रियाकी विधिः

1.6.2.1    कोल्ड कॉलोंके माध्यम से संवर्धनात्मककार्यकलाप अधिमानतःएक

लाइसेंसप्राप्तमध्यवर्ती के द्वाराकिये जाएँगे। यदियह लाइसेंसप्राप्तमध्यवर्ती को छोड़करकिसी अन्य व्यक्तिके द्वारा कियाजाता है, तोविज्ञापन विनियमोंऔर संबंधित परिपत्रों/ दिशानिर्देशोंके अनुपालन कादायित्व उस बीमाकर्ता/मध्यवर्तीका होगा जिसनेउक्त कार्यकलापका आउटसोर्सिंगकिया हो।

1.6.2.2    टेलीफोन कॉलकरनेवाला यह सुनिश्चितकरने के लिए आवश्यककदम उठायेगा किवे कॉल के प्राप्तकर्ताकी गोपनीयता(प्राइवसी)मेंअनुचित रूप सेहस्तक्षेप नहींकरेंगे। वे अपनीपहचान प्रकट करेंगेतथा केवल अनुमतिमिलने के बाद हीवार्तालाप करनेके लिए आगे बढ़ेंगे।

 

1.6.2.3    कॉल समाप्तकरने से पहले,उपलब्धउत्पादों तथा वित्तीयआवश्यकता विश्लेषणके महत्व के बारेमें संपूर्ण जानकारीतक पहुँच का संदर्भ,संपर्कके लिए फोन संख्याओंके साथ जो ऐसी सूचनाउपलब्ध करा सकतेहैं, रखाजाएगा।

 

1.6.2.4    प्रत्येकबीमाकर्ता उन व्यक्तियोंकी संपर्क संख्याओंसे युक्त `कॉलमत करो रजिस्ट्री~तकपहुँच को सुसाध्यबनायेगा, जोअपने साथ संपर्ककरना पसंद नहींकरते, जिसकासंदर्भ प्रत्येककॉल से पहले लियाजाना चाहिए।

 

1.7 संयुक्तविक्रय विज्ञापन(जेएस):बीमाकर्ताद्वारा अपने कॉरपोरेटएजेंट के साथ

अथवा किसीसूक्ष्म-बीमाएजेंट के साथ संयुक्तरूप से निकालागया कोई भी बीमाविज्ञापन इस श्रेणीमें आयेगा। येसंवर्धनात्मककार्यकलापों सेसंबंधित हो सकतेहैं जहाँ सहभागीपक्षकारों के लोगो/ट्रेडमार्क/ट्रेड नाम संयुक्तरूप से प्रदर्शितकिये जाते हैं।

 

1.7.1  बीमा विज्ञापनों(उपर्युक्तपैरा 2.2 मेंयथापरिभाषित)केस्वरूप के संयुक्त

विक्रयविज्ञापन,प्रचलितप्रयोज्य विनियमों/ परिपत्रोंके उपबंधों केअनुसार प्राधिकरणके पूर्व- अनुमोदनके बिना जारी कियेजा सकते हैं तथाइन्हें फाइल कियाजा सकता है।

 

1.7.2  जारी कियेगये सभी संयुक्तविक्रय विज्ञापनअलग से फाइल कियेजाएँगे तथा

इनकेसंबंध में विशिष्टरूप से यह उल्लेखकिया जाएगा किफाइल किये गयेविज्ञापन`संयुक्त विक्रयविज्ञापन~हैं तथा इनकेसाथ नियुक्त बीमांककसे प्राप्त प्रमाणपत्रदिया जाएगा कियह उन्हीं विशेषताओंको प्रस्तुत करताहै जैसा कि फाइलएण्ड यूज़ के अंतर्गतअनुमोदन किया गयाहै।

1.7.3  इन उपबंधोंकी अंतर्वस्तु,यथाप्रयोज्यरूप में सभी संयुक्तविक्रय विज्ञापनोंके

लिएआवश्यक परिवर्तनोंसहित लागू होगी।

 

3.  अन्यपक्षकारों के साथब्रैंडिंगः(इस प्रयोजनके लिए अन्य पक्षकारोंसे अभिप्रेत है,बीमामध्यवर्ती को छोड़करकोई व्यक्ति/संघ/संस्था)

 

3.1 इसका उपयोगबीमाकर्ता/ मध्यवर्तीके किसी विज्ञापनपर केवल तभी कियाजा

सकताहै जब वह संभावितग्राहक या पॉलिसीधारकको बीमे की पॉलिसीखरीदने, उसकानवीकरण करने,उसमेंवृद्धि करने,उसकाप्रतिधारण करनेअथवा उसमें आशोधनकरने का अनुरोधनहीं करता।

 

3.2 तथापि,केन्द्र/ राज्य सरकार(सरकारों)द्वाराप्रवर्तित/ सब्सिडी-प्राप्तबीमा

योजनाओंको छूट दी गई हैजिस स्थिति मेंविज्ञापनों कीकिसी भी श्रेणीमें ब्रैंडिंग अनुमति-योग्यहै।

 

3.3 ऐसे मामलोंमें `विज्ञापनविनियमों~तथासमय-समयपर जारी किये गयेसंबंधित

परिपत्रों/उपबंधोंके अनुपालन केविषय में दायित्वबीमाकर्ता का है।

 

4. रेटिंग/स्थान-निर्धारण(रैंकिंग)/पुरस्कारः

4.1 रेटिंग/पुरस्कारका कोई भी दावासंस्थाओं द्वाराघोषित पर ही आधारितहोना

चाहिएजो बीमाकर्ताओंऔर उसकी सहायकसंस्थाओं से स्वतंत्रहैं। तथापि,बीमाकर्ताओंऔर उसकी सहायकसंस्थाओं को चाहिएकि वे रेटिंग/ पुरस्कार पानेके लिए ऐसी स्वतंत्रसंस्थाओं से सेवाएँप्राप्त न करें।

 

4.2 ऐसी रेटिंग/पुरस्कारके स्रोत का प्रकटीकरणऐसे विज्ञापनोंमें सुस्पष्ट रूपसे और

सुपाठ्यरूप से किया जानाचाहिए।

 

4.3 बीमाकर्ताद्वारा किसी भीमानदंड (जैसेप्रीमियम आय अथवापॉलिसियों या

शाखाओंकी संख्या अथवादावा निपटान आदि)केआधार पर बीमा बाजारमें अपनी स्थितिके संबंध में किसीभी विज्ञापन मेंरैंकिंग का कोईभी दावा अनुमति-योग्यनहीं है।

 

5.  `विज्ञापनविनियमों~एवं समय-समयपर विनिर्दिष्टकिये जानेवालेलागू दिशानिर्देशों/ परिपत्रोंद्वारा यथाविनिर्दिष्टरूप में अधिदेशात्मकप्रकटीकरण सुनिश्चित,सुस्पष्टऔर सुपाठ्य होनाचाहिए तथा मुद्रण/ दृश्य विधिमें विज्ञापन केलिए प्रयुक्त कुलस्थान का कम सेकम 10% उसे दियाजाना चाहिए,जहाँवह फाँट `टाइम्सन्यू रोमन~सं.7 के समान न्यूनतममुद्रण से युक्तहोना चाहिए। श्रव्यविधि के मामलेमें, येप्रकटीकरण विज्ञापनके कुल समय स्लॉटके कम से कम10% के लिए सूचितकिये जाने चाहिए।

 

6.  सभीविज्ञापनों केसाथ उक्त विनियमोंके विनियम3 (v) () केअनुसार विज्ञापनरजिस्टर में अनुरक्षितरूप में एक विलक्षणपहचान-योग्यसंदर्भ संख्याहोनी चाहिए।

 

7. पंजीकृत बीमाकर्ताओं/लाइसेंसधारीसंस्थाओं द्वाराटैगलाइनों का उपयोगः

8.1 बीमा व्यवसायकी अपेक्षा करनेवालीसभी लाइसेंसधारीसंस्थाओं को चाहिएकि वे अपनी पहचानऔर संपर्क के विवरणका उल्लेख करें। किसीभी बीमा उत्पादके संबंध में संभावितग्राहक को भ्रमितकरते हुए पायेजानेवाले किसीभी व्यक्ति केप्रति गंभीर दृष्टिकोणअपनाया जाएगा।

