महोदय/ महोदया,
विषयःबीएपी एफएण्डयूस्वास्थ्य बीमामॉड्यूल के माध्यमसे स्वास्थ्य बीमाउत्पादों की फाइलिंगकरने के संबंधमें
जैसाकि आपको विदितहै, प्राधिकरणव्यवसाय विश्लेषणविज्ञानपरियोजना(बीएपी) केविकास और कार्यान्वयनकी प्रक्रिया मेंहै। अबस्वास्थ्य बीमाउत्पादों अर्थात्विशुद्ध स्वास्थ्य,पीएऔर यात्रा बीमाकी फाइलिंग कोसमर्थ बनानेवालामॉड्यूल कार्यान्वयनके लिए तैयार है।
आपसेअनुरोध है कि आपउत्पाद संबंधीफाइलिंग, जैसेनये उत्पादों/संवर्धनों(ऐड-ऑन्स)कीफाइलिंग की प्रस्तुति,वर्तमानउत्पादों/संवर्धनों(ऐड-ऑन्स)मेंआशोधन एवं वर्तमानउत्पादों को हटानेके लिए निम्नांकितवेबसाइट http://www.irdabap.org.inमेंपहुँचें। अपेक्षितप्रशासक प्रयोक्ताआईडी और पासवर्डप्रधान अधिकारियों/ अनुपालन अधिकारियोंको पहले ही प्रदानकिये गये हैं।अन्य प्रयोक्ताओंके लिए प्रोफाइल(उप-आईडी)प्रशासकद्वारा निर्मितकिये जाने चाहिए।
हमइसके द्वारा सभीबीमाकर्ताओं कोसूचित करते हैंकि वे अपने स्वास्थ्यबीमा उत्पाद 5जुलाई2015 से बीएपीस्वास्थ्य बीमाएफएण्डयू मॉड्यूलमें ऑनलाइन विधिके माध्यम से फाइलकरें। हमएक ऑनलाइन परिवेशमें आवेदन फाइलकरने के संबंधमें एक व्यावहारिक(हैंड्स-ऑन)प्रशिक्षणआयोजित करने काप्रस्ताव करतेहैं। इसका विवरणसभी बीमाकर्ताओंको यथासमय सूचितकिया जाएगा। बीमाकर्ताजो नये उत्पादफाइल कर चुके हैं,औरजिन्हें अभी अनुमोदनप्राप्त करना है,वेउक्त हैंड्स-ऑनप्रशिक्षण के दौरानउपर्युक्त उत्पादोंको फाइल कर सकतेहैं।
बीमाकर्तानिम्नलिखित काध्यान रखें:
I. नये उत्पादोंको फाइल करने केलिए अनुदेश बीएपीमॉड्यूल के लॉग-इनक्षेत्र में रखेगये हैं। प्राधिकरणआवश्यकताओं औरसुझावों के आधारपर इनमें संशोधनकर सकता है तथाअद्यतन किया गयापाठ, यदिकोई हो, प्रयोक्ताओंको उपलब्ध करायाजाएगा।
II. बीएपी मेंवर्तमान उत्पाद(विरासत)डेटाप्राप्त करने केलिए व्यवस्था प्रक्रियाधीनहै तथा 20 जून2015 तक उपलब्ध कराईजाएगी। विशिष्टकार्यात्मकताके निर्मोचन केबाद इसके प्रयोगके संबंध में बीमाकर्ताओंको अलग से अनुदेशदिये जाएँगे। इससेवर्तमान उत्पादोंमें आशोधन करनेमें और उन्हेंहटाने में सहायतामिलेगी।
III. बीएपी मॉड्यूलमें हेल्पलाइनप्रणाली उपलब्धकराई गई है तथाप्रश्नों पर टीमद्वारा प्राथमिकताके आधार पर ध्यानदिया जाएगा। बीमाकर्तानिम्नलिखित परभी विषय उठा सकतेहैं :
विषय | जहाँ उठाये जा सकते हैं* | संपर्क संख्या |
तकनीकी विषय | bap.support@irda.gov.in | 040-2338 1111 |
अनुप्रयोग संबंधी प्रश्न / विषय | श्री डी. वी. एस. रमेश, डीडी, स्वास्थ्य उत्पाद | 040-2338 1263 |
*कृपयाध्यान रखें किप्रश्न उक्त मॉड्यूलमें हेल्पलाइनके माध्यम से प्रेषितकिये जाने चाहिए।यदि उनका समाधानएक उचित समय केअंदर नहीं कियाजाता, तोउन्हें इन आईडी/संपर्कसंख्याओं पर उठायाजा सकता है।
IV. प्राधिकृतहस्ताक्षरकर्ताओंके श्रेणी2 और श्रेणी3 डिजिटल हस्ताक्षरउक्त मॉड्यूल
द्वारास्वीकार किये जाएँगे।बीमाकर्ताओं सेअपेक्षित है किवे प्राधिकृत विक्रेताओं
(अर्थात्ई-मुद्रा,सिफ़ीआदि) सेडिजिटल हस्ताक्षरप्राप्त करें।
V. बीमाकर्ताओंको यह सुनिश्चितकरने के लिए सूचितकिया जाता है किपर्याप्त
अयांत्रिकनियंत्रण और वैधीकरणविद्यमान हों ताकियह सुनिश्चित कियाजा सके कि उक्तप्रणाली के माध्यमसे प्रस्तुत कियागया डेटा तथ्यात्मकरूप से सही है।
VI. प्रलेख प्रस्तुतिदिशानिर्देश दस्तावेजहमारे पोर्टल मेंप्रयोक्ता मैनुअलके साथ ही रखा गयाहै तथा इसे नियमितआधार पर अद्यतनकिया जाएगा।
(यज्ञप्रियाभरत)
संयुक्तनिदेशक (स्वास्थ्य)