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Title: कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए खुदरा उत्पादों हेतु यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया
Reference No.: IRDAI/NL/CIR/PRO/146/07/2022
Date: 14/07/2022
कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए खुदरा उत्पादों हेतु यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया
संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/पीआरओ/146/07/2022 दिनांकः 14.07.2022
परिपत्र
सभी साधारण बीमाकर्ता
विषयः कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए खुदरा उत्पादों हेतु यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया
- यह उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया से संबंधित परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/ सीआईआर/विविध/107/06/2022 दिनांक 01.06.2022 के अनुक्रम में है।
- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को कवर करते हुए बीमा व्यापन का संवर्धन करने तथा उपयुक्त और आवश्यकता-आधारित उत्पाद अभिकल्पित करने के द्वारा सेवारहित और अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों में कवरेज को बढ़ाने के लिए बीमा उद्योग की सहायता करने के लिए, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा साधारण बीमाकर्ताओं को यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए खुदरा उत्पाद फाइल करने की अनुमति देता है।
- तदनुसार, उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देश, 2016 के पैरा 7.2(I) और 7.2(III) को उपर्युक्त आशय (पैरा 2) के लिए साधारण बीमा उत्पादों हेतु आशोधित किया गया है।
- विविध श्रेणी के अंतर्गत सभी अन्य खुदरा उत्पादों (उपर्युक्त को छोड़कर अन्य उत्पादों एवं परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/06/2022 दिनांक 01.06.2022 के अनुसार अनुमति-प्राप्त उत्पादों) का फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल किया जाना जारी रहेगा, जैसा कि वर्तमान उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देश संदर्भः आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/030/02/2016 दिनांक 18.02.2016 में निर्धारित है।
- यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- इस परिपत्र के परिचालन से पहले प्राधिकरण के पास फाइल किये गये कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को कवर करनेवाले नये एवं संशोधित उत्पादों/ऐड-आनों का प्रसंस्करण वर्तमान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
हस्ता./-
(डी.एस. मूर्ति)
महाप्रबंधक (गैर-जीवन)