8.2 सभी पंजीकृतबीमाकर्ता और लाइसेंसधारीमध्यवर्ती निम्नलिखितपाठ (फाँटआकार 9 सेकम नहीं होना चाहिए)अपनेसभी विज्ञापनों(दोनों संस्थागतऔर बीमा विज्ञापनों)एवंपॉलिसी दस्तावेजों,प्रीमियमरसीदों, नवीकरणसूचनाओं, बिलबोर्डों/ प्रदर्शनबोर्डों तथा प्रिंटअथवा इलेक्ट्रॉनिकमीडिया द्वारानिकाले गये लोगोसहित अन्य प्रचारसामग्री में सबसेनीचे मुद्रित करेंगेः

बीमाकर्ताओंके लिएआईआरडीएपंजीकरण संख्या_____________

मध्यवर्तियोंके लिएआईआरडीएलाइसेंस संख्या______________

 

8.  जहाँप्राधिकरण के पाससामग्री को`विज्ञापन विनियमों~केअनुसार अंग्रेजी/ हिन्दी भाषाके अलावा किसीअन्य भाषा मेंफाइल किया जाताहै, वहाँ बीमाकर्ताके प्राधिकृत अधिकारीद्वारा विधिवत्प्रमाणीकृत अंग्रेजी/ हिन्दी मेंउसका सही अनुवादसंलग्न किया जानाचाहिए।

9.  संयुक्तविक्रय विज्ञापनोंसहित `विज्ञापनविनियमों~केविनियम 3 (v) केअनुसार फाइल कियेगये विज्ञापन उनकेनिर्गम के7 दिन के अंदरफाइल किये जानेचाहिए।

 

10. आईआरडीए(बीमा विज्ञापन)विनियम,2000 के विनियम(6) तथा कॉरपोरेटएजेंटों के लाइसेंसीकरणसंबंधी दिशानिर्देशोंसं. 0171/आईआरडीए/परिपत्र/सीएदिशानिर्देश/2005 दिनांक14 जुलाई 2005 केखंड 12 केअनुसार बीमाकर्ताओंके द्वारा अपनेबीमा एजेंटों(वैयक्तिक एजेंटोंऔर कॉरपोरेट एजेंटों)केलिए अनुमोदित सभीबीमा विज्ञापन,विज्ञापनविनियमों एवं इसमास्टर परिपत्रके सभी उपबंधोंका भी अनुपालनकरेंगे तथा बीमाविज्ञापन विनियमोंके विनियम3 (iii) में उल्लिखितविज्ञापन रजिस्टरका भाग बनेंगे। इन विज्ञापनोंको भी 7 दिनके अंदर फाइल कियाजायेगा, जैसाकि ऊपर खंड10 में उल्लेखकिया गया है।

 

11. यूनिटसहबद्ध व्यवसायमें जीवन बीमाकर्ताओंद्वारा जारी कियेगये विज्ञापन भीआईआरडीए (संबद्धबीमा उत्पाद)विनियम,2013 में निर्धारितविज्ञापन मानदंडोंका पालन करेंगे।

 

12. यूलिपउत्पादों के अंतर्गत0% और100% आबंटन प्रभार

13.1 कुछ कंपनियोंके पास यूलिप उत्पादोंके अंतर्गत0% अथवा 100% (अथवाउससे अधिक)आबंटनप्रभारों से युक्तउत्पाद हैं। येदोनों स्थितियाँविशेष स्वरूप कीहैं तथा इस कारणसे इनमें से किसीभी स्थिति मेंकिसी भ्रम से बचनेके लिए पॉलिसीधारकद्वारा दिये जानेवालेवचनपत्र में अतिरिक्तसूचना अपेक्षितहै। यहनिर्णय किया गयाहै कि बीमाकर्ताको चाहिए कि वह

