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Title: मोटर – निजी क्षति पालिसी के लिए परिष्कृत ऐड-आन
Reference No.: July 2022
Date: 06/07/2022
मोटर – निजी क्षति पालिसी के लिए परिष्कृत ऐड-आन

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस प्रकाशनी

06.07.2022

मोटर – निजी क्षति पालिसी के लिए परिष्कृत ऐड-आन

मोटर बीमा की संकल्पना का निरंतर विकास हो रहा है। प्रौद्योगिकी के आविर्भाव ने सहस्राब्दी की नई पीढ़ी के लोगों की दिलचस्प परंतु चुनौतीपूर्ण माँगें पूरी करने हेतु बीमा बिरादरी के लिए एक निरंतर गति निर्मित की है। साधारण बीमा क्षेत्र के लिए पालिसीधारकों की बदलती आवश्यकताओं के साथ गति बनाये रखने और उनके अनुकूल बनने की आवश्यकता है।

पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने और भारत में बीमा व्यापन की वृद्धि करने के अपने सतत प्रयास में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) समय के साथ चलने के लिए उद्योग की सहायता करना चाहता है। तथा प्रौद्योगिकी समर्थित कवरों को सुसाध्य बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में आईआरडीएआई ने साधारण बीमा कंपनियों को मोटर निजी क्षति (ओडी) कवर के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकी-समर्थित संकल्पनाएँ प्रारंभ करने के लिए अनुमति दी हैः

  1. जितना चलाएँ उतना भुगतान करें
  2. जैसा चलाएँ वैसा भुगतान करें
  3. दुपहिया वाहनों और निजी कारों के लिए एक ही वैयक्तिक मालिक के वाहनों हेतु फ्लोटर पालिसी

उपर्युक्त कवर मोटर ओडी की मूल पालिसी के ऐड-आनों के रूप में प्रदान किये जाएँगे। उपर्युक्त विकल्पों का प्रारंभ देश में मोटर ओडी बीमा को अत्यंत आवश्यक प्रोत्साहन देगा तथा इसके व्यापन में वृद्धि करेगा।

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