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Title: आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में – धारा 40सी छूट आदेश
Reference No.: आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/विविध/109/6/2022
Date: 02/06/2022
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में – धारा 40सी छूट आदेश

आदेश

                                               आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/विविध/109/6/2022                     02 जून 2022

विषयः आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में – धारा 40सी छूट आदेश

  1. आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 (ईओएम विनियम) के विनियम 11(i) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी में व्यवस्था है किः

प्राधिकरण एक नये पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए स्थगन (फारबेअरन्स) का व्यवहार कर सकता है।

ईओएम विनियम का विनियम 2(iv) `व्यवसाय की अवधि को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः-

व्यवसाय की अवधि से व्यवसाय के प्रारंभ के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना की गई बीमाकर्ता के व्यवसाय की अवधि अभिप्रेत है, यदि प्रारंभ की तारीख वित्तीय वर्ष के प्रथम अर्धभाग में है, तथा तत्काल उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गणना की गई अवधि अभिप्रेत है, यदि प्रारंभ की तारीख वित्तीय वर्ष के दूसरे अर्धभाग में है।

 

  1. प्राधिकरण ने अपने आदेश संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआरडी/सीपीएम/024/ 01/2017 दिनांक 23 जनवरी 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 (पाँच वित्तीय वर्ष) तक मेसर्स आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (`मेसर्स एबीएचआईसीएल’) को छूट प्रदान की थी जिसके लिए मेसर्स एबीएचआईसीएल द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन आधार था।

  1. तदुपरांत, मेसर्स एबीएचआईसीएल ने प्राधिकरण को यह कहते हुए अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि बीमाकर्ता ने व्यवसाय के परिचालन वित्तीय वर्ष 2016-17 के दूसरे अर्धभाग में प्रारंभ किये थे तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 परिचालन का आंशिक वर्ष होते हुए, छूट की अवधि ईओएम विनियमों के उपबंधों के अनुसार तत्काल उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात् 2017-18 से प्रारंभ होनी चाहिए। तदनुसार, बीमाकर्ता ने प्राधिकरण से प्रथम पाँच वर्षीय छूट की अवधि का विस्तार वित्तीय वर्ष 2021-22 तक करने का अनुरोध किया है।

  1. प्राधिकरण, मेसर्स एबीएचआईसीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन और उनके सूचना-पत्र दिनांक 04-04-2022 के साथ स्थित अन्य प्रस्तुतीकरणों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, इसके द्वारा मेसर्स एबीएचआईसीएल को आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40सी के अंतर्गत निर्धारित प्रबंधन व्यय की सीमाओं का अनुपालन करने से  वित्तीय वर्ष 2021-22 तक छूट प्रदान करता है।

हस्ता./-

(राकेश जोशी)

सदस्य (वित्त और निवेश)    

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    In the matter of Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd. – Section 40C Exemption Order.pdf

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