13.1.1 0% आबंटनसे युक्त उत्पादोंके मामले में,लाभनिदर्शन के साथबड़े और सुस्पष्टअक्षरों में एकघोषणा होनी चाहिए।"मैं यह भी समझता/समझतीहूँ कि मेरे प्रथमवर्ष के प्रीमियमके किसी भी भागका निवेश यूनिटसहबद्ध निवेश निधियोंमें नहीं कियाजाएगा।"

13.1.2 100% आबंटनसे युक्त उत्पादके मामले में

. कंपनीके लिए अनिवार्यतःविशिष्ट विज्ञापनअथवा विक्रय साहित्यअथवा

कोई भी अन्यविपणन सामग्री(प्रिंट अथवाइलेक्ट्रॉनिकअथवा किसी अन्य

रूपमें), प्रथमपॉलिसी वर्ष मेंप्रीमियम के आबंटनको 100% (या उससे

अधिक)प्रस्तावितकरने के रूप मेंउत्पाद को रखतेहुए जारी नहींकरना

चाहिए।

.लाभ निदर्शनको बड़े और सुस्पष्टअक्षरों में एकघोषणा से युक्तहोना

चाहिए। यह घोषणाहै, "मैं यहभी समझता/ समझतीहूँ कि जबकि मेरेप्रथम

वर्षप्रीमियम के___% का निवेश यूनिटसहबद्ध निवेश निधियोंमें किया

जाएगा,प्रथमपॉलिसी वर्ष केदौरान प्रभार विद्यमानहैं जैसे कि लाभनिदर्शन

मेंदिये गये हैं"

 

13. उत्पादसंयोजनों का संवर्धनकरते समय मानदंड

13.1 जीवन बीमाविज्ञापनों कोचाहिए कि वे उत्पादकी विशेषताओं केभाग के रूप में

प्राधिकरणद्वारा अनुमोदितको छोड़कर प्रेरणाके रूप में कोईभी पुरस्कार/

प्रतिफल पॉइन्ट,छूटेंऔर रिबेट, बीमाकर्तासे प्रत्यक्ष रूपसे अथवा बीमाकर्ताको

किसी व्यय/लागत/खर्चसे संबद्ध किसीभी अन्य पक्षकारके साथ विद्यमान

व्यवस्थाके माध्यम से नदें।

 

13.2 जहां एकसे अधिक उत्पादोंऔर उनके लाभोंके संयोजन का प्रवर्तनएक एकल

विज्ञापनमें किया जाताहै, वहाँ वैयक्तिकउत्पादों के समस्तसंबंधित विवरणका

संपूर्णप्रकटीकरण कियाजाएगा तथा अन्यबातों के साथ-साथसंबंधित उत्पादके

नामोंऔर यूआईएन का उल्लेख,संबंधित वैयक्तिकउत्पादों के विस्तृतविक्रय

साहित्यका अवलोकन करनेके लिए चेतावनी,प्रत्येकउत्पाद का अलगकिया गया

प्रीमियमविवरण दिया जाएगा।

 

13.3 ऊपर(14.2) में वर्णितरूप में ऐसे विज्ञापनोंके अंतर्गत बोल्डमें शीर्ष परफाँट

साइज7 से अन्यून"विज्ञापन अस्वीकरण"केरूप में एक विशिष्टघोषणा निहित

होनीचाहिए।

 

"यहविज्ञापन(1) ____ (2) ____ (3) ____ (जैसा लागूहै) आदिनाम से युक्त दोया उससे अधिक वैयक्तिकऔर पृथक् उत्पादोंके लाभों के संयोजनके लिए अभिकल्पितहै। ग्राहकके पास अपनी आवश्यकताऔर चयन के अनुसारकिसी एक अथवा उससेअधिक उत्पाद खरीदनेका विकल्प है तथाऐसी किसी भी प्रकारकी कोई अनिवार्यतानहीं है कि बीमाकर्ताद्वारा सुझायेगये और इस विज्ञापनमें प्रस्तुत कियेगये रूप में इनउत्पादों को एकसाथलेना होगा। ग्राहक सेप्रत्याशित हैकि वह सुझाये गयेसंयोजन को खरीदनेका निर्णय करनेसे पहले प्रश्नपूछे, यहसमझे और स्वयंसंतुष्ट हो जाएकि उक्त संयोजनउसकी विशिष्ट आवश्यकताएँबेहतर ढंग से पूरीकरेगा। यहलाभ निदर्शन,गणितीय संयोजनऔर वैयक्तिक उत्पादोंके संयोजित लाभोंकी कालक्रमिक सूचीबद्धताहै। ग्राहक कोसलाह दी जाती हैकि वह यहाँ इसमेंउल्लिखित संबंधितवैयक्तिक उत्पादोंकी विस्तृत विक्रयविवरणिका(ब्रोशर)का अवलोकनकरे।"

