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Title: सभी बीमाकर्ताओं को
Reference No.: आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/जीआरवी/084/04/2015
Date: 24/04/2015
पॉलिसीधारकों से प्राप्त शिकायतों / परिवादों पर कार्रवाई करना

 

प्राधिकरणकी जानकारी मेंऐसे कुछ दृष्टांतआये हैं कि पॉलिसीधारकोंसे प्राप्त शिकायतों/ परिवादों परनिर्धारित तरीकेसे कार्रवाई नहींकी गई है जिसकेकारण व्यथित ग्राहकोंके असंतोष मेंवृद्धि हुई हैतथा उच्चतर प्राधिकारियोंके स्तर पर शिकायतेंले जाने में भीबढ़ोतरी हुई है।इस विषय में यहभी देखा गया हैकि पॉलिसीधारकोंसे और अन्य सांविधिकएजेंसियों से प्राप्तशिकायतों पर कार्रवाईकरते समय जो ध्यान,संवेदनशीलताऔर तत्परता दर्शानेकी आवश्यकता है,उसकीबीमाकर्ताओं मेंकमी पाई गई है।

 

प्राधिकरणद्वारा परिपत्रसंदर्भः 3/सीए/जीआरवी/वाईपीबी/10-11दिनांक27 जुलाई 2010 केसाथ बीमा कंपनियोंद्वारा शिकायतनिवारण के लिएजारी किये गयेदिशानिर्देशोंकी ओर ध्यान आकर्षितकिया जाता है।उक्त दिशानिर्देशोंके खंड 4 कीओर आपका ध्यानआकर्षित किया जाताहै जिसमें शिकायतनिवारण प्रणाली/प्रक्रियातथा बीमाकर्ताद्वारा अनुसरणकिया जानेवालान्यूनतम टर्नअराउंडसमय निर्धारितहैं। आईआरडीए(पॉलिसीधारकोंके हितों का संरक्षण)विनियम,2002 के विनियम4 और विनियम10 की ओर भी ध्यानआकृष्ट किया जाताहै जो क्रमशः बीमेके लिए प्रस्तावऔर पॉलिसीधारकोंकी सर्विसिंग सेसंबंधित हैं।

 

अतःसभी बीमाकर्ताओंको यह सुनिश्चितकरने के लिए पुनःएक बार सूचित कियाजाता है कि वे पॉलिसीधारकों/ मंत्रालयों/ विनियमनकर्ताओंएवं अन्य सांविधिकएजेन्सियों सेप्राप्त शिकायतों/ परिवादों परकार्रवाई करतेसमय ऊपर संदर्भितविनियमों और दिशानिर्देशोंमें निर्धारितसमय-सीमाओंका सख्ती से पालनकरें। गंभीरता,तत्परताऔर समानुभूति केसाथ पॉलिसीधारकोंकी शिकायतों परकार्रवाई करनेके संबंध में संगठनके सभी स्तरोंपर न केवल अग्रिमपंक्ति के स्टाफ,बल्किग्राहक सेवा सेसंबंधित स्टाफ/ अधिकारियोंको भी सुग्राहीबनाने के लिए मौजूदाप्रणालियों कीसमीक्षा करने कीआवश्यकता पर भीबल दिया जाता हैजिससे बीमा क्षेत्रमें विश्वास औरभरोसे में वृद्धिकी जा सके।

 

इसेसक्षम प्राधिकारीका अनुमोदन प्राप्तहै।

 

 

संयुक्तनिदेशक

जीवनविभाग

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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