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Title: फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन
Reference No.: आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एसएलएम/122/06/2022
Date: 13/06/2022
फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन

परिपत्र सं.आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/एसएलएम/122/06/2022

 दिनांकः13 जून 2022

प्रति, सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ और पंजीकृत भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, लायड्स इंडिया शाखा सहित विदेशी पुनर्बीमा शाखा कार्यालय।

विषयः फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधन-क्षमता मार्जिन

  1. यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अंतर्गत निहित शक्ति के अनुसार जारी किया जाता है।
  2. परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/066/03/2017 दिनांक 28 मार्च 2017 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
  3. पैरा -6.1.1 का उपबंध निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः
    1. वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी तिमाहियों के लिए और उससे आगे राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओँ से संबंधित प्रीमियम की प्राप्य राशियाँ 365 दिन की अवधि के अंदर वसूल नहीं किये जाने की सीमा तक शून्य मूल्य के साथ रखी जाएँगी।
  4. पैरा-6.2, पैरा-6.3 और पैरा-6.3.1 के उपबंध वित्तीय वर्ष 2022-23 से और उससे आगे प्रभावी होंगे।
  5. बीमाकर्ता प्रीमियम के अपने अंश के निर्मोचन (रिलीज़) के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन जारी रखें।
  6. यह परिपत्र प्राधिकरण के अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(एस.पी. चक्रवर्ती)

मुख्य महाप्रबंधक (बीमांकन)

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