 

13.4 प्राधिकरणके पास विज्ञापनोंकी फाइलिंग केसमय नियुक्त बीमांककद्वारा दिया

गयाएक प्रमाणपत्रअवश्य संलग्न कियाजाना चाहिए जैसाकि (14.2) में वर्णित

है,जिसमेंयह वक्तव्य दियाजाएगा कि

i)       एक से अधिकउत्पादों के लाभोंका संयोजन करनेके द्वारा दर्शायागया लाभ निदर्शन,प्राधिकरणद्वारा यथाअनुमोदितसभी वैयक्तिक उत्पादलाभ निदर्शनों(उत्पादों केनाम और यूआईएनबताएँ) कागणितीय संयोजनमात्र है तथा दोया उससे अधिक उत्पादोंके लाभों की उचितकालक्रमिक और संयोजितसूचीबद्धता है।

ii)      विज्ञापनोंमें दर्शाया गयालाभ निदर्शन सहीतौर पर और उचितरूप से वैयक्तिकउत्पादों के संयोजितलाभों को निरूपितकरता है तथा किसीभी रूप में इन्हेंबढ़ा-चढ़ाकरप्रस्तुत नहींकरता।

 

13.5 सभी जीवनबीमाकर्ता यह सुनिश्चितकरेंगे कि बीमाएजेंटों / मध्यवर्तियोंद्वारा

प्रयुक्तकोई भी बीमा विज्ञापनआईआरडीए (बीमाविज्ञापन)विनियम,2000 के

विनियम6 के उपबंधोंके अनुसार विधिवत्अनुमोदित हों तथावे निर्गम की

तारीखसे 7 दिन केअंदर फाइल कियेजाएँ।

 

13.6 संयोजनका भाग होते हुए,संबद्ध/ असंबद्ध उत्पादके लिए यथाप्रयोज्यरूप में

आईआरडीए(संबद्ध बीमाउत्पाद) विनियम,2013 और आईआरडीए(असंबद्ध बीमाउत्पाद) विनियम,2013 का अनुपालनकरने की आवश्यकताहै।

 

14. छल-कपटपूर्णफोन कॉल तथा काल्पनिकऔर धोखाधड़ीपूर्णप्रस्ताव

14.1 सभी जीवनबीमाकर्ता अपनीवेबसाइटों के होमपेज पर आईआरडीएआईद्वारा

जारीकी गई निम्नलिखितसार्वजनिक सूचनाप्रसारित करेंगेजिसके द्वारा

जनसाधारणको छल-कपटपूर्णफोन कॉलों और अवास्तविकप्रस्तावों केबारे में

चेतावनीदी गई है। इसे विनियमनकर्ताकी भूमिका के संबंधमें ग्राहकों कोशिक्षित

करनेतथा छल-कपटपूर्णफोन-कॉलोंके संबंध में जनसाधारणको चेतावनी देनेके

भीउद्देश्य से पैम्फ्लेटों,प्रचारसामग्री आदि सहितप्रिंट मीडियामें उनके सभी

उत्पादसंबंधी विज्ञापनोंके अंत में प्रमुखरूप से एक बॉक्समद में सन्निविष्ट

कियाजा सकता है।

 

छल-कपटपूर्णफोन-कॉलोंऔर अवास्तविक/धोखाधड़ीपूर्णप्रस्तावों सेसावधान

आईआरडीएजनता को यह स्पष्टकरता है कि

·        आईआरडीएआईया उसके अधिकारीकिसी भी प्रकारके बीमा अथवा वित्तीयउत्पादों के विक्रयजैसे कार्यकलापोंमें संबद्ध नहींहैं और न ही वे प्रीमियमोंका निवेश करतेहैं।

·        आईआरडीएआईकोई भी बोनस घोषितनहीं करता।

·        ऐसे फोन-कॉलप्राप्त करने वालेजनसाधारण से अनुरोधहै कि वे फोन-कॉल,नंबरके विवरण के साथपुलिस में शिकायतदर्ज करें।

 

14.2 जीवन बीमाके टीवी विज्ञापनों/ सिनेमा हॉलविज्ञापनों केअंत में अनुबंध-Iमें

रखेगये स्लाइड कोलगातार कम से कम5 (पाँच) सेकंडकी अवधि के लिए

प्रदर्शितकिया जाए। (अनुबंध-IIमेंहिन्दी पाठ भीसंलग्न है) अन्यभारतीय

भाषाओंमें सही अनुवादका भी उपयोग आवश्यकतानुसारउचित प्रमाणीकरणके

साथकिया जा सकता है।

 

15. यह मास्टरपरिपत्र अनुबंध-कमें सूचीबद्ध सभीपरिपत्रों का अधिक्रमणकरता है।

 

(नीलेशसाठे)

सदस्य(जीवन)

अनुबंध-

 

परिपत्रोंकी सूची

 

क्रम सं.

परिपत्र सं.

परिपत्र दिनांक

परिपत्र / परामर्श का विषय

मास्टर परिपत्र में संबंधित खंड

1

007/आईआरडीए/परिपत्र/ एडीवी/मई-07

14 मई 2007

बीमा कंपनियों और बीमा मध्यवर्तियों के विज्ञापन, प्रवर्तन और प्रचार संबंधी दिशानिर्देश

मूल दस्तावेज

2

16/आईआरडीए/एसीटीएल/ यूलिप/08-09

16 अक्तूबर 2008

यूलिप उत्पादों के अंतर्गत 0% और 100% आबंटन प्रभार

खंड 13

3

आईआरडीए/जीवन/विविध/ परिपत्र/129/08/2010

16 अगस्त 2010

विज्ञापनजीवन बीमा उत्पाद

खंड 3.3.1.5; 3.3.1.6; 3.3.1.7 और 3.3.2.3

4

आईआरडीए/जीवन/विविध/

परिपत्र/154/07/2012

17 जुलाई 2012

विज्ञापनों संबंधी आशोधित दिशानिर्देश

खंड 3.7.1 और 3.7.2; खंड 10 और खंड 11

5

आईआरडीए/जीवन/विज्ञापन /परिपत्र/182/09/2013

10 सितंबर 2013

विज्ञापनजीवन बीमा उत्पाद (योजनाओं का संयोजन)

खंड 14

6

आईआरडीए/सीएडी/परिपत्र /विविध/024/01/2014

17 जनवरी 2014

पंजीकृत बीमाकर्ताओं और लाइसेंसधारी संस्थाओं द्वारा टैगलाइनों का उपयोग

खंड 8

7

आईआरडीए/सीएडी/परिपत्र /विविध/038/01/2014

27 जनवरी 2014

छल-कपटपूर्ण फोन-कॉल और अप्रामाणिक/ धोखाधड़ी-पूर्ण प्रस्ताव

खंड 15 (परिपत्र का सारांश सम्मिलित)

8

आईआरडीए/सीएडी/परिपत्र /विविध/059/01/2014

13 फरवरी 2014

छल-कपटपूर्ण फोन-कॉल और अप्रामाणिक/ धोखाधड़ी-पूर्ण प्रस्ताव

खंड 15 (परिपत्र का सारांश सम्मिलित)

9

आईआरडीए/जीवन/परिपत्र /विज्ञापन/146/06/2014

24 जून 2014

सभी बीमा विज्ञापनों में सम्मिलित करने के लिए छल-कपटपूर्ण फोन-कॉलों संबंधी आईआरडीएआई नोटिस

खंड 15 (परिपत्र का सारांश सम्मिलित)

 

 

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