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Title: दिशानिर्देश
Reference No.: आईआरडीए/एजीटीएस/जीडीएल/सीआईआर/060/04/2015
Date: 01/04/2015
बीमा एजेंट 2015 की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश बीमाकर्ताओं को अनुदेश

बीमाएजेंटों कीनियुक्ति 2015 संबंधीदिशा-निर्देशजो 01.04.2015 सेप्रभावी हुएहैं,बीमाकर्ताओंको 01/04/2015 सेएजेंटनियुक्त करनेका अधिकारदेते हैं 

इस संबंध मेंबीमाकर्ताओंके अनुरोधोंपर विचार करनेके उपरांतनिम्नलिखितअनुदेश जारी कियेजाते हैं :-

 

I.          बोर्डद्वारा मंजूरनीति :उपरोक्तदिशा-निर्देशोंके परिच्छेदसं. xvii (1) मेंबीमाकर्ताओंके लिए आदेशहै कि वे बीमाएजेंटों कीनियुक्ति केलिए एजेंटोंकी योग्यता, प्रशिक्षण,लाभोंइत्यादि केसंबंध मेंशर्तों कोरेखांकितकरते हुएबोर्ड द्वारास्वीकृतपालिसी तैयारकरें और 31.03.2015 तकप्राधिकरण केपास प्रस्तुतकरें। बीमाकर्ताओंद्वाराप्राधिकरण कोसूचित कियागया है किउनके बोर्ड कीबैठकें 2015-16 कीप्रथम तिमाहीको नियत हैं औरअनुरोध कियाकि: 

(क)प्राधिकरण कोबोर्ड द्वारास्वीकृतपालिसीप्रस्तुतकरने के समयको आगे बढ़ायाजाय और

(ख)अंतर्काल में,बीमाएजेंटों कीनियुक्तिसंबंधीदिशा-निर्देशोंकेप्रावधानोंके अनुसारएजेंटों की नियुक्तिकी अनुमतिदें। 

 

II.        सक्षमप्राधिकरण नेबीमाकर्ताओंके अनुसोध परविचार किया औरनिम्नानुसारफैसला किया; 

(क)बीमाकर्ताओंको 2015-16 केलिए बोर्डस्वीकृत नीतिप्रस्तुतकरने के लिए 30-06-2015 तक कीसमय-सीमामंजूर की जाए।

(ख)बीमाकर्ताओंको 30-06-2015 तक केअन्तर्काल कीअवधि में बीमाएजेंटों कीनियुक्ति 2015 केदिशा-निर्देशोंके नियमों केअनुसार एजेंटोंकी नियुक्तिकी अनुमति दीजाती है।

(ग)बीमाकर्ता, बीमाएजेंटों कीनियुक्ति 2015 केदिशा-निर्देशोंके नियमों केअनुसार, अन्तर्कालमें एजेंटोंकी नियुक्तिकरेंगे औरसुनिश्चितकरेंगे किआवेदनकर्ताके पास बीमाएजेंटों कीनियुक्ति 2015 संबंधीदिशा-निर्देशोंके अनुलग्नक 1 में सुझायीगयी न्यूनतम योग्यताऔर प्रशिक्षणप्राप्त है।

(घ)बीमाकर्ता जो 30-06-2015तक बोर्डद्वारा मंजूरनीति फाइलनहीं करते उन्हें1-07-2015 सेएजेंटों कीनियुक्ति सेरोक दियाजाएगा।

 

 

III.        बीमाएजेंटों कीपरीक्षा : बीमाएजेंटों कीनियुक्ति 2015 केसंबंध मेंदिशा-निर्देशपरिच्छेद सं. xvi (1) मेंनिम्नलिखितकहा गया है:-

 

आवेदनकर्ता,बीमाएजेंट के रूपमें नियुक्तिका पात्र बननेके लिएप्राधिकरणद्वारानिर्धारितपाठयक्रम केअनुसार जीवन,सामान्यऔर स्वास्थ्यबीमा विषयोंमें, जैसीभी स्थिति हो,परीक्षानिकाय द्वाराआयोजित बीमाएजेंसी परीक्षाउत्तीर्णकरेगा।”.

 

 

(क)स्टैण्ड एलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओं(एसएएचआई)द्वाराएजेंटों कीनियुक्ति केलिए एजेंसी कीपरीक्षा जून 2015 तक तैयाररहेगी। इसलिएएसएएचाई कोजून 2015 तकआईसी-34परीक्षाउत्तीर्णकरने के आधारपर एजेंटों कीनियुक्ति कीअनुमति दी जातीहै। 01.07.2015 सेएसएएचआईद्वाराएजेंटों कीनियुक्ति की शर्तप्राधिकरणद्वारानिर्धारितस्वास्थ्यबीमा परीक्षाउत्तीर्णकरना है।

(ख)मोनोलाइनबीमाकर्ताओंद्वाराएजेंटों की नियुक्तिके लिए एजेंसीकी परीक्षा, अगलेअनुदेशों तकआईसी-34 परआधारित होगी।

 

 

IV.       एजेंसीनियुक्तिपत्र औरपहचान-पत्र:- दिशा-निर्देशोंके परिच्छेदसं XVIII (1) और (2) मेंनिम्नलिखितकहा गया हैं : 

 (1)       विभिन्नबीमाकर्ताओंके बीमा एजेंटके रूप मेंकार्य करने केलिएप्राधिकरण द्वाराजारी वैधलाइसेंस धारणकरने वाले बीमाएजेंट और वेएजेंट जिनकेलाइसेंसस्टैण्ड एलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओं/एआईसीऑफ़ इण्डियाको प्राधिकरणद्वारा मंजूरकी गई विशेष अनुमतिके तहतस्टैण्ड एलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओं/कृषिबीमा कंपनीलिमिटेड को चिह्नितहैं, संबंधितबीमाकर्ताओंद्वारानियुक्त माने जाएँगेऔर संबंधितस्टैण्ड एलोनस्वास्थ्य बीमाकर्ताओं/एलआईसीऑफ़ इण्डियाके लिए ऑपरेटकरते रहेंगे।

 

(2)       बीमाकर्ताओंका पदनामितअधिकारी इनदिशा-निर्देशोंके लागू होनेसे पूर्वप्राधिकरण की ओरसे जारीलाइसेंस और पहचान-पत्रवापस लेगा औरइनदिशा-निर्देशोंके लागू होनेके 90 दिनोंके भीतर इनदिशा-निर्देशोंके अन्तर्गतएजेंटों कोनियुक्तिपत्र और नयेपहचान-पत्रजारी करेगा।

 

(क)एसएएचआई एवंमोनो-लाइनबीमाकर्ता: प्राधिकरणने स्टैण्डएलोनस्वास्थ्यबीमाकर्ताओं (एसएएचआई)और मोनो लाइनबीमाकर्ताओंको, वास्तविकरूप से कोईलाइसेंस जारीकिये बिना, अन्यजीवन/गैर-जीवनबीमाकर्ताओंकी सेवाओं काउपयोग करने काअधिकार दियाथा। यह अधिकार31.03.2015 तक हीवैध था।

(ख)एसएएचआई औरमोनो-लाइनबीमाकर्ता 31.03.2015 तक सभी ऑनरोल एजेंटोंकोनियुक्ति-पत्रऔर पहचान-पत्रजारी करेंगेऔर रिकार्ड केलिएप्राधिकरण केपास नियुक्तिपत्र की एकसॉफ्ट प्रतिफाइल करेंगे।वे उपरोक्तकार्य 01.04.2015से 90 दिन केभीतर पूरा करलें ताकिएजेंट किसीभावी ग्राहक/ग्राहक द्वारामांगे जाने परआचारसंहिताके अनुसार, पहचान-पत्र/नियुक्ति-पत्रपेश कर सकें।

ये अनुदेशसक्षमप्राधिकारीकी स्वीकृतिसे जारी कियेजा रहे हैं।

(टी.एस. नाइक)

संयुक्तनिदेशक

एजेंसीवितरण

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    Guidelines on Appointment of Insurance Agents 2015 –Instructions to Insurer.pdf

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