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संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/मोटर/136/07/2022
Ref: IRDAI/NL/CIR/Motor/136/07/2022 05/07/2022
परिपत्र
मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले सभी साधारण बीमाकर्ता
विषयः मोटर बीमा में नये ऐड-आनों का प्रारंभ
बाजार में नई गतिविधियों के साथ गति बनाये रखने के उद्देश्य से, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के उपयोग को संबद्ध करते हुए तथा पालिसीधारकों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, प्राधिकरण, आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार इसके द्वारा साधारण बीमाकर्ताओं को वार्षिक आधार पर मूल ओडी पालिसी के उपयुक्त ऐड-आनों की फाइलिंग के द्वारा मोटर निजी क्षति (ओडी) कवर हेतु निम्नलिखित संकल्पनाएँ प्रारंभ करने के लिए अनुमति देता हैः
- जितना चलाएँ उतना भुगतान करें
- जैसा चलाएँ वैसा भुगतान करें
- दुपहिया वाहनों और निजी कारों के लिए एक ही वैयक्तिक मालिक के वाहनों हेतु फ्लोटर पालिसी
2. उपर्युक्त विकल्पों का प्रारंभ मोटर निजी क्षति बीमा को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक प्रोत्साहन देगा तथा इसके व्यापन में वृद्धि करेगा।
3. परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/6/2022 दिनांक 1 जून 2022 के अनुसार अनुमत आशोधित उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया सहित, उत्पाद अभिकल्पन और फाइलिंग के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों का ऊपर के प्रस्तावित ऐड-आनों के लिए लागू होना जारी रहेगा।
4. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(यज्ञप्रिया भरत)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन)