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Title: प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए शोधनक्षमता मार्जिन
Reference No.: आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/106/5/2022
Date: 31/05/2022
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए शोधनक्षमता मार्जिन

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/106/5/2022                                                                                                                     

दिनांकः 31.05.2022

प्रति, सभी जीवन बीमाकर्ता

विषयः प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए शोधनक्षमता मार्जिन

  1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन जारी किया जाता है।
  2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए शोधनक्षमता संबंधी पूँजीगत अपेक्षाओँ में छूट की माँग करते हुए जीवन बीमाकर्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों की जाँच करने के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए पूँजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करने एवं देश में बीमा व्यापन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, नीचे पैरा 3 के अनुसार शोधनक्षमता कारकों में संशोधन किया जाए।   
  3. पीएमजेजेबीवाई के लिए, आईआरडीएआई (बीमांकिक रिपोर्ट और जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016 के फार्म केटी-1 के अनुसार अपेक्षित शोधनक्षमता मार्जिन के परिकलन के लिए दूसरा कारक 0.10% से संशोधित कर 0.05% कर दिया गया है।
  4. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(एस.पी. चक्रवर्ती)

विभाग-प्रमुख (बीमांक)

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